ट्रांसफर प्रोसेस तब शुरू होती है, जब आपने निर्माता या कंपनी द्वारा अधिकृत शोरूम से सीधे कार नहीं खरीदी हो या उन्हें नहीं बेची हो. यह तो स्पष्ट है कि जब कार ट्रांसफर किया जाता है, तो कार से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स भी नए मालिक को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कार इंश्योरेंस के ट्रांसफर पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है. ऐसा इसलिए है कि भले ही यह कार चलाने के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये सीधे तौर पर कार से जुड़ा हुआ नहीं है. कारों के सेकेंडरी सेलिंग मार्केट के पहले से कहीं अधिक बढ़ने के कारण, अब वाहनों का ट्रांसफर सिर्फ एक-दूसरे को जानने वाले पक्षों के बीच के रूप में ही सीमित नहीं रह गया है. अलग-अलग जगहों पर रहने वाले लोग आपस में वाहनों का सौदा कर रहे हैं, इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि ट्रांसफर के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए.
कार इंश्योरेंस ट्रांसफर क्या है?
ऑनलाइन या ऑफलाइन कार इंश्योरेंस ट्रांसफर की तकनीकी जानकारी के बारे में जानने से पहले, आइए जानते हैं कि कार इंश्योरेंस ट्रांसफर क्या होता है. कार की इंश्योरेंस पॉलिसी को कार बेचने वाले के नाम की जगह कार खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को कार इंश्योरेंस ट्रांसफर कहा जाता है. वाहन चलाते समय कार इंश्योरेंस पॉलिसी का होना आवश्यक है, कम से कम एक
3rd पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए. यह एक आवश्यक चीज़ है, क्योंकि इसका पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो, यह इंश्योरेंस से पुरानी पार्टी का नाम हटाकर, दूसरी नई पार्टी का नाम जोड़ने की प्रोसेस है.
क्या इस ट्रांसफर की कोई समय-सीमा होती है?
नियमों के अनुसार, वाहन के ट्रांसफर की तिथि के 14 दिनों के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से कार इंश्योरेंस को ट्रांसफर कराना अनिवार्य है. अगर वाहन के पिछले मालिक के पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो उसे ट्रांसफर की तिथि से 14 दिन बाद की अवधि तक ऐक्टिव रहना चाहिए. हालांकि, अगर पिछले मालिक के पास कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो केवल थर्ड-पार्टी लायबिलिटी वाला हिस्सा ही ट्रांसफर की तिथि से 14 दिन बाद की अवधि तक ऐक्टिव रहेगा, वह भी तब, जब पॉलिसी का ट्रांसफर अभी नहीं हुआ हो. अगर वाहन बेचने वाला व्यक्ति 14 दिनों के भीतर वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को कार इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं करता है, तो थर्ड-पार्टी लायबिलिटी 14 दिनों के बाद ऑटोमैटिक रूप से समाप्त हो जाएगी. इसके बाद, इस पॉलिसी के तहत कोई क्लेम नहीं किया जा सकता है.
अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर नहीं की जाती है, तो क्या होगा?
अगर
कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर नहीं की जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी नए खरीदार द्वारा किए गए किसी भी क्लेम को स्वीकार नहीं करेगी; ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वाहन नए खरीदार के नाम पर रजिस्टर्ड है; इसलिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके नाम पर है, और पॉलिसी पुराने वाहन मालिक के नाम पर होती है. क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही नाम से नहीं होते है, इसलिए क्लेम को अस्वीकार कर दिया जाएगा. वाहन बेचने वाले के नज़रिए से देखें, तो भी पॉलिसी को ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर वाहन से कोई दुर्घटना होती है और उसमें थर्ड-पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है, तो ऐसे में वाहन बेचने वाले की ही ज़िम्मेदारी होगी कि वह उस नुकसान का भुगतान करे. यह जानना आवश्यक है कि जब ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके साथ पॉलिसी के 'नो क्लेम बोनस' को ट्रांसफर नहीं किया जाता है. यह पुराने पॉलिसीधारक के पास ही रह जाता है. इसके अलावा, 'नो क्लेम बोनस' का सेटलमेंट केवल ओन डैमेज इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए ही किया जा सकता है. एक पॉलिसीधारक के रूप में यह जानना आवश्यक है कि
कार इंश्योरेंस के लिए क्लेम कैसे करें , ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप तुरंत क्लेम पाने में सक्षम हों.
आप इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं?
मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किए जाते हैं.
- एप्लीकेशन फॉर्म
- फॉर्म 29
- फॉर्म 30
- वाहन के मौजूदा मालिक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
- इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट
- नए मालिक के नाम वाला वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- कार इंश्योरेंस
- कार का असली इनवॉइस
- फाइनेंसर की ओर से एनओसी
- रोड टैक्स की रसीद
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या पॉलिसी अवधि के दौरान अपने इंश्योरेंस को नई कार के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है?
पॉलिसी अवधि के दौरान आप इंश्योरेंस को एक नई कार के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब ही होगा, जब आपके पॉलिसी प्रदाता द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई हो और ऐसा करने के लिए पॉलिसी और प्रीमियम में आवश्यक खास बदलाव किए गए हों.
क्या मौजूदा 'नो क्लेम बोनस' लाभ के साथ अपने इंश्योरेंस को नई कार के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है?
‘'नो क्लेम बोनस' पॉलिसी के ट्रांसफर के साथ कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और यह केवल पॉलिसी ट्रांसफर करने वाले के पास ही रहेगा. इसलिए आप पॉलिसी ट्रांसफर करने के बाद भी अपने 'नो क्लेम बोनस' का लाभ ले सकते हैं.’
“मैं कार सेलर हूं. मैं कार इंश्योरेंस ट्रांसफर क्यों करूं?" मनीष ने पूछा है
सेलर के रूप में, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कार इंश्योरेंस ट्रांसफर का लाभ उठा सकते हैं, इस तरह, पॉलिसी ट्रांसफर करने के बाद वाहन की वजह से पैदा होने वाली किसी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी के मामले में, भुगतान करने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं होगी. इसके अलावा, आप अपनी नई कार की इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने नो क्लेम बोनस का उपयोग कर सकते हैं और कम प्रीमियम का भुगतान करने का लाभ पा सकते हैं.
*मानक नियम व शर्तें लागू
*बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, खरीद पूरी करने से पहले कृपया सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी शब्दावली को ध्यान से पढ़ें.
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