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3 अगस्त, 2010

नो क्लेम बोनस (एनसीबी) के बारे में सब कुछ, जो आपको जानना चाहिए

नो क्लेम बोनस एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप कम कर सकते हैं अपना व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम. उदाहरण के तौर पर, नीचे दी गई टेबल में, निम्नलिखित परिस्थितियों में छह वर्षों में रु. 3.6 लाख की लागत वाली मारुति वैगन आर कार के लिए दिए गए प्रीमियम को दिखाया गया है:
  • परिस्थिति 1: जब कोई क्लेम नहीं किया जाता है और नो क्लेम बोनस मिलता है, शर्तों के अनुसार
  • परिस्थिति 2: जब हर साल क्लेम किया जाता है
आईडीवी परिस्थिति 1 (एनसीबी के साथ) परिस्थिति 2 (एनसीबी के बिना)
वर्ष कीमत रु. में एनसीबी % प्रीमियम एनसीबी % प्रीमियम
वर्ष 1 360000 0 11,257 0 11,257
वर्ष 2 300000 20 9,006 0 11,257
वर्ष 3 250000 25 7,036 0 9,771
वर्ष 4 220000 35 5,081 0 9,287
वर्ष 5 200000 45 3,784 0 9,068
वर्ष 6 180000 50 2,814 0 8,443
  अगर आप अपने बाइक इंश्योरेंस में एनसीबी / या कार इंश्योरेंस के एनसीबी को अपने नए वाहन पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इसे उसी तरह के नए वाहन (फोर-व्हीलर से फोर-व्हीलर, टू-व्हीलर से टू-व्हीलर) के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं. इस तरह, आप अपने नए वाहन के देय पहले प्रीमियम पर 20% से 50% के बीच (अधिकतम होने पर) कम कर सकते हैं. उदाहरण: आप रु. 7.7 लाख की लागत वाला नया होंडा सिटी खरीदते हैं. सामान्य परिस्थितियों में, पहले वर्ष के लिए अपने ओन डैमेज इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए देय राशि रु. 25,279 होगी. लेकिन, अगर आप अपने पुराने वाहन के 50% नो क्लेम बोनस (अधिकतम) को होंडा सिटी पर ट्रांसफर करते हैं, तो आपको पहले वर्ष में ओन डैमेज प्रीमियम के रूप में रु. 12,639 का भुगतान करना होगा, जिससे आपको 50% की बचत होगी.

क्या मेरा नो क्लेम बोनस ज़ब्त किया जा सकता है? अगर हां, तो क्यों?

आपके एनसीबी को केवल निम्न मामलों में ज़ब्त किया जा सकता है:
  • अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान क्लेम किया जाता है, तो आप उस वर्ष में एनसीबी का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे
  • अगर इंश्योरेंस की अवधि में 90 दिनों से अधिक समय का कोई अंतर है, यानी अगर आप अपनी मौजूदा पॉलिसी की समाप्ति तिथि से 90 दिनों के भीतर दोबारा इंश्योरेंस नहीं कराते हैं
  • अगर आप किसी वाहन के दूसरे मालिक हैं, तो आप पहले मालिक के एनसीबी का लाभ नहीं उठा पाएंगे, यानी आपको पॉलिसी वर्ष में 0% एनसीबी मिलेगा

क्या पुराने वाहन से नए वाहन पर एनसीबी ट्रांसफर किया जा सकता है?

आप एनसीबी को अपने पुराने वाहन से नए वाहन पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों वाहन एक ही वर्ग और प्रकार के हों. ट्रांसफर करने के लिए, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें:
  • अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचते हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है और आरसी बुक में हुई नई एंट्री की एक फोटोकॉपी इंश्योरेंस के उद्देश्यों के लिए अपने पास रख लें
  • एनसीबी सर्टिफिकेट प्राप्त करें. अपनी इंश्योरेंस कंपनी को डिलीवरी नोट की एक कॉपी भेजें और उससे एनसीबी सर्टिफिकेट या होल्डिंग लेटर मांगें. यह लेटर तीन वर्ष के लिए मान्य होता है
  • नया वाहन खरीदने पर एनसीबी को अपनी नई मोटर वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रांसफर करें
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अधिक जानें और सबसे बेहतर मोटर इंश्योरेंस प्लान के साथ अपने वाहन को इंश्योर करें

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