हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना आपके सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट में से एक है. यह आपको गंभीर स्थितियों, जैसे मेडिकल एमरज़ेंसी में होने वाले फाइनेंशियल बोझ से राहत प्रदान करता है. पॉलिसीधारक
हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में जिसकी तलाश करते हैं, वह इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है. बहुत से इंश्योरर, जैसे बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस क्लेम की सुविधा प्रदान करते हैं. लेकिन, अगर आप नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो आप अपने इंश्योरर के साथ अपना क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में इलाज के खर्च का रीइम्बर्समेंट प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका क्लेम आपके इंश्योरर द्वारा अस्वीकार हो जाता है, तो क्या होगा?
बीमा कंपनियां हमेशा आपके क्लेम को सेटल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पॉलिसीधारक के रूप में, आपको पर्याप्त रूप से सक्रिय होना चाहिए और अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकृत होने से बचाना चाहिए.
अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकार हो जाता है, तो क्या करें?
जब आपका क्लेम आपके इंश्योरर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है. ऐसे कुछ तरीके हैं, जिनसे आप यह समझ सकते हैं कि आपका क्लेम क्यों अस्वीकार किया गया है, और क्लेम अस्वीकार होने के खिलाफ अपील करने के लिए आप कौन-कौन से अगले कदम उठा सकते हैं. एक उपाय के रूप में आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उपलब्ध शिकायत निवारण प्रोसीज़र से मदद पा सकते हैं. आमतौर पर तीन ऐसे प्रमुख कारण होते हैं, जिनके आधार पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को अस्वीकार कर सकती है:
- आपने जो इलाज कराया है, वह आपके लिए मेडिकल रूप से आवश्यक नहीं था
- क्लेम फॉर्म भरते समय आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी गलतियां हो जाती हैं
- आपके द्वारा जिन मेडिकल प्रोसीज़र का लाभ उठाया गया था, वह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है
अस्वीकृत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से कैसे निपटें?
अस्वीकृत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से डील करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं:
- जब आपका इंश्योरर आपके क्लेम के लिए अस्वीकार/इंकार करता है, तो वे नेटवर्क हॉस्पिटल को अस्वीकृति के लिए लेटर ( कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम) या रिजेक्शन लेटर (इसके मामले में रीइम्बर्समेंट क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस). क्लेम अस्वीकार करने के कारण जानने के लिए आपको संबंधित लेटर में लिखी गई प्रत्येक जानकारी देखनी चाहिए.
- एक बार जब आपको अपने क्लेम की अस्वीकृति के कारण का पता चल जाता है, तो आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड, पॉलिसी की नियमावली, मेडिकल रसीद आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए, जो अस्वीकृत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के खिलाफ अपील करने के प्रोसेस में मददगार साबित हो सकते हैं.
- इसके बारे में निर्णय के खिलाफ अपील करें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मध्यस्थ, वकील या लोकपाल के माध्यम से अस्वीकार.
- सुनिश्चित करें कि अपने इंश्योरर, डॉक्टर, इंश्योरेंस एजेंट से आपकी बातचीत केवल मेल या पोस्ट के माध्यम से ही हुई है. इससे आपको अपनी कागज़ी कार्यवाही को मेंटेन करने और क्लेम सेटल होने तक अपने केस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी.
- अपील से जुड़ी कार्यवाही के बारे में अपने इंश्योरर/इंश्योरेंस एजेंट के साथ फॉलो-अप करना न भूलें.
आप अस्वीकृत इंश्योरेंस क्लेम के खिलाफ कई बार अपील कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव है कि आप
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूज़न से जुड़ी सभी जानकारी और आपके क्लेम को अस्वीकृत करने के लिए आपके इंश्योरर द्वारा दिए गए कारण को भली-भांति समझ लें. अगर आप एक ऐसे क्लेम की अस्वीकृति के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं, जो सही फैसला है, तो आप अपने महत्वपूर्ण समय, ऊर्जा और पैसों की बर्बादी करेंगे. प्राइवेट इंश्योरर के बीच बजाज आलियांज़ के रूप में हमारा सबसे अधिक क्लेम सेटलमेंट रेशियो है. हमारी वेबसाइट पर हमारे विभिन्न हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स की विशेषताएं और लाभ के बारे में जानें.
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