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4 दिसंबर, 2024

मोटर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट

भारतीय सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है और यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है. ट्रैफिक जैम और जैम खुलने के बाद लोगों की जल्दबाज़ी से दुर्घटनाएं होती हैं जिससे वाहनों को नुकसान होता है औ लोग घायल होते हैं. घोंघे सा रेंगता ट्रैफिक ही अकेला ज़िम्मेदार नहीं है, लोग भी, ख़ास कर युवा, हाइवे पर अपने वाहन तेज़ स्पीड से दौड़ाते हैं, जिनसे ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं जो लोगों को जानलेवा चोटें पहुंचाती हैं और वाहनों को गंभीर रूप से डैमेज करती हैं. थर्ड पार्टी (लोगों/प्रॉपर्टी) और आपके वाहनों को हुआ नुकसान आपके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ साबित हो सकता है. हालांकि आपको हमारी पहली सलाह यही है कि आप सावधानी से ड्राइविंग करें. पर साथ ही हम आपको कम्प्रीहेंसिव मोटर इंश्योरेंस ऑनलाइन  भी लेने की सलाह देंगे, ताकि अगर आपके साथ कभी कोई अनहोनी घटना हो जाए तो आप पर खर्चों का बोझ न पड़े. सही ऐड-ऑन कवर के साथ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेने के बाद आपको मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस को शुरू से आखिर तक समझ लेना चाहिए. साथ ही, आपको उन सारे डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनकी आपको मोटर इंश्योरेंस क्लेम करते समय ज़रूरत पड़ सकती है. या फिर, आप यहां दी जा रही इस लिस्ट की मदद ले सकते हैं ताकि क्लेम करते समय आप चकराएं नहीं.

कार इंश्योरेंस क्लेम के प्रकार

कार इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर तीन मुख्य प्रकार के क्लेम को कवर करती हैं:

1. थर्ड-पार्टी लायबिलिटी क्लेम

  1. यह क्या है? जब आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है या थर्ड पार्टी को चोट लगती है, तो ये क्लेम उत्पन्न होते हैं.
  2. कैसे फाइल करें:
  • पुलिस को घटना की रिपोर्ट करें.
  • वाहन के विवरण और संपर्क जानकारी सहित शामिल अन्य पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करें.
  • दुर्घटना के बारे में अपने इंश्योरर को सूचित करें.

2. ओन डैमेज क्लेम

  1. यह क्या है? जब आपका खुद का वाहन किसी दुर्घटना में या अन्य कवर किए गए खतरों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये क्लेम फाइल किए जाते हैं.
  2. कैसे फाइल करें:
  • घटना के बारे में पुलिस और अपने इंश्योरर को सूचित करें.
  • जब तक सर्वेक्षक इसका निरीक्षण नहीं करता, तब तक वाहन को मूव करने से बचें.
  • अगर आपके पास कैशलेस सुविधा है, तो इंश्योरर सीधे नेटवर्क गैरेज को मरम्मत की लागत का भुगतान करेगा.
  • अन्यथा, आपको रीइम्बर्समेंट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे.

3. चोरी होने पर क्लेम

  1. यह क्या है? आपका वाहन चोरी होने पर ये क्लेम फाइल किए जाते हैं.
  2. कैसे फाइल करें:
  • पुलिस और आरटीओ को चोरी की रिपोर्ट करें.
  • अपने इंश्योरर को सूचित करें और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करें.
  • अगर अनुरोध किया जाता है, तो कार की चाबी इंश्योरर को सबमिट करें.
अपने क्लेम का स्टेटस चेक करें: मोटर इंश्योरेंस क्लेम की स्थिति

मोटर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट

मोटर इंश्योरेंस पर क्लेम करते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट और विवरण तैयार होने चाहिए:
  1. इंश्योरेंस का प्रूफ (पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कवर नोट) जिसमें आपका पॉलिसी नंबर लिखा हो
  2. इंजन नंबर और चैसी नंबर
  3. दुर्घटना की जानकारी, जैसे दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय
  4. कार की किलोमीटर रीडिंग
  5. ठीक से भरा हुआ क्लेम फॉर्म
  6. एफआईआर की कॉपी (अगर थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो / मौत हुई हो / शारीरिक चोट पहुंची हो)
  7. वाहन के आरसी की कॉपी
  8. ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
आपको घटना के प्रकार के आधार पर गैरेज/डीलर को ये डॉक्यूमेंट भी देने होंगे.

दुर्घटना के क्लेम

  1. पुलिस पंचनामा/एफआईआर
  2. टैक्स की रसीद
  3. वाहन रिपेयर करने वाले से प्राप्त रिपेयर का अनुमानित खर्च
  4. ओरिजिनल रिपेयर बिल, भुगतान रसीद (कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के लिए - केवल रिपेयर बिल)
  5. रेवेन्यू स्टाम्प पर क्रॉस हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम डिस्चार्ज सह सैटिसफैक्शन वाउचर
  6. अगर आप वाहन को नज़दीकी गैरेज में नहीं ले गए हैं, तो वाहन निरीक्षण का पता

चोरी होने पर क्लेम

  1. टैक्स भुगतान रसीद
  2. पिछले इंश्योरेंस का विवरण - पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस ऑफिस/कंपनी, इंश्योरेंस की अवधि
  3. की सेट/सर्विस बुकलेट/वारंटी कार्ड
  4. फॉर्म 28, 29 और 30
  5. सब्रोगेशन लेटर
  6. रेवेन्यू स्टाम्प पर क्रॉस हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम डिस्चार्ज वाउचर

थर्ड पार्टी क्लेम

  1. विधिवत हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म
  2. पुलिस एफआईआर की कॉपी
  3. ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  4. पॉलिसी की कॉपी
  5. वाहन के आरसी की कॉपी
  6. कंपनी रजिस्टर्ड वाहन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मामले में स्टाम्प ज़रूरी होता है
आप अपनी कार इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम तुरंत फाइल करने और सेटल करने के लिए हमारे इंश्योरेंस वॉलेट ऐप का मोटर ओटीएस फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको अपने मोबाइल से बस अपने वाहन को हुए नुकसान की तस्वीरें खींचकर अपलोड करनी होंगी.

जनरल क्लेम प्रोसेस

  1. घटना की रिपोर्ट करें: दुर्घटना, चोरी या नुकसान के बारे में तुरंत पुलिस और अपने इंश्योरर को सूचित करें.
  2. प्रमाण एकत्र करें: दुर्घटना स्थल, क्षतिग्रस्त वाहन और किसी भी चोट के फोटो कलेक्ट करें. गवाहों का विवरण नोट करें.
  3. क्लेम फॉर्म फाइल करें: पॉलिसी विवरण और घटना की जानकारी सहित अपने इंश्योरर द्वारा प्रदान किया गया क्लेम फॉर्म पूरा करें.
  4. डॉक्यूमेंट सबमिट करें: क्लेम के प्रकार (थर्ड-पार्टी लायबिलिटी, ओन डैमेज या चोरी) के अनुसार आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करें.
  5. सर्वेयर के साथ सहयोग: नुकसान का आकलन करने के लिए इंश्योरर एक सर्वेक्षक भेजेगा. वाहन को आवश्यक जानकारी और एक्सेस प्रदान करें.
  6. क्लेम अप्रूवल और सेटलमेंट: क्लेम सत्यापित होने के बाद, इंश्योरर इसे अप्रूव करेगा और रिपेयर या रीइम्बर्समेंट प्रोसेस के माध्यम से आपको गाइड करेगा.
इन क्लेम के प्रकार और सामान्य प्रोसेस को समझकर, आप दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में इंश्योरेंस क्लेम को कुशलतापूर्वक संभाल सकते हैं.

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