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14 नवंबर, 2024

भारत में दुर्घटना के बाद कार इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें?

भारत में कार चलाने के लिए कार इंश्योरेंस कानूनन अनिवार्य है. इस इंश्योरेंस के होने से न केवल कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन होता है, बल्कि नुकसान और दुर्घटनाओं से फाइनेंशियल सुरक्षा भी मिलती है. जब आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो दो प्रकार के प्लान हैं - थर्ड-पार्टी पॉलिसी या कंप्रीहेंसिव प्लान. थर्ड पार्टी पॉलिसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर किसी व्यक्ति, जिसे थर्ड पार्टी व्यक्ति भी कहते हैं, के साथ दुर्घटना होने या उसे नुकसान होने या चोट लगने के मामले में पैदा होने वाली कानूनी लायबिलिटी यानी देयता से सुरक्षा देती है; यही कारण है कि इसे लायबिलिटी-ओनली प्लान भी कहते हैं. हालांकि, इसमें कुछ सीमाएं हैं क्योंकि यह आपके वाहन के ओन-डैमेज को कवर नहीं करती है. उसके लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चुन सकते हैं. यह पॉलिसी दुर्घटना या नुकसान होने पर किसी भी ज़रूरी मरम्मत की लागत से आपको सुरक्षा देती है. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तीन हिस्से होते हैं - थर्ड पार्टी कवर, ओन-डैमेज कवर और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी चौतरफा प्लान बनाते हैं. * मानक नियम व शर्तें लागू

इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको किन चरणों का पालन करना होगा

इसकी मदद से कार इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस क्लेम के तहत आपकी कार के साथ-साथ थर्ड पर्सन को होने वाले नुकसान को कवर किया जा सकता है.

1. इंश्योरेंस कंपनी को सूचना

कोई दुर्घटना होने पर पहला चरण है इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना. क्लेम सबमिट करने की समयसीमा पहले से तय होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी घटनाओं के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है. ऐसा नहीं करने पर, इंश्योरेंस कंपनी आपका एप्लीकेशन अस्वीकार भी कर सकती है.

2. प्राथमिकी फाइल करें

प्राथमिकी यानी FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक कानूनी रिपोर्ट होती है जो संबंधित पुलिस थाने में दुर्घटना की सूचना के लिए फाइल की जाती है. FIR एक कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसमें चोरी, दुर्घटना, आग जैसी घटनाओं को दर्ज किया जाता है. जिन दुर्घटनाओं में थर्ड पार्टी को चोट लगी हो उनमें थर्ड पार्टी को भरपाई के भुगतान के लिए ऐसी FIR फाइल करना ज़रूरी होता है.

3. सुबूत रिकॉर्ड करें

स्मार्टफोन की मदद से आप दुर्घटना का सुबूत रिकॉर्ड करने के लिए फोटो ले सकते हैं, चाहे वह दुर्घटना आपकी कार के साथ हुई हो या थर्ड पार्टी के साथ हुई हो, क्योंकि क्लेम के लिए दुर्घटना के सुबूत इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी होता है. साथ ही, आपको उस थर्ड पार्टी के वाहन की जानकारी भी नोट करनी चाहिए, क्योंकि इस जानकारी को दर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप करेंगे इंश्योरेंस क्लेम.

4. डॉक्यूमेंट जमा करना

दुर्घटना और उसके नुकसान से संबंधित FIR फाइल करने और ज़रूरी सुबूत इकट्ठे कर लेने के बाद, आपको उन्हें अन्य डॉक्यूमेंट जैसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, कार के रजिस्ट्रेशन और PUC सर्टिफिकेट की कॉपी आदि के साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करना होगा. इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपका क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी नुकसान के आधार पर भुगतान के अनुमान के लिए आगे बढ़ेगी. ये थे आपकी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने के आसान चरण. हालांकि हर इंश्योरेंस कंपनी के अपने अलग चरण होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, पर वे कमोबेश ऊपर बताए गए चरणों जैसे ही होते हैं. दोनों प्रकारों में से, कम से कम (…थर्ड पार्टी इंश्योरेंस…) खरीदना ज़रूरी है थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस, को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से खरीद सकते हैं. इसलिए, इंश्योरेंस कवर के लाभ उठाएं और आज ही अपने लिए एक उपयुक्त इंश्योरेंस पॉलिसी लें! बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया खरीद पूरी करने से पहले सेल ब्रोशर/पॉलिसी शब्दावली को ध्यान से पढ़ें.

कार इंश्योरेंस क्लेम के प्रकार

कार इंश्योरेंस क्लेम दो प्रकार के होते हैं- कैशलेस और रीइम्बर्समेंट क्लेम.

कैशलेस क्लेम

  1. इंश्योरर आपको उनके नेटवर्क से जुड़े गैरेज में कैशलेस क्लेम की सुविधा प्रदान करते हैं
  2. अगर आप अपने वाहन को रिपेयर करवाने के लिए किसी नेटवर्क गैरेज में ले जाते हैं, तो आपको बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. आपका इंश्योरर सीधे गैरेज को फाइनल राशि का भुगतान करेगा

रीइमबर्समेंट क्लेम

  1. अगर आप अपने वाहन को किसी ऐसे गैरेज में ले जाते हैं जो आपके इंश्योरर से संबद्ध नहीं है, तो आपको यह विकल्प चुनना होगा रीइमबर्समेंट क्लेम
  2. इसके लिए, आपको खुद से रिपेयर के खर्चों का भुगतान करना होगा और बाद में अपने इंश्योरर के पास इसके लिए क्लेम फाइल करना होगा
  3. क्लेम प्रक्रिया के लिए सभी मूल रसीदों, बिल, चालान आदि को संभालकर रखना चा‍हिए. इंश्योरेंस प्रदाता जमा किए गए बिलों को सत्यापित करेगा और उसके अनुसार आपके क्लेम को प्रोसेस करेगा

एक्सीडेंटल डैमेज के लिए कार इंश्योरेंस क्लेम कैसे फाइल करें?

अप्रत्याशित दुर्घटना के बाद कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस के तहत कार एक्सीडेंटल डैमेज के लिए क्लेम फाइल करने में आपकी मदद करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड यहां दी गई है:

1. इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें

पहला चरण यह है कि दुर्घटना के बारे में जल्द से जल्द अपने इंश्योरेंस प्रदाता को सूचित करें. आप उनके टोल-फ्री नंबर या ईमेल के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं. क्लेम फॉर्म भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करें. इसके बाद, नुकसान का अनुमान लगाने के लिए अपनी कार को अधिकृत वर्कशॉप में ले जाएं. क्लेम फॉर्म इंश्योरर की वेबसाइट या उनके ऑफिस में उपलब्ध हैं.

2. वाहन निरीक्षण

इंश्योरेंस कंपनी आपके वाहन को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षक भेजेगी. सर्वेक्षक एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे आप और इंश्योरर दोनों के साथ शेयर किया जाएगा. इस रिपोर्ट के आधार पर, मरम्मत के लिए आपकी कार नेटवर्क गैरेज पर भेजी जाएगी.

3. ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करें

मरम्मत का काम पूरा होने के बाद, सर्वेक्षक को किसी अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ हस्ताक्षरित रिपेयर बिल और भुगतान रसीद प्रदान करें. क्लेम को वेरिफाई करने के लिए इन्हें इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाएगा.

4. कैशलेस क्लेम

अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपकी कार की मरम्मत इंश्योरर के नेटवर्क गैरेज में की जाएगी. इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के माध्यम से सीधे गैरेज के साथ क्लेम सेटल करेगी. रीइम्बर्समेंट क्लेम: अगर आप रीइम्बर्समेंट क्लेम का विकल्प चुनते हैं, तो आप पहले गैरेज में मरम्मत के लिए भुगतान करेंगे. इसके बाद, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार आपके अकाउंट में मरम्मत की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी. नोट: अगर आप गैरेज से अपनी कार रिलीज होने के बाद मरम्मत के बिल और बिल तुरंत सबमिट करते हैं, तो ही इंश्योरेंस कंपनी राशि की प्रतिपूर्ति करेगी. बिना देरी के सभी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना सुनिश्चित करें, क्योंकि देरी से सबमिट करने से रीइम्बर्समेंट प्रोसेस में बाधा आ सकती है.

थर्ड-पार्टी के लिए कार इंश्योरेंस एक्सीडेंटल क्लेम प्रोसेस

कार इंश्योरेंस के तहत थर्ड-पार्टी क्लेम फाइल करने की प्रोसेस अन्य प्रकार के क्लेम से अलग होती है. चरण-दर-चरण प्रक्रिया यहां दी गई है:

1. पहले अपने इंश्योरर को सूचित करें

अगर आपको क्लेम का अनुरोध करने वाले थर्ड पार्टी से कानूनी नोटिस प्राप्त होता है, तो जब तक आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित नहीं किया है, तब तक सीधे उनसे संपर्क न करें. अपने इंश्योरर से परामर्श किए बिना कोई भी फाइनेंशियल प्रतिबद्धता न करें या आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट से सहमत हों.

2. लीगल नोटिस सबमिट करें

अपने इंश्योरर को थर्ड पार्टी से प्राप्त कानूनी नोटिस की कॉपी प्रदान करें.

3. ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करें

नोटिस के साथ, आपको वाहन की आरसी बुक, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और दुर्घटना से संबंधित एफआईआर (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) की कॉपी जैसे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे.

4. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक्सीडेंट असेसमेंट

इंश्योरर सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करेगा और दुर्घटना की परिस्थितियों का आकलन करेगा. अगर इंश्योरर को सब कुछ क्रम में मिल जाता है, तो वे आपकी ओर से केस को संभालने के लिए वकील नियुक्त करेंगे.

5. नुकसान का भुगतान

अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार आपको थर्ड पार्टी को हुए नुकसान का भुगतान करना होता है, तो आपका इंश्योरर सीधे थर्ड पार्टी के साथ राशि सेटल करेगा. थर्ड पार्टी के नुकसान के लिए क्लेम राशि थर्ड पार्टी की आयु, पेशे और आय जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है.

कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

सामान्य डॉक्यूमेंट:

  1. इंश्योरेंस का प्रमाण (पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कवर नोट)
  2. इंजन नंबर और चेसिस नंबर
  3. दुर्घटना का विवरण (स्थान, तिथि, समय)
  4. कार की कि. मी. रीडिंग
  5. ठीक से भरा हुआ क्लेम फॉर्म
  6. FIR की कॉपी (थर्ड-पार्टी को हुए नुकसान, मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में)
  7. वाहन के आरसी की कॉपी
  8. ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी

क्लेम के प्रकार के अनुसार अतिरिक्त डॉक्यूमेंट:

क्लेम का प्रकार अतिरिक्त दस्तावेज
दुर्घटना के क्लेम - पुलिस पंचनामा/एफआईआर - टैक्स की रसीद - मरम्मत का अनुमान - ओरिजिनल रिपेयर इनवॉइस/भुगतान रसीद - क्लेम डिस्चार्ज कम सैटिसफैक्शन वाउचर (रेवेन्यू स्टाम्प) - वाहन निरीक्षण का पता (अगर नज़दीकी गैरेज में नहीं लिया गया है)
चोरी होने पर क्लेम - टैक्स भुगतान रसीद - पिछले इंश्योरेंस का विवरण (पॉलिसी नंबर, इंश्योरर, अवधि) - चाबी/सर्विस बुकलेट/वारंटी कार्ड के सेट - फॉर्म 28, 29, और 30 - सब्रोगेशन लेटर - क्लेम डिस्चार्ज वाउचर (रेवेन्यू स्टाम्प)
थर्ड-पार्टी क्लेम - विधिवत हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म - पुलिस एफआईआर की कॉपी - ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी - पॉलिसी की कॉपी - वाहन के आरसी की कॉपी - स्टाम्प (कंपनी रजिस्टर्ड वाहनों के लिए)

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