रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर: 9152007550 (मिस्ड कॉल)

सेल्स: 1800-209-0144| सेवा: 1800-209-5858 सर्विस चैट: +91 75072 45858

अंग्रेजी

Claim Assistance
Get In Touch
Transfer Health Insurance to Another Company
31 मई, 2021

एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर में हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर करें?

हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते हैं और फिर बाद में यह महसूस होता है कि दूसरा विकल्प हमारे वाले विकल्प से बेहतर है. कभी-कभी, हम पॉलिसी के कवरेज और लाभों से आकर्षित होते हैं, लेकिन बाद में इंश्योरेंस प्रदाता की खराब सर्विस से असंतुष्ट हो जाते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी में अक्सर छिपी हुए शर्तें होती हैं, जिनकी वजह से क्लेम सेटलमेंट के समय आप अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हैं. चाहे जो भी हो, अगर आप अपने मौजूदा इंश्योरेंस प्लान से असंतुष्ट महसूस करते हैं, तो आईआरडीएआई (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) आपको बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को किसी अन्य इंश्योरर को ट्रांसफर करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. इसलिए अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि क्या अपने हेल्थ इंश्योरेंस को किसी अन्य कंपनी में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? तो इसका जवाब हां है और हम आपको इसके ट्रांसफर का सही तरीका बताएंगे.

किसी व्यक्ति को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर कराने के बारे में कब सोचना चाहिए?

भारत में हज़ारों हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं. इसके साथ ही अपने हेल्थ इंश्योरेंस को दूसरे इंश्योरर के पास ट्रांसफर करने के भी बहुत से कारण हो सकते हैं. आइए, हम कुछ सबसे आम कारणों पर विचार करते हैं: ● इंश्योरर की खराब सर्विस - अगर आपका मौजूदा इंश्योरर आपको खराब सर्विस प्रदान कर रहा है और आपको पॉलिसी लेते समय जैसा बताया गया था, आपको वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को ट्रांसफर कराने के बारे में सोच सकते हैं. ● धीमा क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस - अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस को ट्रांसफर कराने की आवश्यकता तब पड़ती है, जब आपके मौजूदा इंश्योरर का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस बहुत धीमा हो. ● मौजूदा प्लान में छिपी हुई शर्तें - एमरज़ेंसी के समय या अपनी पॉलिसी पर क्लेम करते समय आपको पॉलिसी की किसी छिपी हुई शर्त या ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं की जाती है. इसका कारण यह होगा कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे थे, तो आपको इसके बारे में नहीं पता था. ऐसी किसी भी समस्या से निपटने के लिए, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं. ● पॉलिसी में कीमत का अंतर - हमेशा आपका मौजूदा इंश्योरर बुरा नहीं होता है. कभी-कभी आपको नए इंश्योरर से अपने मौजूदा इंश्योरर के मुकाबले कम कीमत पर समान लाभ और कवरेज मिल जाते हैं. अपने इंश्योरेंस प्लान को ट्रांसफर कराने का यह एक कारण हो सकता है. ● ज़्यादा आकर्षक प्रॉडक्ट का विकल्प - भारत में बहुत सी कंपनियां हैं. हर कंपनी के पास खरीदारों को आकर्षित करने के लिए नए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और प्रॉडक्ट होते हैं, और अगर आपको कोई बेहतर विकल्प मिल रहा है, तो आप उस प्रॉडक्ट को पाने के लिए अपने इंश्योरर को बदल सकते हैं. ● अतिरिक्त कवर की आवश्यकता - कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है, जब आपको अपनी पॉलिसी में किसी खास कवर की आवश्यकता होती है. हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को ट्रांसफर करने का यह भी एक कारण हो सकता है.

हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए दिशानिर्देश

ऐसे कुछ दिशानिर्देश हैं, जिनके अनुसार अपने इंश्योरेंस को ट्रांसफर किया जा सकता है. नीचे उनके बारे में जानें: ● पॉलिसी और इंश्योरेंस कंपनी का प्रकार - हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को केवल उसी तरह की इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, जिस तरह की आपकी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी है. ● सूचना की अवधि - आपको अपनी मौजूदा पॉलिसी के रिन्यूअल से कम से कम 45 दिन पहले अपने मौजूदा इंश्योरेंस प्रदाता को सूचित करना होगा, अगर आप चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांसफर करना. ● नए इंश्योरर द्वारा एकनॉलेजमेंट - नए इंश्योरर को आपके अप्लाई करने के पंद्रह दिनों के भीतर आपकी पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट का जवाब देना होगा. ●अंडरराइटिंग मानदंड - पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट दर्ज करने पर पॉलिसीधारक के लिए अंडरराइटिंग मानदंडों का एक नया सेट तैयार किया जाता है और उससे शेयर किया जाता है. ● एप्लीकेशन को अस्वीकार करना - नए इंश्योरर को अगर आपकी पॉलिसी से जुड़ी किसी चीज़ पर संदेह है, तो उसके पास आपके पोर्टेबिलिटी एप्लीकेशन को अस्वीकार करने के सभी अधिकार हैं.

आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक चरण

एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर के पास हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित चरण का पालन करें:
  1. पॉलिसी की समाप्ति से 45 दिन पहले पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी के बारे में अपने मौजूदा इंश्योरर को सूचना दें.
  1. नए इंश्योरर के साथ पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करें और सभी आवश्यक फॉर्म भरें और अपने मौजूदा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें.
  1. नया इंश्योरर अगले सात दिनों के भीतर आपके डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करेगा.
  1. इंश्योरर आईआरडीएआई के पोर्टल पर पोर्टेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा.
  1. नया इंश्योरर अंडरराइटिंग मानदंडों के साथ आपके लिए एक नई पॉलिसी बनाएगा.
  1. एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और 15 दिन की अवधि के भीतर आपको एक प्रपोज़ल भेजा जाएगा.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. अगर नया इंश्योरर पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर देता है, तो क्या पुराने इंश्योरर के पास अपनी पॉलिसी को बनाए रखा जा सकता है?
हां, आप अपने पुराने इंश्योरर के पास अपनी पॉलिसी को बनाए रख सकते हैं.
  1. क्या नए इंश्योरर के पास पॉलिसी ट्रांसफर कराने पर मुझे अपनी मौजूदा पॉलिसी के लाभ नहीं मिलेंगे?
नहीं, आपकी मौजूदा पॉलिसी के सभी लाभ आपको दिए जाएंगे.

संक्षेप में

इन जानकारी से अब आपको इस बारे में अच्छी तरह से पता चला गया होगा कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर किया जाता है. अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है या आपको इस मामले से जुड़ी किसी और खास जानकारी की आवश्यकता है, तो आप उसके लिए हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं.

क्या आपको इस आर्टिकल से मदद मिली? इसे रेटिंग दें

औसत रेटिंग 5 / 5 वोटों की संख्या: 18

अभी तक कोई वोट नहीं मिले! इस पोस्ट को सबसे पहली रेटिंग दें.

क्या आपको यह आर्टिकल पसंद आया?? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें!

अपने विचार शेयर करें. एक कमेंट लिखें!

कृपया अपना जवाब दें

आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी. सभी फील्ड आवश्यक हैं