इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने यह कहा है कि अब सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार और पैन/फॉर्म 60 से लिंक करना अनिवार्य है. इस आदेश के अनुसार कस्टमर के ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर ही नई पॉलिसी जारी होगी और मौजूदा कस्टमर को भी अपनी पॉलिसी से आधार और पैन लिंक करने होंगे.
इस नए नियम के बारे में आपके कुछ सबसे आम सवालों के जवाब नीचे हैं:
- प्रश्न. क्या इसे लागू करने की कोई विशेष तिथि है या यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा?उत्तर. आईआरडीएआई सर्कुलर के अनुसार यह तुरंत प्रभाव से लागू है.
- सवाल: आईआरडीएआई के नोटिफिकेशन के अनुसार, आधार कार्ड के बिना कोई नई पॉलिसी जारी नहीं होगी. अगर पॉलिसी जारी किए जाते समय मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या होगा? जवाब: अगर क्लाइंट पॉलिसी जारी करते समय आधार नंबर और पर्मानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं करता है, तो भी नई पॉलिसी जारी की जा सकती है. पर हां, कस्टमर को पॉलिसी जारी होने के दिनांक से छह महीने के भीतर दोनों चीज़ें सबमिट करनी होंगी.
- सवाल: मौजूदा पॉलिसी के मामले में, अगर पॉलिसी जारी करते समय आधार नंबर नहीं दिया गया था (जैसे- कोई दूसरा आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दिया था), तो क्या इन पॉलिसी को आधार से लिंक करने की कोई समय सीमा है? समय सीमा के भीतर लिंक न करने पर पॉलिसीधारकों के लिए इसका क्या परिणाम होगा? जवाब: मौजूदा पॉलिसी के मामले में, कस्टमर को 31 मार्च 2018 तक अपना आधार और पैन नंबर/फॉर्म 60 सबमिट करना होगा. अगर कस्टमर तब तक उन्हें सबमिट नहीं करता है, तो उसका अकाउंट तब तक निष्क्रिय हो जाएगा जब तक वह दोनों चीज़ें सबमिट नहीं करता है.
- सवाल: अगर कुछ पॉलिसीधारकों ने अभी तक अपना आधार लिंक नहीं किया है, और वे क्लेम करते हैं, तो क्या उनका क्लेम अस्वीकार कर दिया जाएगा? जवाब: अगर पॉलिसीधारक ने अपने आधार और पैन की जानकारी लिंक नहीं की है, तो उनका क्लेम तब तक रुका रहेगा जब तक कि वे आधार और पैन की जानकारी सबमिट नहीं करते हैं.
- सवाल: अगर किसी पॉलिसीधारक के पास आधार नहीं है, तो क्या उसकी पॉलिसी अमान्य हो जाएगी या क्लेम अस्वीकार हो जाएगा? जवाब: नहीं, न तो पॉलिसी अमान्य होगी, और न ही क्लेम अस्वीकार होंगे. हालांकि, जब तक पॉलिसीधारक आधार और पैन/फॉर्म 60 सबमिट नहीं करता है, तब तक क्लेम रुका रहेगा.
- सवाल: मौजूदा पॉलिसीधारकों के मामले में, क्या क्लेम या पॉलिसी को निष्क्रिय करने पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्वयं प्रभावी नहीं हो जाता? क्योंकि पॉलिसी जारी करते समय आधार के बारे में कुछ नहीं कहा गया था. जवाब: इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नियंत्रित करता है. हालांकि, आधार और पैन/फॉर्म 60 सबमिट करने की शर्त प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, 2002 के तहत बने पीएमएल नियमों के अनुसार है. पीएमएल नियम वैधानिक प्रभाव रखते हैं और उनका पालन अनिवार्य है.
हम आशा करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे!
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