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1 अप्रैल, 2021

भारत में बाइक से दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ऐसे में यहां पर सभी के लिए वाहन चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसकी वजह लोगों की संख्या नहीं है, बल्कि सड़कों पर बहुत सारे वाहनों का होना है. 2019 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 4,37,396 थी, जिसमें 1,54,732 लोगों की मृत्यु हुई थी. ये आंकड़े डराने वाले हैं और इशारा करते हैं कि आपको या आपके वाहन को कोई नुकसान पहुंचने पर आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए, अगर आप नई बाइक खरीदते हैं, तो उसके साथ बाइक इंश्योरेंस खरीदना सबसे बेहतर है. यह न केवल लाभदायक है, बल्कि इसके अनुसार भी अनिवार्य है मोटर वाहन अधिनियम कम से कम एक 3rd पार्टी टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइक इंश्योरेंस किस तरह काम करता है और बाइक दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें, तो आगे पढ़ें!  

भारत में बाइक से दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

बदकिस्मती से अगर आपके साथ सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो घबराएं नहीं. यह बात ध्यान रखें कि आपकी पॉलिसी फाइनेंशियल रूप से आपकी मदद करेगी. इसके लिए बस आपको सही चरणों का पालन करते हुए क्लेम फाइल करना है. इससे पहले हम बाइक दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस क्लेम करने की जानकारी पाएं, आइए, इससे पहले विस्तार से ये समझ लेते हैं कि बाइक इंश्योरेंस क्लेम कितने प्रकार के होते हैं.  

बाइक इंश्योरेंस क्लेम के प्रकार

बुनियादी रूप से, बाइक इंश्योरेंस के क्लेम दो तरह के होते हैं:  
  • कैशलेस क्लेम: अनिल की बाइक को दुर्घटना में नुकसान पहुंचता है. वह अपनी बाइक को रिपेयर कराना चाहता है, लेकिन उसे किसी प्रोफेशनल रिपेयर शॉप के बारे में नहीं पता है. इसलिए, वह अपने इंश्योरर से संपर्क करता है, जिनका कई बाइक रिपेयर शॉप के साथ टाई-अप है. अनिल को केवल एक छोटी सी अनिवार्य डिडक्टिबल राशि का भुगतान करना पड़ता है और वह अपनी बाइक रिपेयर करा लेता है; रिपेयर में आने वाले बाकी खर्च का भुगतान इंश्योरर द्वारा सीधे रिपेयर शॉप को किया जाता है.
  ऐसी परिस्थिति, जिसमें इंश्योर्ड व्यक्ति को पूरा भुगतान रिपेयर शॉप को करने की ज़रूरत नहीं होती, वह कैशलेस क्लेम के नाम से जाना जाता है.  
  • रीइम्बर्समेंट क्लेम: अनिल का दोस्त कपिल रिपेयर शॉप के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने अनिल को उस दुकान पर अपनी बाइक की रिपेयरिंग कराने का सुझाव दिया. अनिल अपनी बाइक को वहां ले गए और अपनी बाइक की रिपेयरिंग वहां से कराई और अपनी जेब से रिपेयर में आने वाले खर्च का भुगतान करके रिपेयर शॉप से बिल प्राप्त कर लिए. इसके बाद, उन्होंने आवश्यक डॉक्यूमेंट और रिपेयर शॉप के बिल के साथ क्लेम फाइल किया और इंश्योरेंस कंपनी से अनिल को राशि का रिइम्बर्समेंट मिल गया.
  अपनी जेब से भुगतान करने के बाद रीइम्बर्समेंट क्लेम करने का यह तरीका रीइम्बर्समेंट क्लेम के नाम से जाना जाता है. इसमें, इंश्योरर आपको कवरेज की लिमिट से अधिक भुगतान नहीं करता है.  

बाइक दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस

 
  1. थर्ड-पार्टी क्लेम
 
  • अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और आप दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं, तो इंश्योरर और पुलिस को इसके बारे में सूचना दें.
  • अगर दुर्घटना में आपको नुकसान पहुंचा है, तो दूसरे पक्ष की सभी जानकारी लें और थर्ड पार्टी क्लेम फाइल करें.
  • क्लेम रजिस्टर होने के बाद, इसे यहां भेज दिया जाएगा मोटर इंश्योरेंस क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट.
  • आगे किए जाने वाले इंस्पेक्शन के आधार पर, ट्रिब्यूनल कोर्ट भुगतान करने वाली राशि को तय करेगा.
 
  1. कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस
 
  • अगर बाइक को दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में नुकसान पहुंचता है, तो इसके बारे में पहले इंश्योरर को बताएं.
  • अगर यह नुकसान दुर्घटना की वजह से हुआ है, तो एफआईआर भी फाइल करें.
  • इंश्योरर को सूचना देने के बाद, नुकसान का इंस्पेक्शन करने के लिए सर्वेयर को भेजा जाएगा.
  • इसके बाद; इंश्योरर बाइक की रिपेयर का काम शुरू कर देगा. अगर आप अपनी मर्ज़ी की जगह पर रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब से रिपेयर के खर्च का भुगतान करना होगा, जिसे बाद में रिइम्बर्स कर दिया जाएगा. अगर आप इंश्योरर के नेटवर्क में शामिल रिपेयर शॉप से रिपेयर कराते हैं, तो आपको अपनी तरफ से कोई भुगतान नहीं करना होगा.
 

इंश्योरेंस क्लेम के लिए कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगते हैं?

दुर्घटना होने पर क्लेम पाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स यहां दिए गए हैं. यह सुविधा तब उपयोगी होगी, जब आपके पास है बाइक इंश्योरेंस:  
  • क्लेम फॉर्म
  • रजिस्ट्रेशन
  • टैक्स भुगतान रसीद
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • एफआईआर की कॉपी
  • इंश्योरेंस संबंधी कागजात
  • रिपेयरिंग का बिल
  नोट: आईडीवी की राशि पाने में लगभग 3-4 महीने लग सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें. हम अपना वादा पूरा करेंगे!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. क्लेम कब अस्वीकार किया जा सकता है?
इंश्योरेंस क्लेम को कई परिस्थितियों में अस्वीकार किया जा सकता है, जैसे:  
  • अगर इंश्योरर को पता चलता है कि उसे दी गई जानकारी गलत है.
  • अगर बाइक राइडर के नशे में होने के कारण दुर्घटना हुई थी.
  • अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है.
  • अगर आपने तय समय-सीमा के भीतर घटना की सूचना नहीं दी है.
  • अगर रिपेयर में आने वाला खर्च बाइक की डेप्रिसिएशन कीमत से अधिक है.
 
  1. क्या चोट लगने पर क्लेम के लिए मेडिकल रसीदों की ज़रूरत है?
हां, अगर दुर्घटना में, आपको चोट लगती है, तो आपको क्लेम पाने के लिए मेडिकल रसीदों की ज़रूरत होगी.

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