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हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

यह वीडियो कस्टमर्स के एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है, कि "प्लान किए गए हॉस्पिटलाइज़ेशन के मामले में, क्या हेल्थ इंश्योरेंस प्रदाता को पहले से सूचित करना अनिवार्य है?" इसका जवाब है हां!, प्लान किए गए हॉस्पिटलाइज़ेशन के बारे में इंश्योरेंस प्रदाता को सूचित करना बहुत महत्वपूर्ण है और यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होता है. इंश्योर्ड व्यक्ति के मामले में, वह सेवा प्रदाता को सूचित करके वास्तव में लाभ उठा सकता है. जब कोई इंश्योर्ड व्यक्ति सेवा प्रदाता को सूचित करता है, तो उसे क्लेम प्रोसेस, क्लेम के समय जमा करने के लिए आवश्यक अनिवार्य डॉक्यूमेंट आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा सकती हैं. वे कैशलेस ट्रीटमेंट का लाभ उठाने के लिए नज़दीकी कैशलेस/नेटवर्क हॉस्पिटल्स जैसी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने क्लेम का समय पर सेटलमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए देखेंः हेल्थ इंश्योरेंस वीडियो.

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डिस्क्लेमर

मैं बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सुविधाजनक समय पर कॉल बैक करने के विशिष्ट अनुरोध के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं. मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि, पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्लॉक की गई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय ग्राहक प्राथमिकता रजिस्टर (एनसीपीआर) पर रजिस्टर किए जाने के बावजूद, मेरे अनुरोध के जवाब में भेजे गए कोई भी कॉल या एसएमएस का अनावश्यक कमर्शियल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, भले ही कॉल की सामग्री विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विस या इंश्योरेंस बिज़नेस की आग्रह और खरीद के उद्देश्यों के लिए हो सकती है. इसके अलावा, मैं समझता/समझती हूं कि इन कॉल को क्वालिटी और ट्रेनिंग के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जाएगा, और अगर आवश्यकता हो, तो मेरे लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.

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