हमारे पास
इंश्योरेंस क्लेम रजिस्टर करने के लिए आपको बस एक आसान से प्रोसेस का पालन करना है. नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: चरण 1: वाहन को सुरक्षित रूप से पार्क करें. चरण 2: हमें सूचित करें. चरण 3: वाहन को रिपेयर शॉप में ले जाएं. चरण 4: डॉक्यूमेंट सर्वेयर / गैरेज को सौंपें. चरण 5: रीइम्बर्समेंट और क्लेम सेटलमेंट. अपनी पसंद का नज़दीकी बजाज आलियांज़ गैरेज ढूंढ़ने के लिए,
टोल फ्री: 1800-22-5858 | 1800-102-5858 | 020-30305858 पर कॉल करें और तुरंत सहायता पाएं.
चरण 1: वाहन को सुरक्षित रूप से पार्क करें
वाहन को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए उसे सुरक्षित रूप से सड़क किनारे लाएं, और आगे की सलाह के लिए बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कॉल सेंटर को सूचित करें. डैमेज हुए वाहन को हमारी सलाह के बिना कृपया दुर्घटना स्थल से न हटाएं, क्योंकि हम कारण, परिस्थितियों, ज़िम्मेदारी और स्वीकार्य नुकसान को सत्यापित करने के लिए मौके पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं.
चरण 2: बजाज आलियांज़ को सूचित करें
- सलाह पाने के लिए कॉल सेंटर को सूचित करें:
- 1-800-22-5858 -(टोल फ्री) – BSNL / MTNL लैंड लाइन
- 1-800-102-5858 -(टोल फ्री) – Bharti / Airtel
- 020 – 30305858
- या - 'MOTOR CLAIM' लिखकर 9860685858 पर एसएमएस करें और हम आपको वापस कॉल करेंगे.
- आप callcentrepune@bajajallianz.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं
अपना क्लेम रजिस्टर करते समय आपको ये जानकारी देनी होगी:
- अपना कार इंश्योरेंस / बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर
- इंश्योर्ड व्यक्ति (वाहन मालिक) का नाम
- ड्राइवर का नाम
- इंश्योर्ड व्यक्ति (वाहन मालिक) का संपर्क नंबर
- दुर्घटना का स्थान
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर
- वाहन का प्रकार और मॉडल
- दुर्घटना की संक्षिप्त जानकारी
- दुर्घटना की तिथि और समय
- वाहन इस समय कहां है.
- कॉल सेंटर कर्मियों द्वारा पूछी गई अन्य जानकारी
नोट: क्लेम रजिस्टर होने पर कस्टमर सपोर्ट एक्ज़ीक्यूटिव आपको एक क्लेम रेफ़रेंस नंबर देंगे. क्लेम के हर चरण पर आपको एसएमएस से अपडेट किया जाएगा या आप हमारे टोल फ्री नंबर - 1800-209-5858 पर कॉल करके क्लेम रेफरेंस नंबर बताकर अपने क्लेम का स्टेटस जान सकते हैं.
चरण 3: वाहन को रिपेयर शॉप में ले जाएं
- विशेष सेवाओं का लाभ उठाएं (केवल कुछ शहरों में) – हमारे कॉल सेंटर से टोइंग एजेंसी द्वारा डैमेज हुए वाहन की मुफ्त टोइंग / पिक अप सुविधा की जानकारी लें.
- समय पर अच्छी क्वालिटी की रिपेयरिंग, कैशलेस सुविधा और वैल्यू एडेड सर्विसेज़ के लिए, हमारे नेटवर्क/टाई-अप गैरेज का उपयोग करें. ध्यान दें: बजाज आलियांज़ के नेटवर्क वर्कशॉप पर अपने वाहन की रिपेयरिंग कराना लाभदायक है. नज़दीकी बजाज आलियांज़ नेटवर्क गैरेज ढूंढ़ने के लिए, 'गैरेज खोजें' पर जाएं
चरण 4: सर्वेयर / गैरेज को डॉक्यूमेंट सौंपें
आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे:
- संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (बुकलेट में दर्ज) के साथ क्लेम फॉर्म भरें.
- आपके कार इंश्योरेंस का प्रमाण या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी / कवर नोट
- रजिस्ट्रेशन बुक, टैक्स रसीद की कॉपी (सत्यापन के लिए कृपया ओरिजिनल कॉपी पेश करें)
- दुर्घटना के समय वाहन चला रहे व्यक्ति का ओरिजिनल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी कॉपी.
- पुलिस पंचनामा / एफआईआर (थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को डैमेज / मौत / शारीरिक चोट के मामले में)
- रिपेयर शॉप / गैरेज की ओर से रिपेयरिंग के खर्च का अनुमान.
सर्वेयर वर्कशॉप पर वाहन की जांच करेंगे. हमारी सलाह है कि आप सर्वेयर की विज़िट के दौरान वर्कशॉप में मौजूद रहें. कृपया सर्वेयर को ज़रूरी डॉक्यूमेंट दें. सीएसी शीट (क्लेम अमाउंट कन्फर्मेशन) के ज़रिए अप्रूव्ड क्लेम राशि और कटौतियां वाहन की डिलीवरी तिथि से पहले गैरेज को उपलब्ध करा दी जाएंगी. आप इसकी जानकारी रिपेयरिंग करने वाले से ले सकते हैं.
चरण 5: रीइम्बर्समेंट और क्लेम सेटलमेंट
अगर वाहन की रिपेयर बजाज आलियांज़ के नेटवर्क वर्कशॉप पर की जा रही है, तो भुगतान सीधे गैरेज को किया जाएगा और आपको बिल के अनुसार अगर कोई अंतर हो, तो केवल उसी का भुगतान करना होगा. नेटवर्क गैरेज को छोड़कर बाकी सभी गैरेज के मामले में, आपको वर्कशॉप को बिल चुकाना होगा और सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार, रीइम्बर्समेंट के लिए नज़दीकी बजाज आलियांज़ ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट के साथ बिल सबमिट करने होंगे.
नोट: हमारी सलाह है कि क्लेम से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए कॉल सेंटर से नहीं, बल्कि नज़दीकी बजाज आलियांज़ ऑफिस से संपर्क करें. रीइम्बर्समेंट में फाइनल बिल जमा करने की तिथि से लगभग 7 दिन / 30 दिन (नेट ऑफ लॉस के लिए) लगते हैं, बशर्ते सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हों और क्लेम पॉलिसी के दायरे में आता हो.
In Case of Injury to Third Party or Damage to Property
- कृपया चोटिल व्यक्ति की मदद करें और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाएं.
- नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मामले की सूचना दें और एफआईआर की एक कॉपी ले लें.
- दुर्घटना में शामिल किसी भी थर्ड पार्टी को बजाज आलियांज़ की ओर से कोई भी वादा या मुआवज़े की पेशकश न करें. ऐसे वादे बजाज आलियांज़ पर बाध्यकारी नहीं हैं
- ऊपर दिए गए नंबरों पर हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करके थर्ड पार्टी की चोट या डैमेज के बारे में बजाज आलियांज़ को सूचित करें.
Documents Required in Case of Injury or Property Damage Claims
- इंश्योर्ड व्यक्ति का हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम फॉर्म
- पुलिस एफआईआर की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी**
- पॉलिसी की कॉपी
- आरसी बुक की कॉपी (वाहन की)
- कंपनी रजिस्टर्ड वाहन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मामले में स्टांप ज़रूरी होता है
Important Steps to Follow in Case of Theft
- चोरी से 24 घंटों के भीतर कॉल सेंटर को क्लेम की सूचना दें.
- 24 घंटों के भीतर एफआईआर फाइल करें और उसकी कॉपी लें.
- बजाज आलियांज़ तथ्यों के सत्यापन के लिए और क्लेम फॉर्म में लिखे ज़रूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए एक जांचकर्ता नियुक्त कर सकता है.
- अगर क्लेम स्वीकार्य है, तो बजाज आलियांज़ ऑफिस को, वाहन के अधिकारों को कंपनी के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. जानकारी के लिए, आप नज़दीकी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं.
- अगर सभी ज़रूरतें पूरी की जाएं और अदालत/ पुलिस की ओर से नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट समेत सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट मौजूद हों, तो इस प्रोसेस में कम से कम 3 महीने लग सकते हैं.
Documents Required for Filing a Theft Insurance Claim
- इंश्योर्ड व्यक्ति का हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम फॉर्म
- सभी ओरिजिनल चाभियों के साथ वाहन की आरसी बुक की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- ओरिजिनल पॉलिसी की कॉपी
- चोरी की पूरी रिपोर्ट की ओरिजिनल एफआईआर कॉपी
- आरटीओ ट्रांसफर पेपर, हस्ताक्षर के साथ फॉर्म नंबर 28, 29, 30 और 35 (अगर हाइपोथिकेशन हो)
- फाइनल रिपोर्ट - पुलिस की नो-ट्रेस रिपोर्ट, जिसमें लिखा हो कि वाहन ढूंढ़ा नहीं जा सकता है