इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने यह कहा है कि अब सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार और पैन/फॉर्म 60 से लिंक करना अनिवार्य है. इस आदेश के अनुसार कस्टमर के ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर ही नई पॉलिसी जारी होगी और मौजूदा कस्टमर को भी अपनी पॉलिसी से आधार और पैन लिंक करने होंगे.
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इस नए विनियम के संबंध में आपके पास सामान्य प्रश्न हो सकते हैं
इस नए नियम के बारे में आपके कुछ सबसे आम सवालों के जवाब नीचे हैं:
प्रश्न. क्या इसे लागू करने की कोई विशेष तिथि है या यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा?
उत्तर. आईआरडीएआई सर्कुलर के अनुसार यह तुरंत प्रभाव से लागू है.
प्रश्न. जैसा कि समझाया गया है, IRDAI नोटिफिकेशन के अनुसार, आधार कार्ड के बिना कोई नई पॉलिसी जारी नहीं की जा सकती है. अगर जारी करते समय मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या होगा?
उत्तर. अगर क्लाइंट पॉलिसी जारी करते समय आधार नंबर और स्थायी अकाउंट नंबर सबमिट नहीं करते हैं, तो भी नई पॉलिसी जारी की जा सकती है. हालांकि, कस्टमर को पॉलिसी जारी होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर इसे सबमिट करना होगा.
प्रश्न. मौजूदा पॉलिसी के लिए, अगर पॉलिसी जारी करते समय आधार नंबर नहीं दिया गया था (उदाहरण के लिए, अगर कोई अन्य आईडी, एड्रेस प्रूफ का उपयोग किया गया था), तो क्या इन पॉलिसी को आधार से लिंक करने की कोई समयसीमा है? अगर समय-सीमा पूरी नहीं होती है, तो पॉलिसीधारकों के लिए क्या परिणाम होगा?
उत्तर. मौजूदा पॉलिसी के लिए, कस्टमर को 31 मार्च 2018 तक अपना आधार और पैन नंबर/फॉर्म 60 सबमिट करना होगा. अगर कस्टमर इस अवधि तक इसे सबमिट नहीं करते हैं, तो सबमिट नहीं करने तक वह अकाउंट ऑपरेशनल नहीं होगा.
प्रश्न. अगर कुछ पॉलिसीधारकों ने अभी तक अपना आधार लिंक नहीं किया है, और क्लेम किया है, तो क्या उनका क्लेम अस्वीकार कर दिया जाएगा?
उत्तर. अगर पॉलिसीधारक ने अपने आधार और पैन विवरण को लिंक नहीं किया है, तो सबमिट होने तक क्लेम को होल्ड पर रखा जाएगा.
प्रश्न. अगर पॉलिसीधारक के पास आधार नहीं है, तो क्या उसकी पॉलिसी अमान्य हो जाएगी या क्लेम अस्वीकार कर दिया जाएगा?
उत्तर. नहीं, न तो पॉलिसी शून्य होगी, और न ही क्लेम अस्वीकार किए जाएंगे. केवल, क्लेम को पॉलिसीधारक द्वारा आधार और पैन/फॉर्म 60 जमा किए जाने तक होल्ड पर रखा जाएगा.
प्रश्न. मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए, क्या क्लेम के मामले में या पॉलिसी को कार्यान्वित करने की स्थिति में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्वयं प्रभावी नहीं होता है? क्योंकि पॉलिसी जारी करते समय, आधार का कोई उल्लेख नहीं था.
उत्तर. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. हालांकि, मनी लॉन्डरिंग एक्ट, 2002 के तहत बनाए गए पीएमएल नियमों के अनुसार आधार और पैन/फॉर्म 60 सबमिट करने की आवश्यकता है . पीएमएल के नियम में वैधानिक हैं और इसका पालन करना होगा.
हम आशा करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे!
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