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How To Transfer Bike Insurance To New Owner
3 सितंबर, 2024

बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करें: सेकेंड हैंड वाहन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट और ट्रांसफर के चरण

टू व्हीलर भारत में आने-जाने का सबसे आम साधन है, खासतौर पर तब, जब आपको ज़्यादा ट्रैफिक वाले समय पर कहीं जाना हो. टू व्हीलर में स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकल आते हैं. भारत की सड़कों पर रोज़ाना बड़ी संख्या में टू व्हीलर चलते हैं. भारत के लोग अपनी बदलती ज़रूरतों और टू व्हीलर इंडस्ट्री में बदलते ट्रेंड के आधार पर टू व्हीलर खरीदते और बेचते हैं. अधिकांश लोग नया टू व्हीलर खरीदते हैं, लेकिन बहुत से लोग सेकेंड हैंड वाहन भी खरीदते हैं. नई बाइक खरीदते समय आपको खरीदना होता है बाइक इंश्योरेन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना होता है. सेकेंड हैंड बाइक खरीदने पर या अपनी पुरानी बाइक बेचने पर, आपको मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को नए वाहन मालिक के नाम पर ट्रांसफर कराना होता है.

सेलर के लिए बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना क्यों लाभदायक है?

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना सेलर के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी बाइक के बाकी इंश्योरेंस कवरेज को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है. यह खासतौर पर उन सेलर के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जिनके पॉलिसी कवरेज का बड़ा हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि इससे वाहन के नए मालिक को नई पॉलिसी खरीदने या अतिरिक्त कवरेज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है. इसके अलावा, इंश्योरेंस कवरेज ट्रांसफर करने से सेलर यह सुनिश्चित कर सकता है कि दुर्घटना या चोरी होने के मामले में नया मालिक सुरक्षित रहे. सेलर के लिए बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर का मुख्य लाभ यह है कि यह उनकी बाइक की कीमत को बढ़ा सकता है. अगर कोई संभावित खरीदार जानता है कि बाइक में इंश्योरेंस कवरेज बाकी है, तो उसके बाइक खरीदने की संभावना अधिक होती है. क्योंकि अगर वो उपरोक्त बाइक खरीदता है, तो उसे नई पॉलिसी खरीदने या अतिरिक्त कवरेज के लिए भुगतान करने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यह खरीदारों को बाइक खरीदने के लिए आकर्षित कर सकता है और इससे सेलर, अपनी बाइक की अधिक कीमत भी पा सकता है. यह नए मालिक को सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करके, सेलर के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है.

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या हैं?

टू व्हीलर इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये हैं:
  1. आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
  2. गाड़ी की जानकारी
  3. ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी
  4. ओनरशिप ट्रांसफर की तिथि
  5. पिछले मालिक का नाम
  6. ओरिजिनल पॉलिसी के लिए चुकाए गए प्रीमियम की जानकारी
  7. पिछले पॉलिसीधारक से लिया गया एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट)
  8. खरीदार और विक्रेता की व्यक्तिगत जानकारी:
  9. पैन या आधार कार्ड
  10. ड्राइविंग लाइसेंस
  11. संपर्क विवरण
यह ट्रांसफर प्रोसेस आपको नो-क्लेम बोनस बनाए रखने की सुविधा देता है, जिसे आप बाइक इंश्योरेंस प्लान को नए मालिक को ट्रांसफर करते समय खो सकते थे. बाद में, आप अपने द्वारा खरीदी गई नई पॉलिसी में इस बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं.

आसान सेकेंड-हैंड/यूज़्ड वाहन इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए इन बातों पर विचार करें

टू-व्हीलर बेचते समय, इंश्योरेंस पॉलिसी नए मालिक को ट्रांसफर करना अनिवार्य है. आसान बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस सुनिश्चित करने की तुरंत जानकारी के लिए गाइड यहां दी गई है:

घटनाक्रम:

भारत में, ओनरशिप ट्रांसफर के 14 दिनों के भीतर बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना अनिवार्य है. प्रोसेस में देरी से जटिलताएं हो सकती हैं और संभवतः नए मालिक को उचित कवरेज के बिना रहना पड़ सकता है.

पॉलिसी का प्रकार:

स्वामित्व ट्रांसफर के दौरान पॉलिसी का केवल थर्ड-पार्टी लायबिलिटी वाला हिस्सा ही ऑटोमैटिक रूप से ट्रांसफर होता है. अगर चाहें, तो नए मालिक को अतिरिक्त कवरेज (ओन डैमेज) खरीदना होगा.

आवश्यक डॉक्यूमेंट:

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बिक्री का प्रमाण और खरीदार और विक्रेता दोनों के केवाईसी डॉक्यूमेंट (पैन कार्ड/आधार कार्ड) जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट एकत्र करें.

टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करने के क्या चरण हैं?

टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करने के लिए, खरीदार को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
  1. टू व्हीलर खरीदने के 14 दिनों के भीतर इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें.
  2. ऐसा टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान चुनें, जो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हो.
  3. प्रपोज़ल फॉर्म भरें और ओनरशिप (स्वामित्व) के ट्रांसफर की पूरी जानकारी दें.
  4. ऊपर बताए गए सारे डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करें.
  5. आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 29/30/सेल डीड भी सबमिट करें.
  6. इंश्योरेंस कंपनी एक जांचकर्ता भेजेगी, जो जांच रिपोर्ट बनाएंगे.
  7. टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करने के लिए मामूली ट्रांसफर फीस भी देनी होगी.
  8. इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सब कुछ सत्यापित किए जाने के बाद, टू व्हीलर पॉलिसी आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना क्या है? 

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना, किसी बाइक के बाकी इंश्योरेंस कवरेज को सेलर से नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करने का प्रोसेस है.

2. बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर किस तरह काम करता है? 

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस में, आमतौर पर सेलर द्वारा अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बाइक बेचने की सूचना देना और उसे नए वाहन मालिक की जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है. जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी नए मालिक के नाम पर कवरेज ट्रांसफर कर देगी.

3. क्या बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए कोई फीस लगती है? 

कुछ इंश्योरेंस कंपनियां, बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए मामूली फीस ले सकती हैं. जबकि कुछ कंपनियां इस सुविधा को मुफ्त में प्रदान करती हैं. यह बेहतर रहेगा कि आप अपनी पॉलिसी विशेष के बारे में अपने इंश्योरर से बात कर लें.

4. बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है? 

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर होने में लगने वाला समय इंश्योरेंस कंपनी के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. आमतौर पर इसमें कुछ दिन लगते हैं.

5. अपनी बाइक बेचने पर इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देना आवश्यक है? 

हां, अगर आप बेची गई बाइक के इंश्योरेंस कवरेज को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी होगी.

6. इंश्योरेंस को नए मालिक के नाम पर कैसे ट्रांसफर करें? 

अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें: बिक्री और पॉलिसी ट्रांसफर करने के आपके इरादे के बारे में अपने इंश्योरर को सूचित करें. डॉक्यूमेंट जमा करें: अपने इंश्योरर को आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करें. वे शामिल विशिष्ट चरणों के बारे में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं. न्यू ओनर कवरेज: नए मालिक को अपनी कवरेज आवश्यकताओं पर चर्चा करने और संभावित रूप से अतिरिक्त राइडर (ओन डैमेज, ऐड-ऑन कवर) खरीदने के लिए इंश्योरर से संपर्क करना होगा.

7. इंश्योरेंस ट्रांसफर की फीस क्या है? 

इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर को प्रोसेस करने के लिए मामूली शुल्क ले सकती है. सटीक राशि के लिए अपने इंश्योरर से पूछना सबसे अच्छा है.

8. भारत में बाइक इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर करें? 

टू-व्हीलर इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस में आमतौर पर आपके इंश्योरर से संपर्क करना और आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करना शामिल होता है. आप अपने इंश्योरर से उनकी विशिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रियाओं के लिए पूछताछ कर सकते हैं. याद रखें, नए मालिक को अपने वांछित स्तर का कवरेज पाने के लिए और कदम उठाने पड़ सकते हैं.   *मानक नियम व शर्तें लागू *बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें. इस पेज पर मौजूद कंटेंट सामान्य प्रकार के हैं और केवल सूचना प्रदान करने और व्याख्यात्मक उद्देश्यों के लिए साझा किए गए हैं. यह इंटरनेट पर मौजूद सामान्य स्रोतों पर आधारित है और इसमें बदलाव हो सकते हैं. कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले एक्सपर्ट से परामर्श करें.

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