बाइक इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस, एक ऐसी सुविधा है, जो आपको तब फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित करती है, जब आपको या आपकी बाइक को किसी दुर्घटना या कुदरती आपदा के कारण नुकसान या क्षति का सामना करना पड़ता है. एक ओर जहां आपके लिए 2 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ इसकी विशेषताओं और मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के बारे में भी जानना ज़रूरी है.
बाइक इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस आसान है और इसके लिए पॉलिसी के नियम व शर्तों की बुनियादी समझ होना ही काफी होता है.
आपके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां दी गई है उचित भरपाई पा सकते हैं :
- क्लेम फॉर्म
- पॉलिसी डॉक्यूमेंट
- टैक्स भुगतान की रसीद
- आपके टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पुलिस एफआईआर की कॉपी
अन्य जानकारियां, जो आपको तैयार रखनी चाहिए:
- आपका कॉन्टैक्ट नंबर
- इंजन और चैसी नंबर आपकी बाइक का
- घटना की तिथि और समय
अपने क्लेम के आधार पर आपको कौन-कौन सी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करानी हैं, उसके बारे में इस टेबल में जानें:
दुर्घटना से नुकसान के मामले में | चोरी |
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रिपेयरिंग का बिल | चांबियां |
भुगतान की रसीदें | सर्विस बुकलेट |
क्लेम डिस्चार्ज और सैटिसफैक्शन वाउचर | वारंटी कार्ड |
दुर्घटना की जगह की जानकारी | फॉर्म 28, 29 और 30 |
वाहन निरीक्षण के लिए एड्रेस | सब्रोगेशन लेटर |
टू-व्हीलर इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें?
आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों तरीके से टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं.
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1. ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट के लिए, हमें टोल फ्री नंबर: 1800-209-5858 पर फोन करें, जहां मौजूद हमारे कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव आपको क्लेम रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी देंगे.
2. ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट सुविधा द्वारा क्लेम रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं. आप सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जो है कैशलेस बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन. फॉर्म भरते समय आपको ऊपर दर्ज विवरण प्रदान करना होगा. आगे बढ़ने से पहले पहले, अपने द्वारा भरे गए सभी विवरणों को अच्छी तरह चेक कर लें.
- सारे चरण पूरे करने और सबमिट करने के बाद, सिस्टम से आपके लिए एक क्लेम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा. इस नंबर को ध्यान से लिखकर रख लें, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के मामले में आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी.
- अगर आपकी बाइक किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई है, तो आप इसे नज़दीकी नेटवर्क गैरेज में ले जा सकते हैं या इसे नज़दीकी नेटवर्क गैरेज में ले जाने के लिए टोइंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप अपनी बाइक को किसी ऐसे नेटवर्क गैरेज में ले जाते हैं, जो इंश्योरर के नेटवर्क गैरेज में शामिल नहीं है, तो बाद में इसका रीइम्बर्समेंट पाने के लिए उस गैरेज से मिले सभी ओरिजिनल रिपेयर/रिप्लेसमेंट बिल संभाल कर रखें.
- मोटर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नियुक्त एक सर्वेयर इंस्पेक्शन के लिए आपके बताए गए एड्रेस पर पहुंचेंगे और सर्वे रिपोर्ट बनाकर उसे इंश्योरर के पास सबमिट करेंगे. सर्वे रिपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद आपके क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा.
अब आप जान गए होंगे कि मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट एक बहुत आसान प्रोसेस है. आपको बस सभी ऐसे आवश्यक डॉक्यूमेंट और अन्य जानकारियों के साथ तैयार रहना है, जिनकी क्लेम फाइल करते समय ज़रूरत पड़ने वाली है. आपको सलाह दी जाती है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान धैर्य बनाए रखें, क्योंकि क्लेम प्रोसेस होने में कुछ समय लग सकता है.
आप हमारे इंश्योरेंस ब्लॉग में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में आसान से समझने के लिए और अधिक जानकारी पा सकते हैं.
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