भारत में इलाज की सुविधाएं आज भी अधिकतर लोगों के लिए बहुत महंगी हैं. बीमारी होने की लगातार बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल संकट के समय फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित रहने का एक बेहद ज़रूरी उपाय बन चुका है. हेल्थ इंश्योरेंस के कई फायदे हैं, और उनमें से एक है इनकम टैक्स में छूट. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए किए गए भुगतान सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961. श्री अहलूवालिया ने स्वयं (उम्र 35 वर्ष), अपने जीवनसाथी (उम्र 35 वर्ष), अपने बच्चे (उम्र 5 वर्ष) और अपने माता-पिता (उम्र क्रमशः 65 और 67 वर्ष) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा. फाइनेंशियल वर्ष पूरा होते समय उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या वे मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के भुगतान पर टैक्स कटौती क्लेम करने के लिए आईटीआर फॉर्म भरने में उनकी मदद कर सकते हैं. वे चकरा गए; यह सेक्शन 80D क्या है? हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए टैक्स कटौती क्लेम करने की आवश्यकता क्यों है? श्री अहलूवालिया की तरह, कई दूसरे टैक्सपेयर्स को हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय सेक्शन 80D का महत्व जानना चाहिए. इससे जुड़े कई दूसरे सवाल भी हैं, और क्या फाइनेंशियल वर्ष का टैक्स रिटर्न भरते समय 80D के लिए प्रूफ ज़रूरी होता है? या, किसी एमरजेंसी के मामले में, क्या 80D के तहत मेडिकल खर्चों का क्लेम किया जा सकता है? आइए, नीचे दिए गए आर्टिकल में इसे समझते हैं.
सेक्शन 80D क्या है?
प्रत्येक व्यक्ति या जो एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) से संबंधित हैं, जिन्होंने खरीदा है
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए और उनके परिवार के लिए टैक्स क्लेम कर सकते हैं
सेक्शन 80D के तहत कटौती रु. 25,000 तक. अगर प्राथमिक पॉलिसीधारक के माता-पिता हैं, तो भारतीय इनकम टैक्स एक्ट द्वारा रु. 50,000 और अधिकतम रु. 1 लाख की कटौती शुरू की गई है
60 वर्ष की आयु वाले सीनियर सिटीज़न और उससे अधिक, और 60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए अधिकतम रु. 40,000.
क्या 80D के लिए प्रूफ आवश्यक हैं?
80D कटौतियों का लाभ लेने के लिए कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है.
सेक्शन 80डी के तहत टैक्स कटौती की अनुमति है
- खुद के लिए और परिवार के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 25,000 और माता-पिता (60 वर्ष से कम) के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 25,000, सेक्शन 80डी के तहत कटौती रु. 50,000 होगी.
- खुद के लिए और परिवार के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 25,000 और माता-पिता (60 वर्ष से अधिक) के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 50,000, सेक्शन 80डी के तहत कटौती रु. 75,000 होगी.
- खुद के लिए और परिवार (60 वर्ष से अधिक) के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 50,000 और माता-पिता (60 वर्ष से अधिक) के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 50,000, सेक्शन 80डी के तहत कटौती रु. 1,00,000 होगी.
- हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए — खुद के लिए और परिवार के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 25,000, और माता-पिता के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 25,000, सेक्शन 80डी के तहत कटौती रु. 25,000 होगी.
- अनिवासी व्यक्ति के लिए — खुद के लिए और परिवार के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 25,000, और माता-पिता के लिए चुकाया गया प्रीमियम — रु. 25,000, सेक्शन 80डी के तहत कटौती रु. 25,000 होगी.
क्या मेडिकल खर्चों को 80D के तहत क्लेम किया जा सकता है?
हां. सेक्शन 80D के तहत, इसके तहत पॉलिसीधारक को टैक्स चुकाने से पहले, अपने लिए, पत्नी/पति के लिए और आश्रित माता-पिता के लिए चुकाए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को इनकम में से कटौती के तौर पर क्लेम करके टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है. पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
मेडिकल खर्चों का क्लेम करें. साथ ही, व्यक्ति के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. एक फाइनेंशियल वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम रु. 50,000 की कटौती का क्लेम कर सकता है. कटौती का क्लेम करने के लिए, सभी मेडिकल खर्चों का भुगतान किसी भी मान्य भुगतान माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, डिजिटल चैनल आदि के ज़रिए किया जाना चाहिए, कैश से नहीं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1 क्या ऐसा कुछ है जिसे सेक्शन 80D के तहत कटौती में नहीं गिना जाता?
हां. ऐसी तीन अहम चीज़ें हैं जिन्हें सेक्शन 80D के तहत कटौती में नहीं गिना जाता
- अगर व्यक्ति ने अपने भाई-बहनों, कामकाजी बच्चों, या दादा-दादी/ नाना-नानी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है, तो वह टैक्स कटौती का लाभ नहीं ले सकता है.
- अगर पॉलिसीधारक कैश से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है, तो वह टैक्स कटौती के योग्य नहीं है.
- अगर पॉलिसीधारक के पास अपने नियोक्ता की ओर से मिलने वाला ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसका प्रीमियम टैक्स कटौती के योग्य नहीं होगा. लेकिन, अगर पॉलिसीधारक कोई अतिरिक्त कवर या टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदता है, तो वह चुकाई गई अतिरिक्त राशि पर टैक्स कटौती क्लेम कर सकता है.
2 इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के बीच क्या अंतर है?
सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, ईपीएफ आदि में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम और एसएसवाय, एससीएसएस, एनसीएस, होम लोन आदि के मूलधन के लिए किए गए भुगतान इनकम टैक्स कटौती के योग्य होते हैं. अपने लिए और आश्रित परिजनों के लिए, हेल्थ या मेडिकल के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड, चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन बैंकिंग से किए गए भुगतान सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स कटौती के योग्य होते हैं, जो भुगतान किए गए
इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए मिलते हैं.
अंतिम विचार
हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल संकट के समय फाइनेंशियल बैकअप का काम करता है और फाइनेंशियल वर्ष के दौरान इसमें इन्वेस्ट करने से व्यक्ति को सेक्शन 80D के तहत फायदे मिल सकते हैं. यह व्यक्ति को भविष्य के लिए इन्वेस्ट करने को प्रेरित करता है.
*मानक नियम व शर्तें लागू
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
कृपया अपना जवाब दें