रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर: 9152007550 (मिस्ड कॉल)

सेल्स: 1800-209-0144| सेवा: 1800-209-5858 सर्विस चैट: +91 75072 45858

अंग्रेजी

Claim Assistance
Get In Touch
Network Hospitals Explained
12 मई, 2011

नेटवर्क और नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में सारी बातें जानें

नेटवर्क हॉस्पिटल क्या हैं?

आपकी इंश्योरेंस कंपनी से टाई-अप करने वाले हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं. आपकी इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल मिल जाने पर नेटवर्क हॉस्पिटल से आपको कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस लाभ देता है. इंश्योर्ड व्यक्ति, यानी कि आप, एडमिट होने के समय बता सकते हैं अपना पॉलिसी नंबर या वह कार्ड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रदान कर सकते हैं जो हेल्थ इंश्योरर द्वारा जारी किया गया है. हॉस्पिटल आपकी ओर से ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल मांगेगा. अप्रूवल मिल जाने पर, भुगतान आपकी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए जाएंगे जो आपके द्वारा लिए गए कवर के अधीन होंगे.

नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल क्या हैं?

जिन हॉस्पिटल ने आपकी इंश्योरेंस कंपनी से टाई-अप नहीं किया है उन्हें नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल कहा जाता है. अगर आप किसी नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको बिल खुद चुकाने होंगे. हालांकि हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च को आपके इंश्योरर को अन्य डॉक्यूमेंट के साथ क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद रीइम्बर्स किया जाएगा. सत्यापन हो जाने पर, डिडक्टिबल की राशि काटने के बाद आपको खर्चों का रीइम्बर्समेंट मिल जाएगा.

नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल की बजाए नेटवर्क हॉस्पिटल क्यों चुनें?

अगर आप किसी नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो आपको हॉस्पिटल का बिल खुद चुकाना होगा, और फिर खर्च के रीइम्बर्समेंट के लिए क्लेम फॉर्म और हॉस्पिटलाइज़ेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. इंश्योरेंस कंपनी ये डॉक्यूमेंट मांगती है, जब भी आप करेंगे इंश्योरेंस क्लेम.
  1. अपनी हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले, आपकी पिछली पॉलिसी के विवरण की फोटोकॉपी (अगर लागू हो).
  2. आपके वर्तमान पॉलिसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी.
  3. डॉक्टर की पहली पर्ची.
  4. क्लेम करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर वाला क्लेम फॉर्म.
  5. हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड
  6. हॉस्पिटल का बिल, जिसमें बिल के सारे खर्चों की अलग-अलग और विस्तार से जानकारी लिखी हो.
  7. पैसों की रसीद, जिस पर रेवेन्यू स्टाम्प और हस्ताक्षर हों.
  8. सभी ओरिजिनल लैबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट. उदाहरण के लिए एक्स-रे, ई.सी.जी, यूएसजी, एमआरआई स्कैन, हीमोग्राम आदि (कृपया ध्यान दें कि आपको फिल्म या प्लेट भेजने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक जांच के लिए प्रिंटेड रिपोर्ट ही पर्याप्त है)
  9. अगर आपने कैश में दवाएं खरीदी हैं और वे हॉस्पिटल बिल में नहीं लिखी हैं, तो आपको अपने क्लेम के लिए डॉक्टर की पर्ची और केमिस्ट के बिल अटैच करने होंगे.
  10. अगर आपने डायग्नोस्टिक या रेडियोलॉजी टेस्ट के लिए कैश में भुगतान किया है और वह हॉस्पिटल बिल में नहीं लिखा है, तो आपको टेस्ट की सलाह देने वाले डॉक्टर की पर्ची, ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट और डायग्नोस्टिक सेंटर के टेस्ट के बिल अटैच करने होंगे.
  11. मोतियाबिंद के ऑपरेशन के मामले में, आपको आईओएल स्टिकर अटैच करना पड़ सकता है
इस पूरे प्रोसेस से आप परेशान और हताश हो सकते हैं. साथ ही, आपको ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी कैश की भी व्यवस्था करनी होगी. जेब से होने वाले खर्च बहुत अधिक हो सकते हैं, जो पहले से ही तनाव वाली स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना सकते हैं. नेटवर्क हॉस्पिटल के मामले में, आपको मेडिकल खर्चों के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा, ऐसा तब संभव है, जब आपके ओरिजिनल बिल और ट्रीटमेंट के सबूत नेटवर्क हॉस्पिटल के पास हों. इसलिए नेटवर्क हॉस्पिटल्स जाना बेहतर है. आपको बस अपने आस-पास नेटवर्क हॉस्पिटल खोजने के लिए, शहर का राज्य और नाम (ऊपर दिखाए गए फोटो के अनुसार) चुनना होगा. आप एक विशेष प्रकार और ग्रेड के लिए भी खोज सकते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, आपकी आवश्यकता के अनुसार. आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस आवश्यक हो गया है और नेटवर्क हॉस्पिटल्स में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं मेडिकल एमरजेंसी के महत्वपूर्ण समय में आपकी सुविधा को बढ़ाती हैं. हमारे पास कई तरह के इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं, अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें और नेटवर्क हॉस्पिटल के लाभ पाएं.   *मानक नियम व शर्तें लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल:
जिन हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है उन्हें नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल कहते हैं. अगर इंश्योर्ड व्यक्ति किसी नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाता है तो उसे बिल खुद चुकाने होंगे. हालांकि, इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के पास क्लेम फॉर्म और दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके हॉस्पिटलाइज़ेशन के खर्चों का रीइम्बर्समेंट पाया जा सकता है. सत्यापन हो जाने पर, इंश्योर्ड व्यक्ति को खर्चों का रीइम्बर्समेंट मिल जाता है.

क्या आपको इस आर्टिकल से मदद मिली? इसे रेटिंग दें

औसत रेटिंग 5 / 5 वोटों की संख्या: 18

अभी तक कोई वोट नहीं मिले! इस पोस्ट को सबसे पहली रेटिंग दें.

क्या आपको यह आर्टिकल पसंद आया?? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें!

अपने विचार शेयर करें. एक कमेंट लिखें!

कृपया अपना जवाब दें

आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी. सभी फील्ड आवश्यक हैं