कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के शुरू होने पर, वाहन मालिकों के लिए विभिन्न वाहन डॉक्यूमेंट की वैधता को रिन्यू करवाना एक चुनौती बन गया. इस संकट को देखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आने वाले डॉक्यूमेंट की वैधता के विस्तार के संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विवरण भेजा. उसके अनुसार, नीचे दिए गए ऐसे सभी डॉक्यूमेंट 30 सितंबर 2021 तक मान्य रहेंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी 2021 को समाप्त हो गई है या 30 सितंबर 2021 को अथवा उससे पहले समाप्त हो रही है.
- रोड फिटनेस सर्टिफिकेट
- परमिट (सभी प्रकार के)
- ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी)
- अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट
कृपया ध्यान दें कि वाहन डॉक्यूमेंट की वैधता के विस्तार में वाहन इंश्योरेंस रिन्यूअल की तिथि का विस्तार शामिल नहीं है. इसलिए यह समझना अनिवार्य है कि MoRTH का विस्तार नियम किसी भी वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होता है. इसका मतलब यह भी है कि हर
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को उसकी रिन्यूअल तिथि के अनुसार रिन्यू करवाना होगा, तभी उसकी वैधता जारी रहेगी. अगर आपके पास बाइक है, तो आपके पास बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो आपको इनसे सुरक्षित रखती है:
- पर्सनल एक्सीडेंट कवर
- बाइक की चोरी
- प्राकृतिक आपदाओं से डैमेज
- मानव-निर्मित आपदाओं से नुकसान
- आपकी बाइक से थर्ड-पार्टी को होने वाले डैमेज की लायबिलिटी यानी देनदारी
- बाइक को कहीं भेजने के कारण हुआ फाइनेंशियल नुकसान
- बाइक चोरी से फाइनेंशियल नुकसान
इसलिए, अगर आपने अभी तक बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है या आपकी पॉलिसी रिन्यू होनी है, तो आप बजाज आलियांज़
टू-व्हीलर इंश्योरेंस जो वेबसाइट पर उपलब्ध है. अगर आपको पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने में कोई कठिनाई आए, तो आप ईमेल या फोन से कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं. ऑनलाइन टू-व्हीलर इंश्योरेंस की ही तरह विकल्प उपलब्ध है, अगर लेना हो
कार इंश्योरेंस ऑनलाइन. सरकारी नियम के अनुसार, हर समय मान्य कार इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है. कार इंश्योरेंस भविष्य की किसी भी आकस्मिकता से कार को सुरक्षित करने का साधन है. यह इंश्योरेंस कंपनी और कार मालिक के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मौजूद रहता है. यह थर्ड-पार्टी लायबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, दोनों को कवर करता है. कार इंश्योरेंस पॉलिसी के मूल लाभ इस प्रकार हैं:
- कैशलेस क्लेम
- पर्सनल एक्सीडेंट कवर
- नुकसान/क्षति से सुरक्षा
- किसी भी भौतिक नुकसान के लिए अनलिमिटेड थर्ड-पार्टी कवर
अब जबकि आप वाहन डॉक्यूमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी की वैधता के बारे में अच्छे से जान गए हैं, तो आपको समझदारी से कदम उठाना चाहिए. अपने टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर के लिए सबसे किफायती और लाभदायक इंश्योरेंस प्लान चुनें और निश्चिंत हो जाएं. अगर आपको मोटर वाहन डॉक्यूमेंट या इंश्योरेंस के विस्तार के बारे में कुछ पूछना हो तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे संपर्क करें. बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया खरीद पूरी करने से पहले सेल ब्रोशर/पॉलिसी शब्दावली को ध्यान से पढ़ें.
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