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10 दिसंबर, 2024

अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर में हाल ही में हुए बदलाव

आईआरडीएआई (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने 20 सितंबर, 2018 को नए नियमों की घोषणा की, जो टू-व्हीलर और कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते और रिन्यू करते समय लागू होंगे. पॉलिसीधारकों के लिए मौजूदा सीपीए (अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट) कवर के बहुत कम और अपर्याप्त होने के कारण पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता हुई है. इन बदलावों को लाल रंग से दर्शाया गया है. भारत में, सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस खरीदना अनिवार्य है. इस थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के दो अंग हैं:
  • थर्ड पार्टी - यह आपके इंश्योर्ड वाहन से दुर्घटना होने पर थर्ड पार्टी (लोग और प्रॉपर्टी) को हुए नुकसान या क्षति के लिए कवरेज प्रदान करता है.
  • मालिक-ड्राइवर के लिए सीपीए कवर - यह इंश्योर्ड वाहन को चलाते हुए या उसकी सवारी करते समय मालिक या ड्राइवर की मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता के मामले में कवरेज प्रदान करता है.

अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट (CPA) कवर क्या है?

सीपीए कवर मालिक-ड्राइवर के लिए एक अनिवार्य इंश्योरेंस घटक है, जो थर्ड-पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव, दोनों में शामिल है कार इंश्योरेंस प्लान्स. इसे एक्सटेंशन के रूप में मौजूदा पॉलिसी में भी जोड़ा जा सकता है.

सीपीए कवर की प्रमुख विशेषताएं

  1. दुर्घटना के परिणामस्वरूप शारीरिक चोट, विकलांगता या मृत्यु के लिए ₹15 लाख तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करता है.
  2. पात्रता के लिए पॉलिसीधारक के पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है.
यह कवर दुर्घटना से संबंधित चोटों के कारण होने वाले मेडिकल खर्चों और आय के नुकसान के लिए फाइनेंशियल सहायता सुनिश्चित करता है, जिससे यह कार मालिकों के लिए एक आवश्यक सुरक्षा कवच बन जाता है.

क्या पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना अनिवार्य है?

शुरुआत में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केवल थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस अनिवार्य था. हालांकि, भारत में कार के स्वामित्व में वृद्धि के साथ, शारीरिक चोटों के लिए क्लेम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, विशेष रूप से मालिक-ड्राइवर शामिल हैं. इस अंतर को दूर करने के लिए, पर्सनल एक्सीडेंट (पीए) कवर को कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अनिवार्य ऐड-ऑन के रूप में शुरू किया गया था. यह दुर्घटनाओं के दौरान लगी चोटों के मामले में मालिक-ड्राइवरों के लिए क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है.

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत अपडेट

इस मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019, निम्नलिखित अपवादों के साथ अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर पर नियम में संशोधन:

1. मौजूदा एक्सीडेंट इंश्योरेंस

अगर मालिक-ड्राइवर के पास पहले से ही ₹15 लाख तक की कवरेज राशि वाली स्टैंडअलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, तो उन्हें नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अतिरिक्त PA कवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है.

2. किसी अन्य वाहन के साथ कवरेज

अगर मालिक-ड्राइवर के पास पहले से ही किसी अन्य वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, तो उन्हें बाद के वाहनों के लिए एक नया PA कवर खरीदने से छूट दी जाती है.

थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में बदलाव

थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
  • इस सम इंश्योर्ड (एसआई) को सभी वाहनों के लिए टीपी कवर के लिए बढ़ाकर रु. 15 लाख कर दिया गया है. जबकि, इससे पहले टू-व्हीलर के लिए एसआई रु. 1 लाख और कारों के लिए रु. 2 लाख था.
  • नई पॉलिसी के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का टीपी कवर अनिवार्य रूप से 5 वर्षों के लिए खरीदा जाना चाहिए. जबकि मालिक-ड्राइवर के लिए पीए कवर को अधिकतम 5 वर्षों की लिमिट के साथ 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए खरीदा जा सकता है.
  • ऐसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का टीपी कवर, जो नई बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में खरीदा गया है, उसे 3 वर्षों के लिए अनिवार्य रूप से खरीदा जाना चाहिए. जबकि मालिक-ड्राइवर के लिए पीए कवर को अधिकतम 3 वर्षों की लिमिट के साथ 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए खरीदा जा सकता है.
  • सम इंश्योर्ड में हुई बढ़ोत्तरी के कारण 1 वर्ष के लिए मालिक-ड्राइवर के पीए कवर के प्रीमियम की राशि रु. 331(जीएसटी अतिरिक्त) तय की गई है. पहले टू-व्हीलर के लिए प्रीमियम की राशि रु. 50 और कारों के लिए रु. 100 थी.
  • ऐसा कोई भी वाहन, जिसका मालिकाना हक किसी भी कंपनी या संगठन के पास है, उसे पीए कवर प्रदान नहीं किया जा सकता. इस तरह, ऐसे वाहन जिन पर कंपनियों का मालिकाना हक है, उन वाहनों को पीए कवर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है.
  • 1 से अधिक वाहनों का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति को केवल एक ही वाहन के पीए कवर के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा. इस प्रीमियम राशि का उपयोग तब क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जब मालिक-ड्राइवर के मालिकाना हक वाले किसी भी वाहन के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें मालिक-ड्राइवर की मौत या स्थायी विकलांगता हो जाती है.
इन बदलावों को सभी मोटर इंश्योरेंस  पॉलिसियों (नई खरीदी हुई पॉलिसी या रिन्यूअल वाली पॉलिसी) के लिए लागू कर दिया गया है. नए नियम अभी भी लागू हो रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां अपने सम्मानित कस्टमरों को सबसे बेहतर मोटर इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए इन बदलावों का पालन कर रही हैं. अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर में किए गए बदलावों से जुड़ा कोई सवाल है, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमारे टोल-फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें. हम मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में किए गए सभी हाल ही के बदलावों को शामिल करने के लिए इस आर्टिकल को अपडेट करते रहेंगे. अधिक जानकारी पाने के लिए कृपया इस लिंक को समय-समय पर देखते रहें.

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