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23 मई, 2022

प्रत्येक वर्ष कितने कार इंश्योरेंस क्लेम किए जा सकते हैं?

अगर आप कार मालिक हैं, तो कार इंश्योरेंस कानूनी और फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बेहतर तरीका है. कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना कानून के अनुसार अनिवार्य है, लेकिन अगर आप पॉलिसी के लिए भुगतान कर ही रहे हैं, तो इसका पूरा लाभ क्यों न लें? इसलिए, आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का विकल्प चुनना चाहिए, जो न केवल आपको थर्ड पार्टी की कानूनी लायबिलिटी से सुरक्षित रखता है, बल्कि आपकी कार को होने वाले नुकसान से भी सुरक्षा प्रदान करता है. दूसरी ओर, थर्ड-पार्टी प्लान न्यूनतम आवश्यक इंश्योरेंस कवर है, लेकिन इसमें कम कवरेज प्रदान किया जाता है. आप अपने फोर व्हीलर इंश्योरेंस प्लान का उपयोग, नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कर सकते हैं. इंश्योरर को सूचना देने और किसी भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के प्रोसेस को ही क्लेम कहा जाता है. तो एक पॉलिसीधारक के रूप में, आप सोचते होंगे कि आप कितनी बार क्लेम कर सकते हैं? अधिक जानकारी पाने के लिए आगे पढ़ें.

प्रत्येक वर्ष कितने कार इंश्योरेंस क्लेम किए जा सकते हैं?

आप कितनी बार इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, इसको लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) की ओर से कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है. इसलिए, आप अपने इंश्योरर के पास कई क्लेम फाइल कर सकते हैं और अगर वो क्लेम मान्य होंगे, तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा. लेकिन, आपको बार-बार इंश्योरेंस क्लेम नहीं करने का सुझाव दिया जाता है, खास तौर पर मामूली रिपेयरिंग के मामले में. ऐसा करने पर आपका नो-क्लेम बोनस प्रभावित होता है. एनसीबी या नो क्लेम बोनस एक अतिरिक्त लाभ है, जो आपके प्रीमियम को कम करने में मदद करता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप बंपर को हुए नुकसान की मामूली रिपेयरिंग या टूटे हुए मिरर के लिए क्लेम करते हैं, तो ये सही फैसला नहीं है. केवल बड़ी राशि के नुकसान के लिए क्लेम करना ही उचित है.

कई कार इंश्योरेंस क्लेम करने से क्या प्रभाव पड़ता है?

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार क्लेम फाइल किए जा सकते हैं. लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्लेम कब फाइल करना है. यहां पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिनसे आप समझ सकते हैं कि अक्सर क्लेम करने का प्रभाव क्या हो सकता है:

·       एनसीबी लाभ का नुकसान

पॉलिसी की अवधि के दौरान क्लेम न करने पर इंश्योरेंस कंपनी जो लाभ प्रदान करती है, वह एनसीबी या नो क्लेम बोनस कहलाता है. यह बोनस रिन्यूअल प्रीमियम राशि पर छूट के रूप में प्रदान किया जाता है. प्रीमियम राशि में छूट का प्रतिशत, पहली बिना क्लेम वाली अवधि के लिए ओन-डैमेज प्रीमियम के 20% से शुरू होता है और प्रत्येक बिना क्लेम वाली पॉलिसी अवधि के हिसाब से 5वें वर्ष के अंत तक यह 50%th तक पहुंच जाता है. इसलिए, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं, तो रिन्यूअल लाभ की यह राशि शून्य हो जाती है. अधिक जानकारी के लिए कृपया आईआरडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

·       प्रीमियम राशि का रीस्टोरेशन

अक्सर इंश्योरेंस क्लेम करने का एक और नुकसान ये है कि रीस्टोरेशन के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्रीमियम की मूल राशि चुकानी पड़ती है. क्योंकि एनसीबी के शून्य होने पर रीस्टोरेशन के परिणामस्वरूप प्रीमियम का भुगतान मूल राशि के हिसाब से करना पड़ता है. इस कारण आपको अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.

·       ज़ीरो-डेप्रिसिएशन कवर के मामले में लिमिट

अगर आपने स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्लान के साथ ज़ीरो-डेप्रिसिएशन ऐड-ऑन ले रखा है, तो आपकी पॉलिसी पार्ट्स के रिप्लेसमेंट के साथ-साथ उनके डेप्रीसिएशन के लिए भी कवरेज प्रदान करती है. क्योंकि ये ऐड-ऑन स्टैंडर्ड पॉलिसी कवर से अलग लिए जाते हैं, इसलिए उनकी शर्तें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा परिभाषित होती हैं. इसलिए, इन शर्तों के तहत एक लिमिट हो सकती है, जिसके अनुसार तय किया जाएगा कि इंश्योरेंस क्लेम के तहत डेप्रीसिएशन कवर की राशि कितनी बार प्रदान की जा सकती है.

·       बजट से बाहर का खर्च: डिडक्टिबल

जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो डिडक्टिबल वह राशि है जिसका भुगतान आपको अपनी जेब से करना पड़ता है. डिडक्टिबल दो प्रकार के होते हैं - अनिवार्य और स्वैच्छिक. अनिवार्य डिडक्टिबल आईआरडीएआई द्वारा तय किए जाते हैं और स्वैच्छिक डिडक्टिबल आपकी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार तय किए जाते हैं. जिनका भुगतान आपको क्लेम करते समय करना होता है.

ऐसे परिस्थितियां, जिनमें आपको कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल नहीं करना चाहिए

कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, जिनमें क्लेम फाइल करना दुविधापूर्ण हो सकता है. यहां 2 ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें क्लेम फाइल न करना सबसे अच्छा विकल्प होगा. परिदृश्य #1: रिपेयरिंग में आने वाला खर्च डिडक्टिबल की राशि से कम हो परिदृश्य #2: प्राप्त होने वाले नो क्लेम बोनस (एनसीबी) की राशि रिपेयरिंग में आने वाले खर्च से अधिक है. आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कई क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उपरोक्त कारणों से बार-बार क्लेम न करना एक समझदारी भरा फैसला है.   बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, खरीद पूरी करने से पहले कृपया सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी शब्दावली को ध्यान से पढ़ें.    

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