आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे पता चलता है कि आपका वाहन भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है. यह ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और अपना टू-व्हीलर चलाते समय इसे साथ लेकर चलना आवश्यक है. अगर आप सोच रहे हैं कि
आरसी क्या है , तो जान लें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि आपका वाहन, आपके राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में रजिस्टर्ड है. यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट छोटी सी किताब, जैसे- आरसी बुक या फिर स्मार्ट कार्ड, जैसे- आरसी कार्ड के रूप में होता है. इस आरसी बुक या कार्ड में आपके वाहन की सारी जानकारियां होती हैं, जैसे:
- रजिस्ट्रेशन की तिथि
- चैसी नंबर
- आपके वाहन का प्रकार
- आपके वाहन का मॉडल नंबर
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- इंजन नंबर
- वाहन का रंग
- सीटिंग क्षमता
वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट
अपने वाहन को सार्वजनिक जगहों पर चलाने से पहले उसका नज़दीकी आरटीओ में रजिस्टर होना ज़रूरी है. जब टू-व्हीलर खरीदा जाता है, तो आमतौर पर ऑटोमोबाइल डीलर ही उसका रजिस्ट्रेशन करा देता है, लेकिन अगर वाहन खरीदार चाहे, तो वह खुद भी नज़दीकी आरटीओ में वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकता है. आपको अपने टू-व्हीलर को रजिस्टर कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए:
- एप्लीकेशन फॉर्म (फॉर्म 20)
- सेल्स सर्टिफिकेट (फॉर्म 21)
- सड़क योग्यता प्रमाण पत्र (फॉर्म 22)
- पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसी)
- टू-व्हीलर खरीदार का पैन कार्ड
- पते का प्रमाण
- अगर वाहन इम्पोर्ट हुआ है, तो उसका कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट
- निर्माता और डीलर के बिल
- पहचान का प्रमाण
- इंश्योरेंस कवर नोट की कॉपी
- अगर लागू हो: फॉर्म 34 जिस पर मालिक और फाइनेंसर के हस्ताक्षर होने चाहिए
- लागू टैक्स और फीस
- अस्थायी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
ध्यान रखें कि ऊपर दी गई डॉक्यूमेंट की लिस्ट एक साधारण लिस्ट है. आरटीओ के नियमों के आधार पर आपको अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं.
अगर आरसी कार्ड या बुक खो जाए, तो क्या करें?
अगर आपका आरसी खो गया है या चोरी हो गया है, तो आपको आरसी बुक की डुप्लीकेट कॉपी लेनी होगी. इसे बनवाना आसान है; आपके पास बस ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए:
- पुलिस स्टेशन की ओर से जारी आरसी कार्ड लॉस्ट चालान की कॉपी
- आपके बाइक इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की एक-एक कॉपी
- आपका पासपोर्ट-साइज़ फोटो
- एप्लीकेशन फॉर्म
- अगर आपने लोन लिया है, तो बैंक से लिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी)
- एमिशन टेस्ट पेपर की कॉपी
- आपकी आयु और पते का प्रमाण
- आपके वाहन की खरीद के पेपर
डुप्लीकेट आरसी बुक के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस:
आप ऑनलाइन Parivahan Sewa वेबसाइट पर या ऑफलाइन अपने नज़दीकी आरटीओ सेंटर में डुप्लीकेट आरसी बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए आपको इन आसान चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर चालान लें, जिसमें लिखा हो कि आपका आरसी कार्ड खो गया है.
- डुप्लीकेट आरसी बुक कॉपी के लिए निर्धारित फॉर्म 26 में अप्लाई करें. आरटीओ की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड किया जा सकता है.
- अगर आपने बाइक लोन पर ली है, तो आपको लोन देने वाले फाइनेंशियल संस्था या बैंक का एनओसी लेना होगा.
- आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा, जिसमें आपके टू-व्हीलर की सारी जानकारी हो. अपने एप्लीकेशन में यह कारण बताना न भूलें कि आपको डुप्लीकेट आरसी बुक क्यों चाहिए.
- इसके बाद भरे हुए फॉर्म-26 के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करें. बाद में, सत्यापन के लिए उसे आरटीओ ऑफिसर के पास सबमिट करें.
- सत्यापन होने पर ऑफिसर फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे.
- इसके बाद, पहचान के सत्यापन के लिए आपको असिस्टेंट आरटीओ के पास जाना होगा / ज़रूरी सर्विस फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा
- ज़रूरी फीस चुकाने के बाद, कैशियर से आपको रसीद मिलेगा.
- सुपरइंटेंडेंट के ऑफिस जाकर रसीद पर उसका हस्ताक्षर लें.
- अंत में, सुपरइंटेंडेंट से रसीद लें, जिसमें आपकी आरसी की डुप्लीकेट कॉपी मिलने की तिथि लिखी होगी.
हमें आशा है कि इस आर्टिकल में आपको आरसी बुक खोने से संबंधित अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे. ध्यान रखें कि सही डॉक्यूमेंट सबमिट करने से आपका काम हो जाएगा.
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