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30 मई, 2021

भारत में पासपोर्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं?

रोम के दार्शनिक, राजनेता और नाटककार सैनेका ने एक बार कहा था, “यात्रा से और हवा-पानी बदलने से मन को नई ताकत मिलती है." पासपोर्ट एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है, जो किसी देश की सरकार अपने नागरिकों को जारी करती है और इससे आप विदेश यात्रा के योग्य हो जाते हैं. यह पहचान का एक अहम सबूत है, जो आपकी नागरिकता साबित करता है. आप अपने देश में या विदेशों में यादें संजोने, अपने परिवार/दोस्तों संग अच्छा समय बिताने, कारोबार के किसी काम से या किसी से मिलने के लिए यात्रा पर जाते हैं. अगर आप हैं विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ ले जाना चाहिए, हालांकि अगर आप अपने देश में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आपको देश से बाहर यात्रा करनी है, तो आपको पहले से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. पासपोर्ट जारी होने के दिनांक से आमतौर पर 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, जिसके बाद आपको इसके लिए दोबारा अप्लाई करना होता है. पासपोर्ट जारी करने के लिए आपको एड्रेस और आयु के प्रमाण के रूप में कुछ खास डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. आवश्यक डॉक्यूमेंट आप मान्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से कोई भी एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं: मौजूदा एड्रेस का प्रमाण
  1. आधार कार्ड
  2. रेंट एग्रीमेंट
  3. बिजली का बिल
  4. टेलीफोन (लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल)
  5. इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड
  6. प्रतिष्ठित कंपनियों के लेटरहेड पर नियोक्ता की ओर से सर्टिफिकेट
  7. इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर
  8. चालू बैंक अकाउंट (केवल अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित प्राइवेट सेक्टर के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के पासबुक की फोटो
  9. गैस कनेक्शन का प्रमाण
  10. पति/पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी (पहला और आखिरी पेज, जिसमें परिवार की जानकारी हो और एप्लीकेंट का नाम पासपोर्ट धारक के पति/की पत्नी के रूप में लिखा हो), (बशर्ते कि एप्लीकेंट का मौजूदा एड्रेस पति/पत्नी के पासपोर्ट में लिखे एड्रेस से मेल खाता हो)
  11. माता-पिता की पासपोर्ट की कॉपी, नाबालिगों के मामले में (पहला और आखिरी पेज)
  12. पानी का बिल
  13. जन्मतिथि का प्रमाण
  14. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या कोई भी दूसरा प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, जिसे भारत में जन्मे बच्चे के जन्म को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, 1969 के तहत शक्ति दी गई हो,
  15. आधार कार्ड/ई-आधार
  16. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी पैन कार्ड
  17. संबंधित राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
  18. आखिरी बार जिस स्कूल में पढ़ाई की हो, उस स्कूल/मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी ट्रांसफर/स्कूल लीविंग/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
  19. पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन/कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बांड, जिस पर इंश्योरेंस पॉलिसी धारक की जन्मतिथि लिखी हो
  20. एप्लीकेंट के सर्विस रिकॉर्ड के विवरण की संक्षिप्त कॉपी (केवल सरकारी कर्मचारियों के मामले में) या पे पेंशन ऑर्डर (रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के मामले में), एप्लीकेंट से संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन के अधिकारी/इन-चार्ज द्वारा विधिवत अटेस्ट/सर्टिफाई की हुई
  21. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी)
  22. अनाथालय/बाल संरक्षण गृह के प्रमुख द्वारा संगठन के आधिकारिक लेटरहेड पर की गई घोषणा, जिसमें एप्लीकेंट के जन्मदिन को कन्फर्म किया गया हो
ये डॉक्यूमेंट बालिगों, सीनियर सिटीज़न और नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु के) के लिए समान हैं. नाबालिगों के मामले में बस एक अपवाद है कि आपको एनेक्शर डी के अनुसार नाबालिग के बारे में एप्लीकेशन में दी गई जानकारी को कन्फर्म करने वाली घोषणा सबमिट करनी होगी. साथ ही, बालिगों (18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम आयु) को यह घोषित करना होगा कि वे नॉन-ईसीआर (एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) कैटेगरी में आते हैं या नहीं, अगर हां, तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे. आप पासपोर्ट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की जानकारी Passport Seva पोर्टल पर पा सकते हैं. कुछ मामलों में आपको ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ-साथ कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ सकते हैं, जैसे:
  1. अगर आप नाबालिग हैं और आपका जन्म सरोगेसी से हुआ है, तो ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ-साथ आपको एक घोषणा भी सबमिट करनी होगी, जिसमें, एनेक्शर I के अनुसार नाबालिग के बारे में एप्लीकेशन में दिए गए विवरणों को कन्फर्म करना होगा.
  2. अगर आप बालिग हैं और किसी सरकारी/पीएसयू/सांविधिक निकाय के कर्मचारी हैं, तो आपको एनेक्शर A के अनुसार पहचान प्रमाणपत्र की ओरिजिनल कॉपी प्रदान करनी होगी.
  3. अगर आप सीनियर सिटीज़न और रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं, तो आपको एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के साथ-साथ पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी सबमिट करना होगा.
हमारा सुझाव है कि आप पासपोर्ट के एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी पाने के लिए ‘पासपोर्ट सेवा’ पर जाएं, जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन पोर्टल है. इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, सबसे अच्छी सलाह यही होगी कि अपने ट्रैवल प्लान बनाते समय आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदें, क्योंकि यह आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतें संभाल सकता है और किसी अनजाने देश में आपका पासपोर्ट खो जाने/उसे नुकसान पहुंचने पर आपको कवरेज भी दे सकता है. जानें सीनियर सिटीज़न के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस के साथ.   *मानक नियम व शर्तें लागू *बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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  • imran kardame - July 30, 2019 at 10:54 am

    Thanks very much ease to understand

  • Sanjay mukherjee - July 30, 2019 at 7:53 am

    Thanks for your perfect information…

  • P P das - July 29, 2019 at 9:52 am

    Good information

  • MANORANJAN ASEERVATHAM - July 27, 2019 at 6:17 am

    Thanks, You have given an great information.

    This will be useful for everyone who is going to apply for the passport.

  • Palaniappan - July 27, 2019 at 6:00 am

    Thanks very much ease to understand

  • M FRANCIS XAVIER - July 25, 2019 at 12:57 pm

    Thanks to this valuable information specially for Senior Citizens.

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