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थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस आपके फोर व्हीलर वाहन के लिए बेसिक इंश्योरेंस कवर है; यह आपकी कार के लिए वैसा है जैसे ब्रेड के लिए बटर.
इसके बिना, आपकी गाड़ी एक तरह से बेकार है, क्योंकि अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए यह कानूनी रूप से ज़रूरी है कि आपके पास वैध कार इंश्योरेंस कवर हो, जो कम से कम थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज के लिए कवर करता हो. भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, सड़कों पर चलने वाली हर कार के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर होना अनिवार्य है.
थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस न केवल आपको वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको अनपेक्षित खर्चों से भी दूर रखता है। किसी दुर्घटना में थर्ड पार्टी को लगी चोटों या मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति खर्च काफी अधिक हो सकता है और यह आपके लिए काफी खर्चीला साबित हो सकता है.
इससे ज्यादा थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस आपको अपनी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। वित्तीय और कानूनी प्रभावों के इलावा, आपको यह भी परेशान कर सकता है की कोई आपकी वजह से दुखी है.
हम हमारी थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा आपके और आपकी गाडी के साथ साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या फाइनेंसियल बातों का भी ध्यान रखते हैं.
थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस, जिसे थर्ड-पार्टी लायबिलिटी (टीपीएल) इंश्योरेंस भी कहा जाता है, भारत में एक बेसिक अनिवार्य कार इंश्योरेंस पॉलिसी है. यह किसी दुर्घटना में आपकी कार से किसी थर्ड पार्टी (लोगों या वाहनों) को लगी चोटों या प्रॉपर्टी के नुकसान से उत्पन्न होने वाली कानूनी और फाइनेंशियल देयताओं से आपको फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित करता है. आसान शब्दों में कहें तो, अगर आपके कारण कोई दुर्घटना होती है और किसी को चोट पहुंचती है या किसी अन्य व्यक्ति की कार को नुकसान पहुंचता है, तो 3rd पार्टी कार इंश्योरेंस उन नुकसान से जुड़े खर्चों को कवर करता है, यह आपकी कार की मरम्मत को कवर नहीं करता.
ऑनलाइन थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस आवश्यक कवरेज प्रदान करता है:
थर्ड-पार्टी शारीरिक चोट : आपके वाहन से हुई दुर्घटना में घायल होने वाले थर्ड पार्टी के व्यक्ति के लिए मेडिकल खर्च, विकलांगता मुआवजा या मृत्यु लाभ को कवर करता है.
थर्ड-पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज : अन्य वाहनों, बिल्डिंग या इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित आपकी कार से क्षतिग्रस्त हुई प्रॉपर्टी की मरम्मत या रिप्लेसमेंट लागत को कवर करता है.
कानून द्वारा अनिवार्य : भारत में कार रखने और चलाने के लिए एक मान्य थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता होती है. इसके बिना ड्राइविंग करने पर दंड और जुर्माना लग सकता है.
कृपया ध्यान दें : थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस आपकी अपनी कार की मरम्मत या आपकी या आपके साथ के पैसेंजर्स की चोटों को कवर नहीं करता है.
*क्लेम ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन होते हैं.
3rd पार्टी कार इंश्योरेंस होना कई कारणों से आवश्यक है:
फाइनेंशियल सुरक्षा : अगर आप किसी दुर्घटना का कारण बनते हैं, तो यह आपको भारी फाइनेंशियल बोझ से बचाता है. कानूनी लागत और थर्ड-पार्टी डैमेज रिपेयर बहुत अधिक हो सकते हैं.
मन की शांति : यह जानकर कि आपके पास यह बेसिक कवरेज है, आप एक मानसिक शांति के साथ गाड़ी चला पाते हैं, आपको यह पता होता है कि किसी थर्ड पार्टी से जुड़ी दुर्घटना के फाइनेंशियल परिणामों के लिए आप पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं हैं.
कानूनी अनुपालन : भारत में यह एक कानूनी आवश्यकता है. मान्य इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगना, वाहन जब्त होना और अन्य संभावित कानूनी परेशानियां हो सकती हैं.
किसी थर्ड पार्टी से संबंधित दुर्घटना के मामले में, इन चरणों का पालन करें:
1. अधिकारियों को सूचित करें : नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाएं.
2. अपने इंश्योरर को सूचित करें : दुर्घटना के बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें.
3. डॉक्यूमेंट एकत्र करें : एफआईआर, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक और कोई भी मेडिकल बिल जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट एकत्र करें (अगर लागू हो).
4. क्लेम प्रोसेस : क्लेम प्रोसेस करने के लिए अपने इंश्योरर को डॉक्यूमेंट जमा करें. इसके बाद वे थर्ड पार्टी से संपर्क करेंगे और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार क्लेम राशि सेटल करेंगे.
आपकी कार आपके जीवन के सबसे कीमती और आकर्षक एसेट में से एक है. इसलिए कार मालिकों को अपने वाहन को सुरक्षित करना आवश्यक है और इसके लिए लेना चाहिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी.
जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सड़क पर दुर्घटनाएं दो तरफ के लोगों को प्रभावित करती हैं - आपको और थर्ड पार्टी को। वीडियो गेम जिसमें सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं और थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान को बिना किसी दुष्परिणाम वाली घटना माना जाता है, वास्तविक जीवन में आपको उसके लिए वित्तीय और कानूनी परिणाम भुगतने होंगे.
थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस, जिसे फोर व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहा जाता है, आपको आपकी कार से किसी थर्ड पार्टी को हुई क्षति के लिए दी जाने वाली राशि के लिए कवरेज प्रदान करता है। किसी दुर्घटना में थर्ड पार्टी को लगी चोटों या मृत्यु को भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस योजनाओं के तहत कवर किया जाता है.
थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी का काम काफी सरल है।इसमें, आप यानी बीमित व्यक्ति फर्स्ट पार्टी होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी और नुकसान का क्लेम करने वाला घायल व्यक्ति थर्ड पार्टी होता है। यह इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे काम करती है:
✓ पीड़ित (यानी थर्ड पार्टी) या उसका कानूनी प्रतिनिधि आपके मतलब वाहन मालिक के खिलाफ क्लेम करता है
✓ दुर्घटना के विवरण के साथ पुलिस के पास एक एफआयीआर दर्ज की जाती है
✓ मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण के साथ मामला दर्ज किया जाता है
✓ अधिकरण द्वारा निर्देशित, इंश्योरेंसकर्ता पीड़ित को मुआवजा राशि का भुगतान करता है
हाँ। जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रत्येक वाहन के लिए यह पॉलिसी होना अनिवार्य है। यदि आप क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत कार के मालिक हैं तो आपके पास यह पॉलिसी होनी चाहिए.
इस पालिसी का लाभ उठाना बेहद आसान है। बस हमारी वेबसाइट पर जाएं और प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म में दिए गए डिटेल्स भरें और इसे हमारे निकटतम शाखा कार्यालय में जमा करें। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
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इस पॉलिसी को करवाने से आपको मन की शांति मिलती है और आपके लिए यह कवर किया जाता है:
● किसी थर्ड पार्टी को चोट लगना.
● किसी थर्ड पार्टी की दुर्घटना में मृत्युा.
● थर्ड पार्टी की संपत्ति को नुकसान के लिए कवर.
● एक थर्ड पार्टी को लगने वाली शारीरिक चोटें.
● किसी थर्ड पार्टी को होने वाली स्थायी विकलांगता.
बजाज आलियांज की केवल थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी आपको किसी थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के कारण उत्पन्न हुए खर्चों के लिए आपको एक व्यापक कवरेज देती है।तत्काल सहायता और 24x7 घंटे / मिनट के उत्तर देने के समय के साथ हम हमेशा आपके साथ है जब आपको हमारी जरूरत हो.
नहीं, आपको यह नहीं मिलता है.
इस पॉलिसी के साथ, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को हुए नुकसान के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेदार हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्षतिपूर्ति प्रदान करती है.
हां, आप कर सकते हैं. प्रोसेस के बारे में जानने के लिए, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से 1800 209 5858 (टोल फ्री नंबर) पर संपर्क करें.
सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए फैसले और भारतीय इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी (आइआरडीएआइ) के फरमान के अनुसार कार मालिकों के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी दायित्व कवर होना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि आप लंबे समय तक इंश्योरेंसकृत रहें.
भारत में, आप थर्ड-पार्टी देयता (टीपीएल) इंश्योरेंस (अनिवार्य) और कम्प्रीहेंसिव कवरेज के बीच चुन सकते हैं, जो दुर्घटनाओं, चोरी या क्षति के मामले में आपके वाहन की अतिरिक्त सुरक्षा करता है.
नहीं, मान्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना भारत में कार चलाना गैरकानूनी है. कोई अच्छा ड्राइवर भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है और यह इंश्योरेंस फाइनेंशियल रूप से आपको सुरक्षित रखता है.
अपने क्लेम को प्रोसेस करने के लिए, आपको आमतौर पर एफआईआर, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक और किसी भी मेडिकल बिल (अगर लागू हो) की आवश्यकता होगी.
हालांकि कोई निर्धारित टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सलाह दी जाती है कि दुर्घटना के बाद तुरंत अपने इंश्योरर को सूचित करें. क्लेम प्रोसेस में देरी होने से जटिलताएं हो सकती हैं.
भारत में कार रखने वाला कोई भी व्यक्ति थर्ड-पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस खरीद सकता है.
हां, बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपको सुविधाजनक और आसान अनुभव के लिए थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदने की सुविधा देती है.
थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि आमतौर पर एक वर्ष की होती है, हालांकि कुछ इंश्योरर लंबी अवधि ऑफर कर सकते हैं. निरंतर कवरेज के लिए समय पर पॉलिसी रिन्यू करना आवश्यक है.
नहीं, ज़ीरो डेप्रिसिएशन एक ऐड-ऑन कवर है जो आमतौर पर कम्प्रीहेंसिव, कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ प्रदान किया जाता है. यह थर्ड-पार्टी पॉलिसी पर लागू नहीं होता है.
हां, थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस आमतौर पर भारत में सबसे किफायती कार इंश्योरेंस विकल्प है, जिससे यह कई कार मालिकों के लिए सुलभ हो जाता है.
आपकी कार का मॉडल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि को प्रभावित कर सकता है. आमतौर पर, अगर थर्ड पार्टी मुकदमा करती है, तो मरम्मत की संभावित लागत अधिक होने के कारण महंगी कारों के लिए प्रीमियम अधिक होते हैं.
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(18,050 रिव्यू और रेटिंग के आधार पर)
प्रतिमा थिमैया
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