नई कार या बाइक खरीदते समय इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है. बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आवश्यक नहीं है. लेकिन, मोटर वाहन कानून 1988 के अनुसार, आपके वाहन का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. अब चाहे आप
बाइक इंश्योरेंस खरीदें या कार इंश्योरेंस, आप इसके लिए दो विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं. आप थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं या कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं. जब आप इनमें से कोई सी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो आपको इंश्योरर द्वारा एक यूनीक पॉलिसी नंबर दिया जाता है. आप में से कुछ को पता होगा कि पॉलिसी नंबर क्या है, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे, जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे. इस सेक्शन में पॉलिसी और उसके नंबर से जुड़े हर पहलू के बारे में जानकारी मिलेगी. सबसे पहले, आइए आपको पॉलिसी कितनी तरह की होती है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताते हैं.
इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर क्या होता है?
पॉलिसी नंबर एक यूनीक नंबर (आमतौर पर 8-10 अंक) होता है, जो नया वाहन खरीदने पर आपको प्राप्त होता है. पॉलिसी की वैधता समाप्त होने तक यह नंबर एक ही रहता है. यह केवल
बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल पर बदलता है या तब बदलता है, जब आप किसी अन्य इंश्योरर से नई पॉलिसी खरीदते हैं.
वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार कौन-कौन से हैं?
जैसा कि उपर बताया गया है, कार या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती हैं:
कम्प्रीहेंसिव
कम्प्रीहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी एक बंडल्ड पैकेज है, जिसमें
पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, थर्ड पार्टी कवर और चोरी, प्राकृतिक आपदा, आग आदि के माध्यम से होने वाले नुकसान के लिए कवर शामिल है. अगर किसी दुर्घटना में आपसे किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो, तो यह पॉलिसी उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करती है. इसके अलावा, दुर्घटना में स्थायी विकलांगता या मृत्यु के मामले में पॉलिसीधारक को 15 लाख का फाइनेंशियल कवर भी मिलता है.
थर्ड पार्टी
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टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी की तरह की ही पॉलिसी है. यह पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी को हुए नुकसान और चोटों को ही कवर करती है. इसमें आपको अपने वाहन को होने वाले नुकसान के लिए कोई कवर नहीं मिलता है; लेकिन, आपको थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान का भुगतान अपनी जेब से नहीं करना होगा.
आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर की ज़रूरत कब होती है?
इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने की प्रोसेस के दौरान, आपको अपना पॉलिसी नंबर देना होता है. आपके पॉलिसी नंबर के लिए 8 से 10 अंकों की एक विशेष पहचान निर्दिष्ट होती है, जिसके ज़रिए इंश्योरेंस कंपनी खासतौर से आपकी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी को एक्सेस कर पाती है और आपके क्लेम को सटीक और सुविधाजनक तरीके से प्रोसेस कर पाती है. इसकी ज़रूरत तब होती है, जब आपको क्लेम फाइल करना हो, कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से बात करनी हो और इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना हो. इसलिए, इंश्योरेंस से संबंधित किसी भी मामले के लिए, आपके पास पॉलिसी नंबर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए.
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अपना इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कैसे खोजें?
अगर आपको अपना पॉलिसी नंबर खोजने में मुश्किल हो रही है, तो इन आसान तरीकों से तुरंत अपना पॉलिसी नंबर खोजें!
1 IIB (Insurance Information Bureau) वेबसाइट का उपयोग करें
IIB एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे
आईआरडीएआई (Insurance Regulatory and Development Authority of India) द्वारा 2009 में शुरू किया गया है. जिसका मुख्य उद्देश्य वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ऑनलाइन, तेज़ी से एक्सेस उपलब्ध कराना है. अगर आपकी पॉलिसी की फिज़िकल कॉपी किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई है, तो आप आईआईबी की इस
वेबसाइट पर जा सकते हैं और पॉलिसी नंबर पा सकते हैं. इसके लिए आपको बस आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है, जैसे वाहन मालिक का नाम, एड्रेस, ईमेल आदि.
2. अपने लोकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर से संपर्क करें
अगर आपके इंश्योरर का आस-पास में ऑफिस है, तो आप वहां जा सकते हैं. बस उन्हें ऊपर वाले बिंदु में बताई गई बेसिक जानकारी देनी होगी और जिसके बाद एजेंट आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बता देगा.
3. इंश्योरर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप
अगर आपने अपनी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है, तो आपके लिए इसका नंबर पाना बहुत आसान है. आपको बस इंश्योरर की वेबसाइट पर लॉग-इन करना है और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर आदि दर्ज करना है और बस हो गया! आपको आपका पॉलिसी नंबर पता लग जाएगा.
4 कस्टमर केयर
लगभग सभी इंश्योरेंस फर्म के पास उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम होती हैं. इसलिए, चाहे आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी हो या ऑफलाइन, आप अपने पॉलिसी नंबर के बारे में जानने के लिए उन्हें कामकाजी घंटों के बीच कॉल कर सकते हैं. आपको उन्हें भी वही जानकारी देनी होगी, जो ऊपर के बिंदुओं में बताई गई हैं.
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पॉलिसी नंबर का क्या महत्व है?
पॉलिसी नंबर बहुत सी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है. पॉलिसी नंबर होने पर आप ये सब कर सकते हैं:
1. Get duplicate policy documents
अगर आपने अपने ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो दिए हैं और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो आपको पॉलिसी नंबर, जारी करने की तिथि, पॉलिसीधारक का नाम आदि जैसी जानकारी की आवश्यकता होगी.
2. Avoid hefty charges
अगर पुलिस आपको सड़क पर चेकिंग के लिए रोकती है, तो आपको वाहन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. अगर आपके पास अपने इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर या उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार लगभग रु. 2000 है.
3. अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करें
जब आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना हो, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको अपना पिछला पॉलिसी नंबर प्रदान करना होगा. इसलिए, इसे याद रखना या अपने फोन रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है.
4. Get Insurance claim
अगर आपके साथ दुर्घटना हो जाती है और आपको नुकसान और चोटों का सामना करना पड़ता है, तो आप क्षतिपूर्ति के लिए इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं. इसके लिए, आपको अन्य आवश्यक विवरण के साथ पॉलिसी नंबर की भी आवश्यकता होगी. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए, आपको पुलिस में एक एफआईआर फाइल करनी होगा, जहां आपका पॉलिसी नंबर पूछा जाएगा. आपको वाहन का पॉलिसी नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को कहीं पर सुरक्षित रखना आवश्यक है. अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचता है, तो आप उस सुरक्षित रखी गई जानकारी का उपयोग करके अपने सभी विवरण को तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं. आपको अब पॉलिसी नंबर और उसके महत्व के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी.
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टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर चेक करने के तरीके
टू-व्हीलर इंश्योरेंस नंबर चेक करने के कई तरीके हैं:
1. Using the IIB Website
IRDAI द्वारा लॉन्च किए गए इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (आईआईबी) के ज़रिए, वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑनलाइन एक्सेस मिल सकता है. अपना पॉलिसी नंबर खोजने के लिए मालिक का नाम, पता और ईमेल जैसे विवरण दर्ज करें.
2. Visit Nearest Branch
विजिट करें
बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लोकल ऑफिस, आगर आपको बुनियादी जानकारी प्राप्त करनी हो. एजेंट आपको अपना पॉलिसी नंबर प्राप्त करवाने में मदद कर सकते हैं.
3. Website or Mobile App
अगर आपने पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है, तो पॉलिसी नंबर प्राप्त करने के लिए अपने वाहन रजिस्ट्रेशन और फोन नंबर के माध्यम से, वेबसाइट या ऐप पर लॉग-इन करें.
4 कस्टमर केयर
अपना पॉलिसी नंबर प्राप्त करने के लिए, कामकाज के घंटों के दौरान आवश्यक विवरण के साथ कंपनी की कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क करें.
संक्षेप में
The insurance policy number is a crucial identifier for vehicle owners, ensuring seamless policy management, claims processing, and compliance with legal requirements. Whether retrieving it through online portals, insurer branches, or customer support, having quick access to this number is essential. Always keep a record of your policy details to avoid inconvenience in emergencies or legal situations.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं इंश्योरेंस की कॉपी कैसे डाउनलोड करूं?
इसका प्रोसेस आसान है. बस अपने इंश्योरर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का प्रकार और अन्य विवरण दर्ज करें और अपनी पॉलिसी की कॉपी डाउनलोड करें.
मुझे अपनी पुराने इंश्योरेंस की जानकारी कैसे मिल सकती है?
अगर किसी भी समय आपको अपनी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसे में मोटर वाहन विभाग या एजेंसी से संपर्क करना सबसे अच्छा है. उनके पास लाइसेंस वाले ड्राइवरों का रिकॉर्ड होता है. आप अपनी पुरानी पॉलिसी के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
वाहन नंबर से इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खोजें?
आप कई तरीकों से वाहन नंबर के ज़रिए इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ सकते हैं. इनमें शामिल हैं:
- Parivahan Sewa या VAHAN की वेबसाइट पर जाकर.
- VAHAN ऐप का उपयोग करके.
- इंश्योरेंस कंपनी से सीधे संपर्क करके.
इंश्योरेंस की कॉपी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
इंश्योरेंस की कॉपी ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- अपने वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़रनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
- अपनी पॉलिसी का विवरण देखें और आपको जिस पॉलिसी का विवरण देखना है वह चुनें.
- अपनी पॉलिसी की पीडीएफ कॉपी प्राप्त करने के लिए, 'पॉलिसी डाउनलोड करें' या इसी तरह के दूसरे विकल्प पर क्लिक करें.
पॉलिसी नंबर के बिना इंश्योरेंस की कॉपी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
अगर आपके पास अपना पॉलिसी नंबर नहीं है, तो आप अपने वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके भी अपने इंश्योरेंस का विवरण प्राप्त कर सकते हैं. आप VAHAN पोर्टल के माध्यम से या सीधे बजाज आलियांज़ से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं.
खोए हुए वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खोजें?
खोई हुई वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी खोजने के लिए, आप:
- बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें और अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए, जितनी संभव हो सके उतनी जानकारी प्रदान करें.
- खो गई पॉलिसी के बारे में अखबार में घोषणा करवाएं और इस घोषणा को बजाज आलियांज़ के साथ शेयर करें.
- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर खो गई पॉलिसी की घोषणा करें.
पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है?
पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर हर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए निर्दिष्ट होने वाली एक विशेष पहचान संख्या होती है. इसके ज़रिए हर पॉलिसी को ट्रैक और मैनेज किया जाता है और यह पॉलिसी विवरण एक्सेस करने और क्लेम करने के लिए ज़रूरी होता है.
*मानक नियम व शर्तें लागू
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.
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