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Grace Period In Health Insurance
2 फरवरी, 2021

हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड के बारे में जानें

इंश्योरेंस प्रदाता समय पर प्रीमियम का भुगतान न कर पाने वाले व्यक्तियों और पॉलिसीधारकों के लिए ग्रेस पीरियड प्रदान करते हैं. ग्रेस पीरियड इंश्योरेंस प्रदाता द्वारा पॉलिसीधारक को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए समय या दिनों की संख्या की प्रदान की गई अधिक अवधि होती है. प्रीमियम की देय तिथि समाप्त होने के बाद ग्रेस पीरियड प्रदान किया जाता है. आमतौर पर, इंश्योरेंस प्रदाता प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि से 15 दिनों का ग्रेस पीरियड देते हैं. कुछ मामलों में, प्रदाता आपसी बातचीत के आधार पर 30 दिनों तक का ग्रेस पीरियड भी प्रदान करते हैं. आइए, ग्रेस पीरियड, प्रतीक्षा अवधि और मेडिकल इंश्योरेंस पर ग्रेस पीरियड के कारण पड़ने वाले प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में ग्रेस पीरियड

समय पर प्रीमियम का भुगतान न कर पाने के मामले में हर इंश्योरेंस प्रदाता पाॅलिसी धारक को पहले से निर्धारित अवधि तक अतिरिक्त समय प्रदान करते हैं. ग्रेस पीरियड के दौरान, पॉलिसीधारक को पॉलिसी का कवरेज गंवाए बिना प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है. 95% इंश्योरेंस प्रदाताओं द्वारा 15 दिनों तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है. बहुत से प्रदाता 15 दिनों की ग्रेस अवधि को एक महीने तक भी बढ़ा देते हैं. ग्रेस पीरियड के तहत पॉलिसीधारक की पॉलिसी का कवरेज बना रहता है और यह क्लेम करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है.

ग्रेस पीरियड की मुख्य विशेषताएं

इंश्योरेंस प्रदाता प्रीमियम की देयता से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए कम समय का ग्रेस पीरियड प्रदान कर सकते हैं.
  • सबसे सामान्य ग्रेस पीरियड 15 से 30 दिनों तक का होता है. अगर प्रीमियम की देय तिथि समाप्त हो जाती है और ग्रेस पीरियड ऐक्टिव हो जाता है, इस समय भी पॉलिसीधारक इंश्योरेंस प्लान के तहत कवरेज के लिए पात्र होते हैं.
  • अगर ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है. ऐसे स्थिति में, पॉलिसीधारक को पॉलिसी एप्लीकेशन प्रोसेस से दोबारा गुज़रना पड़ता है.
  • Payment of premiums during the Grace period helps the policyholder to retain the insurance. However, there are no bonuses during the Grace period for मैटरनिटी कवरेज or pre-existing disease. The policyholder loses the progress of a policy and may have to go through the waiting period all over again.

हेल्थ इंश्योरेंस में प्रतीक्षा अवधि

जब पॉलिसीधारक नई पॉलिसी लेता है, तो उसे पॉलिसी की शुरुआत से 30 दिनों तक की सामान्य प्रतीक्षा अवधि प्रदान की जाती है. प्रतीक्षा अवधि के दौरान इंश्योरेंस प्रदाता द्वारा हॉस्पिटलाइज़ेशन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है. लेकिन दुर्घटना के कारण एमरज़ेंसी हॉस्पिटलाइज़ेशन में हुए खर्च को पॉलिसीधारक द्वारा क्लेम के रूप में फाइल किया जा सकता है. इस हेल्थ इंश्योरेंस में प्रतीक्षा अवधि रिन्यूअल के बाद लागू नहीं होती है. लेकिन, प्रतीक्षा अवधि और ग्रेस पीरियड से जुड़े नियम और शर्तें पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग होते हैं.

ग्रेस पीरियड के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का रिन्यूअल

इसे समझना महत्वपूर्ण है कि ग्रेस पीरियड के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल और इंश्योरेंस की प्रतीक्षा अवधि में क्या अंतर होता है. इंश्योरेंस की प्रतीक्षा अवधि के दौरान, आमतौर पर पॉलिसीधारक इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले कुछ अवधि तक प्रतीक्षा करता है. वहीं दूसरी तरफ, हेल्थ इंश्योरेंस में देय प्रीमियम को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस प्रदाता द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त समय ग्रेस पीरियड है. उदाहरण के तौर पर, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल की तिथि 1 अप्रैल 2021 है और ऑफर किया गया ग्रेस पीरियड 30 अप्रैल तक है, तो ग्रेस अवधि के दौरान भुगतान करने में असफल रहना रिन्यूअल में अड़चन पैदा कर सकता है, फिर चाहे पॉलिसीधारक अगले दिन ही भुगतान क्यों न करना चाहता हो.

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को समय पर रिन्यू न करने के नुकसान

समय पर इंश्योरेंस प्रीमियम को रिन्यू न करने से निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं:

1. ग्रेस पीरियड के दौरान कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं

जो पॉलिसीधारक समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, उसे ग्रेस अवधि के दौरान कवरेज का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है. ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसीधारक कोई क्लेम भी फाइल नहीं कर सकता है.

2. रिन्यूअल से इंकार

कुछ मामलों में, इंश्योरेंस प्रदाता समय पर प्रीमियम का भुगतान न करने वाले पॉलिसीधारक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने से मना कर सकते हैं. इससे, ऐसे में भुगतान किए गए प्रीमियम और कवरेज, दोनों समाप्त हो जाएंगे और कोई भी लाभ नहीं मिलेगा. ऐसी स्थिति में, पॉलिसीधारक को फिर से नया प्लान लेना होगा.

3. पहले से मौजूद बीमारियों के लिए कोई कवरेज नहीं

प्रतीक्षा अवधि के दौरान निरंतर रूप से मिलने वाले लाभ नहीं दिए जाते हैं. पॉलिसीधारक एक नया कस्टमर बन जाता है और उसे इंश्योरेंस प्रतीक्षा अवधि के पूरा होने की प्रतीक्षा करनी होगी. केवल प्रतीक्षा अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही पहले से मौजूद बीमारियों को कवर किया जाएगा.

मेडिक्लेम पर ग्रेस पीरियड का असर

ग्रेस पीरियड के बिना या हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड की तिथि भूल जाने पर, इंश्योरर देर से भुगतान करने पर कवरेज प्रदान करने से इंकार कर सकता है. श्री X समय पर और ग्रेस अवधि के दौरान भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए. उनके साथ एक हेल्थ एमरज़ेंसी हो जाती है, जिससे उन्हें हॉस्पिटलाइज़ेशन और महंगे उपचार की आवश्यकता पड़ती है. श्री X क्लेम फाइल करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस प्रदाता प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण उस क्लेम को अस्वीकार कर देता है. क्लेम अस्वीकार करने के अलावा इंश्योरेंस प्रदाता इलाज खत्म होने तक कवरेज उपलब्ध कराने से भी इंकार देता है. ऐसी स्थिति में श्री X के पास एकमात्र विकल्प होगा, अधिक प्रीमियम पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और लागू होने वाले नियम और शर्तों के आधार पर दोबारा से पॉलिसी शुरू करना.

संक्षिप्त में

पॉलिसीधारकों द्वारा दी जाने वाली अधिक प्रीमियम की दरों को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के सभी लाभों का लाभ उठाना आवश्यक है. इसके लिए प्रीमियम का समय पर भुगतान करना भी आवश्यक है. पहले से मौजूद बीमारियों को कवर करने वाली नई पॉलिसी खरीदना या मौजूदा प्रीमियम से कम प्रीमियम पर नई पॉलिसी लेना आसान बात नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस में, पॉलिसी लैप्स होने से बचने के लिए किसी भी छूटे प्रीमियम का भुगतान ग्रेस पीरियड के दौरान किया जाता है.

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