रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर: 9152007550 (मिस्ड कॉल)
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बाइक इंश्योरेंस एक सुरक्षा प्लान है जो बाइक मालिकों को टू व्हीलर का उपयोग करने के लिए थर्ड पार्टी की देयता से बचाता है. टू व्हीलर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस फर्म बाइक को हुए किसी भी नुकसान या क्षति से संबंधित फाइनेंशियल पहलुओं को कवर करती है. मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत टू व्हीलर खरीदने वाले सभी लोगों के लिए थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है. जब दुर्घटनाओं के कारण वाहन को क्षति पहुंचती है तब ऑनलाइन टू व्हीलर इंश्योरेंस मरम्मत के लिए भुगतान करके आपको फाइनेंशियल रूप से कवर करता है. यह प्राकृतिक आपदाओं या थर्ड-पार्टी देयताओं/पर्सनल एक्सीडेंट के कारण होने वाली समस्याओं को भी कम करता है.
हर कदम पर अपनी मुस्कान को सुरक्षित करें
कीमत जानेंऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट प्रदान करना आवश्यक है. आपके पास निम्न आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए:
सब कुछ संचित लाभ और उसकी कमी पर निर्धारित होता है. समाप्त हो चुकी बाइक को रिन्यू करने के लिए अपना टू-व्हीलर इंश्योरेंस प्राप्त करना तुरंत आपकी सुरक्षा और मन की शांति के लिए है. समाप्त हो चुकी बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन पॉलिसी को रिन्यू करना आजकल बहुत आसान है. इसे केवल कुछ चरणों में और कुछ क्लिक के साथ किया जा सकता है. बस अपना विवरण दर्ज करें.
1 समाप्त हो चुकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल प्रीमियम के लिए ऑनलाइन टू व्हीलर इंश्योरेंस कोटेशन को चेक करें.
2 अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी बाइक इंश्योरेंस को बदलें.
3. पूछे गए विवरण और अपनी पिछली पॉलिसी की जानकारी भरें.
4 आईडीवी और ऐड-ऑन सेट करें.
5 तुरंत ऑनलाइन भुगतान करें.
1. दंडनीय अपराध : अनिवार्य थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है. अगर पॉलिसी समाप्त हो गई है, तो संचित एनसीबी के लाभ के साथ भी, इंश्योरेंस फर्म समाप्त हो चुके इंश्योर्ड वाहनों के किसी भी दुर्घटना के मामले में उत्तरदायी नहीं होते हैं.
2. पॉलिसी लैप्स होना : अगर आपका बाइक इंश्योरेंस समाप्त हो गया है और उसे रिन्यू नहीं किया गया है, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, और इंश्योरेंस कंपनी किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी.
3. नो क्लेम बोनस: अगर समाप्ति तिथि के 90 दिनों के भीतर टू व्हीलर इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं किया जाता है, तो नो-क्लेम बोनस लाभ समाप्त हो जाते हैं.
(16,977 रिव्यू और रेटिंग के आधार पर)
फैज सिद्दीकी
बजाज आलियांज़ के एग्जीक्यूटिव बहुत मददगार थे और उन्होंने मेरी बहुत मदद की. मुझे आपकी सर्विस में कभी कोई समस्या नहीं मिली.
रेखा शर्मा
बहुत ही यूज़र फ्रेंडली. उपयोग में आसान और चैट पर तुरंत मदद प्रदान की जाती है. मैंने चैटिंग के दौरान ही ऑनलाइन प्रोसेस को पूरा कर लिया.
सुशील सोनी
एक कस्टमर के रूप में बजाज आलियांज़ के साथ नई बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बेहतरीन अनुभव था. धन्यवाद
सरकारी निर्देश के अनुसार, सड़क पर चलने वाले प्रत्येक टू व्हीलर के पास इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. इंश्योरेंस निम्नलिखित लाभ भी प्रदान करता है;
सरकार टू-व्हीलर पॉलिसी को अनिवार्य करती है क्योंकि यह पीड़ित को दुर्घटनाओं से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षित करती है. यह वाहन को चोरी, आग, दुर्घटनाओं, दंगों, विस्फोटों और भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली किसी क्षति से भी सुरक्षित करती है.
इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा दो प्रकार के टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान प्रदान किए जाते हैं.
इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा चुनी गई पॉलिसी के प्रकार के आधार पर कवरेज अलग-अलग हो सकता है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस:
कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस: ऊपर बताए गए के अलावा, निम्नलिखित को भी कवर किया जाता है.
जोखिम की अन्य स्थिति के लिए कवर को बढ़ाने के लिए, कोई भी व्यक्ति इन पॉलिसी के साथ कई ऐड-ऑन राइडर ले सकता है.
थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस की तुलना में, बाइक की कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरर को व्यापक कवरेज प्रदान करती है. सामान्य तौर पर कंप्रीहेंसिव पॉलिसी के तहत निम्न के लिए कवर प्रदान किए जाते हैं.
टू व्हीलर इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग करने पर सजा के रूप में अब ₹ 2000 और/या 3 महीनों तक कारावास निर्धारित किया जाता है. जुर्माना के अलावा सरकार मृत्यु (5 लाख) या गंभीर चोट (2.5 लाख) के मामले में भी सख्त सजा भी देती है; इसलिए कानूनी रूप से गाड़ी चलाने और मुकदमेबाजी की असुविधा से बचने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखने की सलाह दी जाती है.
कैशलेस रीइम्बर्समेंट क्लेम का अर्थ होता है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट के बाद आपके वाहन की मरम्मत करेगी और नुकसान के लिए आपको भुगतान नहीं करेगी. नॉन-कैशलेस रीइम्बर्समेंट क्लेम का अर्थ होता है, इंश्योर्ड व्यक्ति को वाहन की पूरी मरम्मत के लिए पहले अपनी तरफ से भुगतान करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्यूमेंट और बिल जमा करना पड़ेगा. इसके बाद कंपनी, इंश्योर्ड व्यक्ति को राशि का भुगतान करेगी.
थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर, थर्ड पार्टी को पहुंची चोट या उनकी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए कानूनी देयता को कवर करता है, जिसे व्यक्ति द्वारा थर्ड पार्टी को भुगतान करना होता है. 2 व्हीलर इंश्योरेंस चुनते समय, व्यक्ति को कम्प्रीहेंसिव और थर्ड पार्टी पॉलिसी में से चुनना होता है. कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी न केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कवर करती है, बल्कि आपके वाहन के नुकसान को भी कवर करती है.
PA कवर का अर्थ पर्सनल एक्सीडेंट कवर है. बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, एक्सीडेंट के बाद चोट, शरीर के किसी अंग की स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है. हां, टू व्हीलर ड्राइवर और मालिक के पास पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना अनिवार्य है.
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीए) द्वारा 2019 में लॉन्ग टर्म मतलब तीन वर्षों के लिए 2 व्हीलर इंश्योरेंस प्राप्त करने की अनुमति दी गई है. इसके कई लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे 30% से अधिक छूट, वार्षिक रिन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं, वाहन की कोई वार्षिक जांच नहीं और अन्य लाभ भी हैं.
ऐड-ऑन कवर का अर्थ होता है, विभिन्न भुगतानों के लिए खुद को सुरक्षित करने के लिए खरीदा गया अतिरिक्त कवरेज. ये ऐड-ऑन किसी पॉलिसी के साथ वैकल्पिक रूप से उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये बहुत लाभदायक होते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं. कोई भी व्यक्ति इनको खरीद कर अपनी पॉलिसी का विस्तार कर सकता है; इन्हें स्टैंडअलोन ओन-डैमेज बाइक इंश्योरेंस और कम्प्रीहेंसिव बाइक इंश्योरेंस जैसे पॉलिसी प्लान के साथ खरीदा जा सकता है.
ऐड-ऑन आपको नुकसान की किसी भी स्थिति में क्लेम की अधिकतम राशि प्राप्त करने की संभावना देकर आपकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के प्रभाव को कवर करता है. पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले ऐड-ऑन के लाभ और सुरक्षा, अतिरिक्त प्रीमियम राशि की तुलना में कम महसूस होते हैं.
बंपर टू बंपर इंश्योरेंस कवर, टू व्हीलर के मालिक के लिए एक महत्वपूर्ण ऐड-ऑन कवर है. यह वाहन के सामान्य टूट-फूट के लिए क्लेम प्रदान करता है, जिसके कारण मूल्य में डेप्रिसिएशन होता है. इस ऐड-ऑन कवरेज के बिना, इंश्योर्ड व्यक्ति को क्लेम नहीं दिया जाता है.
टू व्हीलर पॉलिसी लेते समय, वाहन प्रीमियम का अनुमान लगाने के लिए व्यक्ति को उस क्षेत्र या लोकेशन के बारे में बताना होता है, जहां वाहन चलाया जाएगा, लेकिन अगर किसी अन्य क्षेत्र में दुर्घटना या क्षति होती है, तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज पूरे भारत में मान्य है. इस पॉलिसी को लेने से पहले व्यक्ति को इससे संबंधित जानकारी ज़रूर पढ़नी चाहिए.
टू व्हीलर इंश्योरेंस प्रीमियम वह राशि है, जो इंश्योर्ड व्यक्ति भविष्य की लायबिलिटी कवरेज से सुरक्षा पाने के लिए, अपने वाहन के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करता है. इस राशि की गणना मॉडल, शहर, ऐड-ऑन कवर, इलेक्ट्रिकल/नॉन-इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़, रजिस्ट्रेशन की तिथि आदि जैसे कई कारकों पर की जाती है,.
हां, टू व्हीलर का मॉडल टू व्हीलर इंश्योरेंस की लागत को प्रभावित करता है. आमतौर पर, बेसिक टू व्हीलर मॉडल के लिए लिया गया प्रीमियम शुल्क कई स्टेटस बाइक के लेटेस्ट मॉडल से कम होता है. ऐसा इसलिए है कि कंपनी इंश्योर्ड टू व्हीलर के लिए क्लेम पास पास करती है न कि मरम्मत के लिए.
ऑनलाइन टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदते समय, बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रभावित/कम करने वाले कारक भुगतान के तरीके हैं. डिजिटल भुगतान से डिस्काउंट के रूप में प्रीमियम कम होता है. अगर थर्ड पार्टी पॉलिसी की लिमिट बढ़ा दी जाती है, तो प्रीमियम कम हो जाता है. अन्य कई सभी बुनियादी कारक हैं, जो सामान्य रूप से बाइक इंश्योरेंस को प्रभावित करते हैं.
कस्टमर बाइक इंश्योरेंस खरीदने के लिए कई अलग-अलग प्रकार के भुगतान विकल्प चुन सकते हैं. आमतौर पर, इंश्योरेंस कंपनी फिजिकल और डिजिटल भुगतान, दोनों विकल्प प्रदान करती है. कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक डिपॉजिट फिजिकल भुगतान माध्यम हैं और Google pay, ऑनलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन आदि डिजिटल भुगतान हैं.
टू व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदने का लाभ यह है कि इसका प्रोसेस आसान है और न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है. प्रपोज़र को बेसिक व्यक्तिगत विवरण और टू व्हीलर का विवरण (इंजन नंबर, चैसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन निर्माण विवरण आदि) प्रदान करना होगा, जिसका इंश्योर्ड होना आवश्यक है.
पर्सनल हॉस्पिटल के खर्चों को टू व्हीलर इंश्योरेंस कवर के साथ जोड़कर रीइम्बर्स किया जा सकता है, जिसे कम्पल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट (CPA) कहा जाता है, जो मालिक-ड्राइवर के लिए होता है. किसी व्यक्ति की चोट, आंशिक विकलांगता, स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता या मृत्यु से संबंधित मेडिकल खर्च के लिए भी क्लेम किया जा सकता है. यह कानून के तहत भी अनिवार्य है.
अगर इंश्योर्ड व्यक्ति को दुर्घटना के परिणामस्वरूप चोट लगती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति को खर्चों को पूरा करने के लिए कैश अलाउंस प्रदान किया जाएगा. हॉस्पिटल में भर्ती होने की तिथि से 50 दिन तक कैश अलाउंस का लाभ उठाया जा सकता है.
कम्प्रीहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे उपयुक्त प्लान है. इसे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि यह आपके वाहन को हुए नुकसान के साथ-साथ थर्ड पार्टी के वाहन या प्रॉपर्टी को हुए नुकसान से भी व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है. यह पॉलिसी होल्डर को चोरी, टू व्हीलर के नुकसान और कई आपदाओं के कारण आपके वाहन को होने वाले नुकसान से बचाती है.
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट (आईआरडीए) द्वारा अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनियां अप्रूव्ड सिस्टम, जैसे एंटी-थेफ्ट डिवाइस, प्रतिष्ठित ऑटोमोटिव एसोसिएशन की मेंबरशिप वाले वाहनों के लिए कम प्रीमियम जैसे कई डिस्काउंट प्रदान करती हैं. डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए, मेंबरशिप और वाहनों में एंटी-थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करने वाले डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता होती है.
कुछ बाइक इंश्योरेंस कंपनियां क्रेडिट कार्ड या कुछ ऐप का उपयोग करके ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने पर छूट भी प्रदान करती हैं.
हां, बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी को आसानी से नए मालिक को ट्रांसफर किया जा सकता है. बाइक के नए मालिक को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के 14 दिनों के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी. आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं:
इन डॉक्यूमेंट और ट्रांसफर शुल्क जमा होने के बाद, इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करेगी.
पिलियन एक ऐसा व्यक्ति है, जो टू व्हीलर/बाइक में आपके पीछे बैठता है. पिलियन राइडर को थर्ड पार्टी माना जाता है और एक्सीडेंट से संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों और शर्तों के तहत कवर किया जाता है.
पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर, इंश्योरेंस पॉलिसी कानूनी उत्तराधिकारी या पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को ट्रांसफर की जाती है.
अगर पॉलिसी में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो पॉलिसी कानूनी वारिस को ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके लिए, पॉलिसी होल्डर के परिवार को उचित कार्रवाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होगा.
ऐसे कई जोखिम हैं, जो किसी टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर नहीं किए जाते हैं, जैसे युद्ध, डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले नुकसान, सामान्य टूट-फूट, शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग के कारण होने वाले नुकसान, अवैध लाइसेंस वाले ड्राइवर द्वारा किए गए नुकसान आदि.
इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ जैसे फॉग लाइट, जो फैक्टरी से फिट नहीं है, और नॉन-इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ में लेदर सीट शामिल हैं. प्रीमियम की राशि की गणना एक्सेसरीज़ की राशि और प्रतिशत मार्जिन के आधार पर की जाती है. इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पर इन एक्सेसरीज़ की कीमत के आधार पर अलग-अलग सेट करती है.
प्रीमियम की गणना करने के बाद, जीएसटी के रूप में @18% टैक्स लागू है, जिसके कारण कस्टमर द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की राशि बढ़ जाती है. प्रीमियम की गणना करने के बाद, जीएसटी को अंत में लागू किया जाता है, जिसमें ऐड-ऑन और सभी इलेक्ट्रिकल और नॉन-इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ शामिल किए जाते हैं.
नहीं, आप टू व्हीलर इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किश्तों में नहीं कर सकते हैं. इसके पीछे यह कारण है कि किसी भी नुकसान के मामले में इंश्योर्ड व्यक्ति बिना पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान किए ही क्लेम कर सकता है, और इस स्थिति में, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति के नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जबकि उसने पूरे प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है.
पहले आपको ऑनलाइन क्लेम सूचना फॉर्म भरना होगा या इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस से क्लेम सूचना फॉर्म लेकर उसे भरना होगा. दुर्घटना, वाहन नंबर, ड्राइवर लाइसेंस, आरसी कॉपी, इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी आदि के बारे में सभी कॉलम और विवरण भरें. यह इंश्योरेंस क्लेम के लिए आगे बढ़ने का पहला चरण है.
बाइक इंश्योरेंस क्लेम रजिस्टर करते समय प्रदान किए जाने वाले विवरण/डॉक्यूमेंट में निम्न शामिल हैंः आरसी, इंश्योरेंस पॉलिसी की फोटोकॉपी, एफिडेविट, FIR की फोटोकॉपी, ड्राइवर लाइसेंस, मेडिकल रिपोर्ट, वाहन की फोटो आदि. क्लेम के लिए आगे बढ़ने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं.
चोरी या खोई हुई मोटरसाइकिल के मामले में, तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करें और फिर इंश्योरर से संपर्क करें. क्लेम के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे;
इसके बाद अंत में, एक नो ट्रेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे चोरी के एक महीने बाद पुलिस से प्राप्त किया जा सकता है.
केवल कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी चोरी के खिलाफ इंश्योर्ड को कवर करती है.
बाइक के नुकसान के क्लेम के कई मामले हैं. निर्धारित नुकसान के मामले में, कंपनी कैशलेस/नॉन-कैशलेस रीइम्बर्समेंट का विकल्प प्रदान करती है. दोनों मामलों में, लगभग सभी नुकसान कंपनी द्वारा कवर किए जाते हैं. बाइक के कुल नुकसान के मामले में, कंपनी राशि का 60% का भुगतान करती है, लेकिन इससे संबंधित नियम विभिन्न इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अलग-अलग हैं.
इस बदलाव के बावजूद भी पॉलिसी अप्रभावित रहेगी. हालांकि, एड्रेस और संपर्क विवरण में बदलाव को अपडेट किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसे ऑनलाइन या नज़दीकी ब्रांच में जाकर किया जा सकता है. इसके अलावा, टू व्हीलर इंश्योरेंस प्रीमियम, रजिस्ट्रेशन ज़ोन के आधार पर बदल सकता है, क्योंकि देश के अन्य शहरों की तुलना में मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए प्रीमियम दर अधिक है.
नहीं, किसी व्यक्ति के पास एक समय में बाइक के लिए केवल 1 टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पॉलिसी हैं, तो उन्हें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की 1 पॉलिसी को कैंसल करना होगा.
हां, आप अपनी मौजूदा टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नया वाहन बदल सकते हैं. इसके लिए, पॉलिसी होल्डर को वर्तमान टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में आवश्यक बदलाव करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना होगा.
हां, पॉलिसी वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों में बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसल की जा सकती है:
अगर बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति को नो क्लेम बोनस के रूप में निर्धारित एनसीबी प्राप्त होता है. एनसीबी या नो क्लेम बोनस का लाभ आगे उठाया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसी को पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि से 90 दिनों के भीतर रिन्यू किया गया हो
अगर आपका टू व्हीलर इंश्योरेंस समाप्त हो गया है, तो आप ऑनलाइन भुगतान करके पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं. भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के बाद पॉलिसी शुरू हो जाएगी. समय पर पॉलिसी रिन्यू करने के लिए प्रीमियम का भुगतान न करने पर यह पॉलिसी खत्म हो जाती है. पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए 90 दिनों की ग्रेस पीरियड होती है. अगर पॉलिसी की समाप्ति की अवधि 90 दिनों से अधिक हो गई है, तो नो क्लेम बोनस (एनसीबी) जैसे लाभ नहीं मिलेंगे.
पॉलिसी की समाप्ति और पॉलिसी के रिन्यूअल के बीच समय का अंतर ब्रेक-इन पीरियड के रूप में जाना जाता है. इस अवधि के दौरान आपकी पॉलिसी ऐक्टिव नहीं रहती है. अगर आपका वाहन किसी भी समस्या का सामना करता है, तो इसे पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा. नो क्लेम बोनस (एनसीबी) बना रहता है, और अगर पॉलिसी 90 दिनों की ग्रेस पीरियड के भीतर रिन्यू नहीं की जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी अगले साइकल के लिए आपका प्रीमियम भी बढ़ा सकती है.
ब्रेक-इन के मामले में, आप अपनी ब्रेक-इन पॉलिसी को आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, और यह तुरंत ऐक्टिवेट हो जाता है. पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजी जाती है. भुगतान की तिथि से कुछ दिनों बाद पॉलिसी पूरी तरह से ऐक्टिव हो जाती है.
समाप्त हो चुकी पॉलिसी (ब्रेक-इन पीरियड के मामले में) को रिन्यू करने के दो तरीके हैंः ऑनलाइन और ऑफलाइन.
ऑनलाइन माध्यम:
ऑफलाइन माध्यम:
पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में जाकर और आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करके रिन्यू किया जा सकता है. इस मामले में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ बाइक का निरीक्षण किया जाएगा.
पॉलिसी होल्डर को एनसीबी या नो क्लेम बोनस दिया जाता है. यह एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को उसी आधार पर ट्रांसफर किया जाता है, जैसा पॉलिसी रिन्यूअल पर आप पिछली इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त करने के हकदार हैं. एनसीबी का लाभ उठाया जा सकता है, बशर्ते कि आप अपनी पिछली इंश्योरेंस कंपनी से एनसीबी पाने के हकदार हैं.
नहीं, कस्टमर को पैसा/उपयोग न किया गया प्रीमियम रिफंड करने संबंधी कोई विकल्प नहीं दिया जाता है. हालांकि, इंश्योर्ड व्यक्ति ने पॉलिसी अवधि में कोई क्लेम नहीं किया है, तो पॉलिसी रिन्यू करते समय उन्हें प्रीमियम में एनसीबी डिस्काउंट दिया जाता है.
रिन्यूअल के दौरान बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम में कई कारकों, जैसे डेप्रिसिएशन, ऐड-ऑन कवर, मॉडल, अतिरिक्त एक्सेसरीज़ आदि के कारण बदलाव होता है. इन कारकों के कारण हर साल प्रीमियम बढ़ सकता है और कम हो सकता है.
रिन्यूअल के समय नो क्लेम बोनस की गणना उन लगातार वर्षों के आधार पर की जाती है, जिसमें इंश्योर्ड व्यक्ति ने किसी भी क्लेम के लिए अप्लाई नहीं किया है. नो क्लेम बोनस डिस्काउंट प्रीमियम को अधिकतम 50% तक कम कर सकता है. इसका डिस्काउंट प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है.
टूट-फूट, दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान या प्राकृतिक आपदा ओन-डैमेज क्लेम के तहत आते हैं. इस मामले में, इंश्योर्ड व्यक्ति को तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होगा. इसके बाद सर्वेयर से स्थिति के निरीक्षण के लिए कहा जाएगा.
सर्वेयर की जांच और निरीक्षण के आधार पर, क्लेम प्रोसेस किया जा सकता है. बजाज आलियांज़ कैशलेस सर्विस में, इंश्योर्ड गैराज में बाइक ले जा सकता है और बिना किसी भुगतान किए मरम्मत करवा सकता है. कंपनी किए गए कार्य के लिए पार्टनर गैराज को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी.
आप उस इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपने क्लेम दाखिल किया है. कुछ मामलों में, एक बार दाखिल किया गया क्लेम आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में दर्ज हो जाती है और फिर स्कोर के नीचे जाने की संभावना होती है.
ऐड-ऑन कवर, कवरेज को बढ़ाने और किसी भी देयता से सुरक्षा पाने के लिए खरीदे जाते हैं, इसलिए बजाज आलियांज़ के पास टू व्हीलर इंश्योरेंस के लिए कई ऐड-ऑन उपलब्ध हैं. आपके द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ खरीदे जाने वाले ऐड-ऑन की कोई सीमा नहीं है.
बाइक इंश्योरेंस के मामले में शायद ही कभी बाद में जोड़े गए एक्सेसरीज़ के लिए दोबारा निरीक्षण किया जाता है. आमतौर पर, क्लेम प्राप्त करने के मामले में, उनके लिए देयता विशेष ऐड-ऑन कवर के तहत कवर तय की जाती है. कंपनी नॉन-इंश्योर्ड महंगे एक्सेसरीज़ के लिए क्लेम देने के लिए उत्तरदायी नहीं है.
अगर इंश्योर्ड व्यक्ति, पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम रजिस्टर नहीं करते हैं, नो क्लेम बोनस (एनसीबी) का रिवार्ड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योर्ड व्यक्ति को प्रदान किया जाता है. ओन डैमेज प्रीमियम पर एनसीबी की रेंज 20% से शुरू होती है, जो प्रत्येक क्लेम-फ्री वर्ष के साथ बढ़कर 50% तक हो जाती है.
पॉलिसी रिन्यूअल के समय आपको पिछले इंश्योरेंस प्रोवाइडर से मिलने वाले दर पर ही एनसीबी ट्रांसफर किया जाएगा. आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट प्रदान करने होंगे:
नई टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय या रिन्यूअल के समय निरीक्षण किया जाता है. निरीक्षण किए जाने के अन्य कारक हैं:
अनुरोध निरीक्षण ऑनलाइन दर्ज करने के बाद, निरीक्षण 24 से 48 घंटों के भीतर होगा, इसके बाद सर्वेयर द्वारा मालिक को ऑनलाइन सुझाव प्रदान दिए जाएंगे.
48 घंटों के भीतर, आपको वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा और अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा. समय-सीमा के भीतर टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव न करने के मामले में, आपको दोबारा पूरा प्रोसेस करना होगा.
विभिन्न पोर्टल, यूज़र को ऑनलाइन टू व्हीलर इंश्योरेंस की कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करते हैं. आपको बस इंश्योरेंस वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा और अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा. सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा.
एन्डोर्समेंट बेयरिंग बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव की सहमत का प्रमाण है,जिसमें आपको इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मालिकाना हक के ट्रांसफर, आरटीओ में बदलाव आदि के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
नॉन-प्रीमियम बेयरिंग एंडोर्समेंट एक प्रकार का एंडोर्समेंट है, जिसमें आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बदलाव या सुधार के लिए कोई भुगतान नहीं करना होता है, जैसे संपर्क जानकारी, नाम में सुधार, इंजन या चैसी नंबर में सुधार, हाइपोथिकेशन का जोड़ना आदि.
आप निम्नलिखित तरीकों से अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर देख सकते हैं:
टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी का स्टेटस देखना आजकल बहुत आसान हो गया है. इसे निम्नलिखित तरीकों से देखा जा सकता है.
दुर्घटना की स्थिति में, थर्ड पार्टी आप नहीं होते है. पहली पार्टी इंश्योर्ड व्यक्ति है, दूसरी पार्टी इंश्योरर है, और थर्ड पार्टी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति है.
टू व्हीलर इंश्योरेंस कंपनी आपकी बाइक के लिए केवल आपको कवर करेगी, जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है. अगर कोई और आपकी बाइक की सवारी कर रहा है और उसे नुकसान पहुंचाता है, तो बाइक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को सेटल नहीं करेगी.
हां, किसी अन्य व्यक्ति की बाइक पर सवारी करने के लिए टू व्हीलर इंश्योरेंस होना आवश्यक है, क्योंकि बाइक चलाते समय, अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो आप दुर्घटना के लिए क्लेम करने के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि आप बाइक के रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं. आपके नाम पर बाइक इंश्योरेंस होना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह आपको सभी फाइनेंशियल देयता से बचा सकता है.
बाइक इंश्योरेंस प्राप्त होने के बाद, आप सभी पॉलिसी लाभ का लाभ उठा सकते हैं और अगर आपके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस है तो चोरी और दुर्घटना के मामले में आसानी से क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बदलाव निम्नलिखित परिस्थितियों में किए जा सकते हैं,
इन बदलाव के लिए इंश्योरर के पास लिखित अनुरोध करना होता है. आप ब्रांच, कस्टमर सर्विस या कस्टमर सर्विस पोर्टल के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं.
कुल कंस्ट्रक्टिव लॉस को TCL भी कहा जाता है. इसका मतलब है कि नुकसान के मामले में मरम्मत की लागत, वाहन की लागत या इंश्योर्ड लिमिट से अधिक होगी.
अगर आपकी टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी गुम हो जाती है, तो आप इसे इंश्योरर से दोबारा जारी करा सकते हैं. ऑफलाइन डुप्लीकेट कॉपी पाने के लिए निम्न चरण अपनाएं.
ऑनलाइन प्रोसेस
हां, बाइक इंश्योरेंस को ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी पोर्टल या विभिन्न पोर्टल/मोबाइल ऐप में लॉग-इन करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, जहां ऑनलाइन इंश्योरेंस सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
टू व्हीलर इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं:
ये सभी डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस रिन्यूअल फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे.
अगर कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपनी टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना है, तो आपको तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना चाहिए और रिन्यूअल प्रोसेस पूरी करनी चाहिए. लॉकडाउन के दौरान पॉलिसी को ऑनलाइन रिन्यू करना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह प्रोसेस सुरक्षित रूप से ऑनलाइन, परेशानी-मुक्त और बिना लोगों से मिले पूरा हो जाएगा.
नहीं, पॉलिसी की अवधि के दौरान थर्ड-पार्टी प्रीमियम में बदलाव होने पर, कस्टमर से अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाएगा. अगली इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के समय, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव के अनुसार प्रीमियम शुल्क लिया जाएगा.
नहीं, कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के लिए प्रीमियम की गणना एक समान नहीं होती है. कमर्शियल वाहनों को अक्सर अधिक जोखिम वाले वर्ग में रखा जाता है, इसलिए प्राइवेट वाहनों के प्रीमियम की गणना की तुलना में कमर्शियल वाहनों के प्रीमियम की गणना अलग तरह से होती है और यह कमर्शियल वाहनों के लिए अधिक होती है.
ARAI का अर्थ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है. किसी भी प्रकार के ऑटोमोटिव और नॉन-ऑटोमोटिव उद्देश्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के इंजन या वाहन, इस एजेंसी द्वारा सर्टिफाइड और टेस्टेड किए जाते हैं. यह भारत की अधिकृत एजेंसी है, जो इस तरह के मामलों सहित अन्य मामलों की देख-रेख करती है.
नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम में भारत के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के सदस्यों को ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती है. उन्हें लोन पर कई इंसेंटिव और रियायतें मिलती हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं.
प्रत्येक वर्ष एनसीबी डिस्काउंट रेट के तहत टू व्हीलर के प्रीमियम पर डिस्काउंट किया जाता है. अगर किसी ने क्लेम किया है, तो यह डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा, और पॉलिसी रिन्यूअल के समय प्रीमियम के लिए, इंश्योर्ड व्यक्ति को मूल दरों का भुगतान करना होगा. हां, डिस्काउंट अप्लाई किए बिना प्रीमियम बढ़ जाएगा.
दुर्घटना के तुरंत बाद, इंश्योर्ड व्यक्ति को जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए. इंश्योर्ड व्यक्ति को हुए गंभीर चोटों के मामले में, व्यक्ति या उनके सहयोगी व्यक्ति को दुर्घटना के 24 घंटों के भीतर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी.
जहां इंश्योरेंस कंपनियों का कैशलेस रीइम्बर्समेंट के लिए समझौता होता है, ऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस के मामले में आमतौर पर ऐसे गैराज की लिस्ट आप कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं या आप कंपनी के ब्रांच ऑफिस में भी देख सकते हैं.
हां, टू व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम दाखिल करने के लिए समय-सीमा निर्धारित होती है. क्लेम रजिस्टर करने और सबमिट करने के लिए समय-सीमा 24 घंटे है. गंभीर स्थितियों में, यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मूल रूप से यह 24 घंटे है.
सर्वेयर पूरी घटना के बारे में पूछताछ करते हैं. सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन की फोटो ली जाती है, ड्राइवर लाइसेंस, आरसी कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी, एफिडेविट, अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है और FIR (अगर किया गया है) की जांच की जाती है. सर्वेयर केस रिपोर्ट बनाते हैं और बाद में क्लेम के लिए कंपनी के पास सबमिट करते हैं.
क्लेम को प्रोसेस करने के लिए, न्यूनतम राशि रु. 1000-1200 से शुरू होती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है. पॉलिसी के रिन्यूअल के समय इंश्योर्ड व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नो क्लेम बोनस डिस्काउंट मतलब क्लेम न लेने के फायदों के कारण यह होता है.
पॉलिसी अवधि में रिइम्बर्स करने वाले क्लेम की संख्या पॉलिसी अवधि पर निर्भर करती है. वार्षिक पॉलिसी में, कोई व्यक्ति 3 बार क्लेम कर सकता है. लॉन्ग-टर्म पॉलिसी में, प्रति वर्ष 3 के अनुसार कुल संख्या 9 हो जाती है. अगर क्लेम की संख्या एक वर्ष में 3 से अधिक हो जाती है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति को कोई सिक्योरिटी राशि नहीं मिलेगी.
क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में लगने वाला समय कई कारकों के कारण भिन्न होता है. अगर सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, और कोर्ट प्रोसेस में कोई देरी नहीं होती है, तो सेटलमेंट का अधिकतम समय 10-15 दिन होता है. अन्यथा, सेटलमेंट में 30-45 दिन तक का समय लग सकता है.
PA का अर्थ है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस पॉलिसी की अवधि के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में, अगर इंश्योर्ड व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे कुछ चोट लग जाती है, कोई भी स्थायी विकलांगता हो जाती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी पीए क्लेम दर्ज कर सकता है.
नहीं, आप अधिक मरम्मत शुल्क के मामले में भी अग्रिम भुगतान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन-कैशलेस रीइम्बर्समेंट के तहत आपके द्वारा मरम्मत के बिल का भुगतान करने का नियम है, जिसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट और बिल जमा करना होता है और फिर आपको क्लेम मिलता है.
हां, अगर नुकसान न्यूनतम है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं. इससे आपको नो क्लेम बोनस से छूट का लाभ मिल सकता है. पॉलिसी के रिन्यूअल के समय नो क्लेम बोनस डिस्काउंट दिया जाता है. प्रीमियम पर डिस्काउंट का लाभ, न्यूनतम क्लेम से उठाए जाने वाले लाभ की तुलना में अधिक है.
हां, अगर ग्रेस पीरियड के दौरान आपका टू व्हीलर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो आप क्लेम कर सकते हैं. ग्रेस पीरियड, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपकी पॉलिसी के लिए प्रदान की गई अवधि है, ताकि आप समाप्त होने से पहले पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकें. यह अवधि इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के आधार पर 30 दिन या 24 घंटे तक की हो सकती है.
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