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23 जुलाई, 2020

अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर में हाल ही में हुए बदलाव

आईआरडीएआई (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने 20 सितंबर, 2018 को नए नियमों की जानकारी दी है, जो इन दोनों की खरीद और रिन्यूअल पर लागू होंगे- टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसियां और कार इंश्योरेंस  पॉलिसी. पॉलिसीधारकों के लिए मौजूदा सीपीए (अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट) कवर के बहुत कम और अपर्याप्त होने के कारण पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता हुई है. इन बदलावों को लाल रंग से दर्शाया गया है. भारत में, सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस खरीदना अनिवार्य है. इस थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के दो अंग हैं:
  • थर्ड पार्टी - यह आपके इंश्योर्ड वाहन से दुर्घटना होने पर थर्ड पार्टी (लोग और प्रॉपर्टी) को हुए नुकसान या क्षति के लिए कवरेज प्रदान करता है.
  • मालिक-ड्राइवर के लिए सीपीए कवर - यह इंश्योर्ड वाहन को चलाते हुए या उसकी सवारी करते समय मालिक या ड्राइवर की मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता के मामले में कवरेज प्रदान करता है.
थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
  • इस सम इंश्योर्ड (एसआई) को सभी वाहनों के लिए टीपी कवर के लिए बढ़ाकर रु. 15 लाख कर दिया गया है. जबकि, इससे पहले टू-व्हीलर के लिए एसआई रु. 1 लाख और कारों के लिए रु. 2 लाख था.
  • नई पॉलिसी के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का टीपी कवर अनिवार्य रूप से 5 वर्षों के लिए खरीदा जाना चाहिए. जबकि मालिक-ड्राइवर के लिए पीए कवर को अधिकतम 5 वर्षों की लिमिट के साथ 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए खरीदा जा सकता है.
  • ऐसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का टीपी कवर, जो नई बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में खरीदा गया है, उसे 3 वर्षों के लिए अनिवार्य रूप से खरीदा जाना चाहिए. जबकि मालिक-ड्राइवर के लिए पीए कवर को अधिकतम 3 वर्षों की लिमिट के साथ 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए खरीदा जा सकता है.
  • सम इंश्योर्ड में हुई बढ़ोत्तरी के कारण 1 वर्ष के लिए मालिक-ड्राइवर के पीए कवर के प्रीमियम की राशि रु. 331(जीएसटी अतिरिक्त) तय की गई है. पहले टू-व्हीलर के लिए प्रीमियम की राशि रु. 50 और कारों के लिए रु. 100 थी.
  • ऐसा कोई भी वाहन, जिसका मालिकाना हक किसी भी कंपनी या संगठन के पास है, उसे पीए कवर प्रदान नहीं किया जा सकता. इस तरह, ऐसे वाहन जिन पर कंपनियों का मालिकाना हक है, उन वाहनों को पीए कवर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है.
  • 1 से अधिक वाहनों का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति को केवल एक ही वाहन के पीए कवर के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा. इस प्रीमियम राशि का उपयोग तब क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जब मालिक-ड्राइवर के मालिकाना हक वाले किसी भी वाहन के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें मालिक-ड्राइवर की मौत या स्थायी विकलांगता हो जाती है.
इन बदलावों को सभी मोटर इंश्योरेंस  पॉलिसियों (नई खरीदी हुई पॉलिसी या रिन्यूअल वाली पॉलिसी) के लिए लागू कर दिया गया है. नए नियम अभी भी लागू हो रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां अपने सम्मानित कस्टमरों को सबसे बेहतर मोटर इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए इन बदलावों का पालन कर रही हैं. अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर में किए गए बदलावों से जुड़ा कोई सवाल है, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमारे टोल-फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें. हम मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में किए गए सभी हाल ही के बदलावों को शामिल करने के लिए इस आर्टिकल को अपडेट करते रहेंगे. अधिक जानकारी पाने के लिए कृपया इस लिंक को समय-समय पर देखते रहें.

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