मोटर वाहन चलाते समय कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी साथ रखनी होती है. चाहे कार हो या बाइक, दोनों के लिए समान डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार नियामक द्वारा ये डॉक्यूमेंट निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन न करने पर भारी दंड लगता है. निश्चित ही आप जुर्माने का भुगतान नहीं करना चाहेंगे, है न? बाइक इंश्योरेंस एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जिसे टू-व्हीलर चलाते समय हमेशा साथ रखना चाहिए; चाहे आपको लोकल सुपरमार्केट जाना हो, या काम करने के लिए दैनिक यात्रा करनी हो; यह एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है. अगर आपके पास कोई कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं है, तो आपको खरीदना चाहिए कम से कम एक
थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस कवर, जो दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी के कारण होने वाली देयताओं से आपको सुरक्षित रखता है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाए. अब क्या करूं? क्या आपको फिर से एक नया इंश्योरेंस कवरेज लेना होगा? क्या आपको अपनी पॉलिसी के लाभ नहीं मिलेंगे? इसका सीधा सा जवाब है 'नहीं’. इन सवालों में से कोई भी सही नहीं है. आपको बस टू व्हीलर इंश्योरेंस की डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करना होगा. इस आर्टिकल में डुप्लीकेट टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी के लिए अप्लाई करने के चरणों की जानकारी दी गई है. अधिक जानकारी पाने के लिए आगे पढ़ें.
अपने टू-व्हीलर इंश्योरेंस की डुप्लीकेट कॉपी ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें?
आप टू-व्हीलर इंश्योरेंस की डुप्लीकेट कॉपी के लिए दो तरीके, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. अधिकांश लोगों द्वारा ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने को प्राथमिकता देने के कारण ऑनलाइन डुप्लीकेट टू-व्हीलर इंश्योरेंस प्राप्त करना आसान हो गया है. यहां जानें कि आप इसे कैसे पा सकते हैं:
चरण 1:
अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉग-इन करें. आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां ईमेल पर आपके अकाउंट की जानकारी शेयर करती हैं, लेकिन अगर ईमेल पर यह उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने पॉलिसी नंबर को दर्ज करके इसकी जानकारी पा सकते हैं.
चरण 2:
बजाज आलियांज़ बहुत से इंश्योरेंस प्लान प्रदान करता है, इसलिए वह
बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें, जिसके लिए आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए.
चरण 3:
पोर्टल में आपको पॉलिसी का विवरण दर्ज करना होगा और उसे सत्यापित करना होगा.
चरण 4:
इस विवरण को दर्ज करने के बाद, आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं. क्योंकि आपने टू-व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदा है, इसलिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं, साथ ही अपने काम के लिए सेव कर सकते हैं. कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी को ईमेल पर भेजने के साथ-साथ इसकी फिज़िकल कॉपी भेजने की सुविधा भी प्रदान करती हैं. जिन लोगों ने ऑनलाइन पॉलिसी नहीं खरीदी है, उनके लिए यह प्रोसेस थोड़ी लंबी है.
- पहला चरण ये है कि आप मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोने के बारे में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें. यह सूचना प्रदान करने से, उन्हें टू-व्हीलर इंश्योरेंस कॉपी प्राप्त करने का प्रोसेस शुरू करने में मदद मिलती है. कंपनी को यह सूचना कॉल पर या मेल के माध्यम से भी दी जा सकती है.
- इसके बाद, आपको अपने अधिकार-क्षेत्र के अनुसार सही पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर फाइल करनी होगी. एफआईआर फाइल करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट वास्तव में गुम गया है.
- अब, एफआईआर के साथ आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपने पॉलिसी नंबर और इंश्योर्ड टू-व्हीलर के विवरण सहित इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार के बारे में बताते हुए एक लिखित एप्लीकेशन देनी होगी.
- अंत में, आपको एक इन्डेम्निटी बॉन्ड भी सबमिट करना होगा, जिसके अनुसार कोई भी गलत जानकारी देने पर होने वाली परेशानी की एकमात्र ज़िम्मेदारी आपकी होगी. यह एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को सुरक्षा प्रदान करता है.
डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करने की इस सुविधा का उपयोग करके, आप दोबारा इंश्योरेंस कवर खरीदे बिना टू-व्हीलर इंश्योरेंस की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं. डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए अप्लाई करने के लिए ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने तक इंतज़ार न करें. आजकल, राज्य सड़क परिवहन कार्यालयों ने वाहन मालिकों को टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी सहित अपने वाहन के डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी दिखाने को मान्य करार दे दिया है. इसके लिए mParivahan या DigiLocker जैसे ऐप आसानी से स्टोरेज की सुविधा देते हैं.
डुप्लीकेट इंश्योरेंस कॉपी होना क्यों महत्वपूर्ण है?
आपकी टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जिसे आपको स्कूटर या बाइक की सवारी करते समय हमेशा साथ रखना चाहिए. अगर आप ट्रैफिक अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे नहीं दिखाएंगे, तो आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा, यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए. इस प्रकार, अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो देते हैं, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए कानूनी अनुपालन और फाइनेंशियल कवरेज सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने वाहन को हुए नुकसान के लिए डुप्लीकेट इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करना आवश्यक है. इसके अलावा, अगर आपको इंश्योरर के पास क्लेम करना होता है, तो आपके पास यह डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है. इसलिए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए अनुरोध करना आवश्यक है.
अपने टू-व्हीलर के पास डुप्लीकेट इंश्योरेंस कॉपी के लिए अप्लाई करते समय याद रखने योग्य बातें
- अपनी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी का अनुरोध करने में देरी न करें. बिना इस पेपर के वाहन चलाना अपराध है, इसलिए तुरंत पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त करें.
- सुनिश्चित करें कि आप अपने वाहन के डॉक्यूमेंट जैसे टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पीयूसी सर्टिफिकेट सुरक्षा के साथ. इसके अलावा, आप अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करने के लिए DigiLocker और mParvahan जैसे सरकारी एप्लीकेशन का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं. इस तरह, आपको हर समय डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी साथ रखने की आवश्यकता नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन से ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं.
मुझे अपना कार इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कहां मिल सकता है?
हर इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पॉलिसी नंबर लिखा होता है. अगर आपके पास अपनी वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी की फोटोकॉपी भी नहीं है, तो भी आप अन्य तरीकों से अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर खोज सकते हैं.
- सबसे पहले, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर लॉग-इन कर सकते हैं; जो इस मामले में होगी, बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट. अपने अकाउंट में लॉग-इन करके, आप अपना पॉलिसी नंबर जान सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में साइन-इन करके भी आप पॉलिसी नंबर जान सकते हैं.
- दूसरा तरीका यह है कि आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क करें और अपनी खोई हुई पॉलिसी का विवरण जानें.
- तीसरा तरीका यह है कि आप इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. कुछ विवरणों के सत्यापन के बाद, इंश्योरर आपको आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है.
- चौथा तरीके के रूप में, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जा सकते हैं.
- अंत में, आप Insurance Information Bureau’s (IIB) की वेबसाइट पर जा सकते हैं. IIB भारत में जारी सभी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का रिकॉर्ड बनाए रखता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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अगर मेरी ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी खो जाती है, तो क्या डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त हो सकती है?
हां, अगर आपने ओरिजिनल कार इंश्योरेंस पॉलिसी खो दी है, तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना संभव है. आपको बस अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से डुप्लीकेट कॉपी डाउनलोड करना होगा या डुप्लीकेट कॉपी जारी करने के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से अनुरोध करना होगा.
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ड्राइविंग करते समय मुझे अपनी कार में कौन से डॉक्यूमेंट रखने चाहिए?
कार चलाते समय, आपको चार आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे; इनमें से तीन आपकी कार से संबंधित हैं, और एक आपसे संबंधित है. जो ये हैंः:
- आपका ड्राइविंग लाइसेंस.
- आपकी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.
- आपकी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी.
- आपकी कार के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट.
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क्या ग्रेस पीरियड के दौरान कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया जा सकता है?
नहीं, ग्रेस पीरियड एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान आप कर सकते हैं
अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करें किसी भी रिन्यूअल लाभ को खोए बिना. इस अवधि के दौरान किए गए क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है. *
* मानक नियम व शर्तें लागू
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
Please send the duplicate soft copy of my bike insurance policy # OG-22-9906-7802-0005
Kindly download your policy soft copy by visiting at https://www.bajajallianz.com/forms/form-e-policy.html page
I renewed my policy this feb but i cannot download the pdf.
Kindly download your policy soft copy by visiting at https://www.bajajallianz.com/forms/form-e-policy.html page