भारतीय सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है और यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है. ट्रैफिक जैम और जैम खुलने के बाद लोगों की जल्दबाज़ी से दुर्घटनाएं होती हैं जिससे वाहनों को नुकसान होता है औ लोग घायल होते हैं. घोंघे सा रेंगता ट्रैफिक ही अकेला ज़िम्मेदार नहीं है, लोग भी, ख़ास कर युवा, हाइवे पर अपने वाहन तेज़ स्पीड से दौड़ाते हैं, जिनसे ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं जो लोगों को जानलेवा चोटें पहुंचाती हैं और वाहनों को गंभीर रूप से डैमेज करती हैं. थर्ड पार्टी (लोगों/प्रॉपर्टी) और आपके वाहनों को हुआ नुकसान आपके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ साबित हो सकता है. हालांकि आपको हमारी पहली सलाह यही है कि आप सावधानी से ड्राइविंग करें. पर साथ ही हम आपको कम्प्रीहेंसिव
मोटर इंश्योरेंस ऑनलाइन भी लेने की सलाह देंगे, ताकि अगर आपके साथ कभी कोई अनहोनी घटना हो जाए तो आप पर खर्चों का बोझ न पड़े. सही ऐड-ऑन कवर के साथ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेने के बाद आपको मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस को शुरू से आखिर तक समझ लेना चाहिए. साथ ही, आपको उन सारे डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनकी आपको मोटर इंश्योरेंस क्लेम करते समय ज़रूरत पड़ सकती है. या फिर, आप यहां दी जा रही इस लिस्ट की मदद ले सकते हैं ताकि क्लेम करते समय आप चकराएं नहीं. मोटर इंश्योरेंस पर क्लेम करते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट और विवरण तैयार होने चाहिए:
- इंश्योरेंस का प्रूफ (पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कवर नोट) जिसमें आपका पॉलिसी नंबर लिखा हो
- इंजन नंबर और चैसी नंबर
- दुर्घटना की जानकारी, जैसे दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय
- कार की किलोमीटर रीडिंग
- ठीक से भरा हुआ क्लेम फॉर्म
- एफआईआर की कॉपी (अगर थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो / मौत हुई हो / शारीरिक चोट पहुंची हो)
- वाहन के आरसी की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
आपको घटना के प्रकार के आधार पर गैरेज/डीलर को ये डॉक्यूमेंट भी देने होंगे.
दुर्घटना के क्लेम
- पुलिस पंचनामा/एफआईआर
- टैक्स की रसीद
- वाहन रिपेयर करने वाले से प्राप्त रिपेयर का अनुमानित खर्च
- ओरिजिनल रिपेयर बिल, भुगतान रसीद (कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के लिए - केवल रिपेयर बिल)
- रेवेन्यू स्टाम्प पर क्रॉस हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम डिस्चार्ज सह सैटिसफैक्शन वाउचर
- अगर आप वाहन को नज़दीकी गैरेज में नहीं ले गए हैं, तो वाहन निरीक्षण का पता
चोरी होने पर क्लेम
- टैक्स भुगतान रसीद
- पिछले इंश्योरेंस का विवरण - पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस ऑफिस/कंपनी, इंश्योरेंस की अवधि
- की सेट/सर्विस बुकलेट/वारंटी कार्ड
- फॉर्म 28, 29 और 30
- सब्रोगेशन लेटर
- रेवेन्यू स्टाम्प पर क्रॉस हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम डिस्चार्ज वाउचर
थर्ड पार्टी क्लेम
- विधिवत हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म
- पुलिस एफआईआर की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पॉलिसी की कॉपी
- वाहन के आरसी की कॉपी
- कंपनी रजिस्टर्ड वाहन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मामले में स्टाम्प ज़रूरी होता है
आप अपनी
कार इंश्योरेंस या
टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम तुरंत फाइल करने और सेटल करने के लिए हमारे इंश्योरेंस वॉलेट ऐप का मोटर ओटीएस फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको अपने मोबाइल से बस अपने वाहन को हुए नुकसान की तस्वीरें खींचकर अपलोड करनी होंगी.
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