हेल्थ एमरजेंसी अमीर और गरीबों के बीच फर्क नहीं करती है. मेडिकल एमरजेंसी किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसकी संभावनाएं अधिक होती हैं. यह आपकी रोज़ाना की आदतों और लाइफस्टाइल; आपके खाने-पीने की आदतों, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली आपकी आदतों और अन्य पर भी निर्भर करता है. इसलिए, देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है. यह प्रोग्राम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया. आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य "किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना" की प्रतिबद्धता के साथ स्थायी विकास करना है. आयुष्मान भारत योजना व्यापक आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के साथ क्षेत्र और वर्ग के आधार पर बदलाव करने का प्रयास करती है. आयुष्मान भारत योजना के दो भाग हैं -
- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
भारत सरकार ने फरवरी 2018 में मौजूदा सब-सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में बदल दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य हेल्थकेयर सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाना और उनके लिए हेल्थकेयर सुविधाओं की उपलब्धता को आसान बनाना है. इन सेंटर्स की मुख्य विशेषताओं में माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाएं, चाइल्डकेयर सुविधाओं के साथ-साथ मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं और आवश्यक दवाएं देना शामिल हैं.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएमजेएवाई, 23 सितम्बर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत योजना का दूसरा चरण है. पीएमजेएवाई पूरी दुनिया में
हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है. यह डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्री-हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च और मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों के कवरेज के लिए प्रति परिवार रु.5 लाख प्रति वर्ष का कवर प्रदान करता है, साथ ही
कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा के साथ-साथ पेपरलेस सुविधा भी पीएमजेएवाई के तहत उपलब्ध है. पीएमजेएवाई के कवरेज का लाभ 10.74 करोड़ से अधिक कम आय वाले परिवारों को मिल रहा है, जो कुल भारतीय जनसंख्या का लगभग 40% है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के तहत आने वाले पिछड़ेपन और व्यवसाय के मानदंडों के आधार पर लोग इस योजना में शामिल किए गए हैं. पहले पीएमजेएवाई को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एनएचपीएस) के नाम से जाना जाता था. इसमें 2008 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को शामिल किया गया है. इस प्रकार, इन पहले वाली योजनाओं के तहत कवर किए जाने वाले लोग पीएमजेएवाई में भी ऑटोमैटिक रूप से शामिल हैं, जो गरीबों तक इसकी पहुंच को बढ़ाती है.
आयुष्मान भारत योजना स्कीम के लाभ
- पीएमजेएवाई स्कीम हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और हॉस्पिटल से निकलने के बाद के 15 दिनों तक के खर्चों को कवर करती है, जिसमें डायग्नोस्टिक्स और दवाओं की लागत शामिल हैं.
- इसके लिए परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
- पहले दिन से ही पहले से मौजूद किसी भी बीमारियों के लिए कवरेज. नहीं प्रतीक्षा अवधि.
- डेकेयर खर्चों के लिए भी कवरेज उपलब्ध है.
- योजना के तहत नामांकित लोगों के लिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ-साथ पेपरलेस सुविधा भी उपलब्ध.
- पूरे देश में पीएमजेएवाई के तहत आने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है.
ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए पीएमजेएवाय पात्रता मानदंड
आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य दस करोड़ से अधिक परिवारों, मतलब लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के लिए अलग-अलग मानदंड हैं.
पीएमजेएवाय रूरल
ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए सबसे पहली चुनौती उनकी पहुंच को सुलभ बनाना है, जो मेडिकल हेल्थकेयर की बढ़ती लागत के साथ-साथ बढ़ती जा रही है. अक्सर यह देखा जाता है कि लोग बड़े मेडिकल बिल को चुकाने के लिए कर्ज़ के जाल में फंस जाते हैं.
पीएमजेएवाई ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित लोगों के लिए उपलब्ध है -
- 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के उस परिवार के लोग, जिसमें कोई पुरुष सदस्य न हो.
- 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के उस परिवार के लोग, जिसमें कोई वयस्क सदस्य न हो.
- ऐसे परिवार, जिनमें कोई दिव्यांग सदस्य हो या जिनमें कोई वयस्क सदस्य सक्षम न हो.
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवार.
- ऐसे भूमिहीन परिवार, जो शारीरिक श्रम से अपनी आय का एक प्रमुख हिस्सा कमाते हैं.
- अस्थायी दीवारों और छत वाले एक कमरे के घर में रहने वाले परिवार.
- मैला ढोने वाले के रूप में काम करने वाले परिवार.
- जिन परिवारों के पास कोई घर नहीं है.
- आदिम जनजातीय समूह.
- कानूनी रूप से छुड़ाए गए बंधुआ श्रमिक.
- अत्यधिक गरीब या भीख मांग कर गुज़ारा करने वाले लोग.
PMJAY अर्बन
आयुष्मान भारत योजना शहरी क्षेत्रों में रु. 5 लाख प्रति परिवार के इंश्योरेंस कवर के साथ निम्नलिखित कैटेगरी के लोगों को लाभ पहुंचाएगी -
- कूड़ा बीनने वाले लोग
- भिखारी
- घरेलू काम-काज करने वाले लोग
- सड़क पर सामान बेचने वाले, मोची या फेरीवाले या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो फुटपाथ पर अपना काम करते हैं.
- कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लंबर, मज़दूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड
- झाड़ू लगाने वाले और सफाई कर्मचारी
- ऐसे व्यक्ति, जो परिवहन संबधी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, ठेला या रिक्शा खींचने वाले लोग और कुली.
- दर्जी और हस्तशिल्प श्रमिकों सहित घर-आधारित श्रमिक, कारीगर.
- दुकानों पर काम करने वाले, छोटी उद्योगों में काम करने वाले सहायक या चपरासी, डिलीवरी बॉय और वेटर.
- धोबी या चौकीदार.
इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) में शामिल परिवारों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा.
आयुष्मान भारत योजना स्कीम के तहत नॉन-कवर क्या है?
निम्नलिखित व्यक्तियों या परिवारों को पीएमजेएवाई से बाहर रखा गया है -
- ऐसा कोई भी परिवार, जो टैक्स ब्रैकेट के भीतर आता हो और इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करता हो.
- ऐसे परिवार, जिनका एक सदस्य सरकारी कर्मचारी हो.
- ऐसे लोग, जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड गैर-कृषि उद्यमों में काम करते हों.
- परिवार का कोई भी सदस्य, जिसकी प्रति माह आय रु. 10,000 से अधिक हो.
- ऐसे परिवार, जिनके पास रु. 50,000 की क्रेडिट लिमिट वाले किसान कार्ड हों.
- ऐसे व्यक्ति, जिनके पास टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर या फोर-व्हीलर वाहन हो या मोटराइज्ड फिशिंग बोट हो.
- ऐसे घर, जिनमें रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन हो.
- ऐसे लोग, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि के साथ सिंचाई उपकरण भी हो.
- ऐसे लोग, जो पक्के मकानों में रहते हैं.
पीएमजेएवाय एनरोलमेंट प्रोसेस
आयुष्मान भारत योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी खास प्रोसेस नहीं है. पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 (एसईसीसी 2011) और आरएसबीवाई योजना के आधार पर की जाती है. इस तरह आप पीएमजेएवाई योजना के लिए अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं - पीएमजेएवाई के तहत आयुष्मान भारत के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई विशेष प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यह एसईसीसी 2011 द्वारा पहचाने गए सभी लाभार्थी और आरएसबीवाई योजना के लाभार्थी, जो इस योजना का हिस्सा पहले से ही है, के लिए लागू होती है. पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थी बनने के लिए पात्रता ऐसे चेक करें.
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- 'क्या मैं पात्र हूं' बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद, अपना मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी कैप्चा दर्ज करें और 'ओटीपी जनरेट करें' पर क्लिक करें.’
- अपने राज्य का नाम चुनकर आगे बढ़ें और अपने नाम या एचएचडी नंबर या राशन कार्ड या मोबाइल नंबर से खोजें.
इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको परिणाम प्राप्त होगा कि आपका परिवार पीएमजेएवाई योजना के तहत कवर है या नहीं. अप्लाई करने के अन्य तरीकों के रूप में और अधिक जानकारी पाने के लिए एम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर (ईएचसीपी) से संपर्क करें.
*मानक नियम व शर्तें
लागू बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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