थर्ड पार्टी रिस्क पॉलिसी, एक अनिवार्य इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार वाहन के मालिकों को जोखिम के खिलाफ कवर करती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के तहत शारीरिक चोटों के कारण थर्ड पार्टी की मृत्यु होने या थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान होने पर उसे क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है. इसमें आपके वाहन को हुआ नुकसान शामिल नहीं होता है.
1. क्या मुझे छोटी राशि के क्लेम करने चाहिए?
कभी-कभी छोटे क्लेम न करना समझदारी भरा काम होता है. अगर आपके वाहन को नुकसान पहुंचता है, तो उसके रिपेयर में आने वाले खर्च की जानकारी पाएं. अगर
व्हीकल इंश्योरेंस के तहत नो क्लेम बोनस आगामी वर्ष में उस राशि से अधिक होता है, क्लेम न करें और इसके बजाय खुद नुकसान का भुगतान करें. उदाहरण के लिए, अगर आपका वाहन 1st वर्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रु. 2000 खर्च होने का अनुमान है, तो आपको क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संबंधित वर्ष में आपके एनसीबी रु. 2251 (रु. 11257- रु. 9006) से कम है
2. मेरी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कब तक मान्य है?
आपका मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर शुरू होने की तिथि (या आपके पॉलिसी शिड्यूल के अनुसार) से 12 महीने तक मान्य होता है.
3. अगर दुर्घटना के समय मेरा वाहन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या होगा?
देनदारी वाहन के ऊपर निर्भर है. इसलिए, बाइक /
कार इंश्योरेंस उन वाहन पर भी लागू होगा, जिसे आपकी इजाज़त से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है. आमतौर पर, लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत वाहन चलाने वाले व्यक्ति को भुगतान उस स्थिति में करना होता है, जब नुकसान की राशि आपकी पॉलिसी की लिमिट से अधिक हो जाती है.
4. अगर पॉलिसी वर्ष के बीच में वाहन मालिक कार या टू व्हीलर बदलता है, तो क्या होगा?
पॉलिसी के तहत इंश्योर्ड वाहन की पॉलिसी की बची हुई अवधि को उसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य वाहन पर ट्रांसफर किया जा सकता है, जो विकल्प की तिथि से प्रो-रेटा आधार पर प्रीमियम के एडजस्टमेंट के अधीन है (अगर कोई हो). अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दें कि आप अपनी कार या टू व्हीलर को बदल रहे हैं. उनसे पूछें कि इससे आपके प्रीमियम पर क्या असर पड़ेगा. अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी पॉलिसी को अपडेट करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें.
5. मुझे अपनी कार बेचनी है. क्या ऐसे में अपनी पॉलिसी को नए मालिक को ट्रांसफर किया जा सकता है?
अगर आप अपनी कार या टू व्हीलर को किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं, तो कार /
टू व्हीलर इंश्योरेंस को खरीदार के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. खरीदार (ट्रांसफर कराने वाला) को अपने नाम पर कार ट्रांसफर होने की तिथि से 14 दिनों के भीतर और पॉलिसी की शेष अवधि के लिए एंडोर्समेंट प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा.
6. एनसीबी क्या है? किन परिस्थितियों में एनसीबी लागू होता है और इससे वाहन मालिक को कैसे लाभ मिलता है?
एनसीबी, नो क्लेम बोनस है; यह रिवॉर्ड पिछले पॉलिसी वर्ष में क्लेम नहीं करने के लिए वाहन के मालिक या पॉलिसीधारक को दिया जाता है. इसे एक निश्चित समय में जमा किया जा सकता है. अगर आपके पास एनसीबी है, तो आप ओन डैमेज प्रीमियम (पॉलिसीधारक के वाहन) पर 20-50% तक की छूट का लाभ पा सकते हैं.
7.क्लेम के मामले में एनसीबी शून्य हो जाता है
एनसीबी कस्टमर को प्रदान किया जाता है, न कि एनसीबी को नए वाहन में ट्रांसफर किया जा सकता है. एनसीबी का उपयोग 3 वर्षों (जहां मौजूदा वाहन बेचा जाता है और नया वाहन खरीदा जाता है) के भीतर उसी वर्ग के वाहन के स्थान पर (पॉलिसी की समाप्ति तिथि से 90 दिनों की वैधता) किया जा सकता है और नाम ट्रांसफर होने की स्थिति में एनसीबी रिकवरी की जा सकती है.
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