रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर: 9152007550 (मिस्ड कॉल)
सेल्स: 1800-209-0144| सेवा: 1800-209-5858 सर्विस चैट: +91 75072 45858
हमारी वेबसाइट पर आने के लिए धन्यवाद.
किसी भी सहायता के लिए, कृपया 1800-209-0144 पर कॉल करें
अगर इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो दुर्घटना होने पर इंश्योर्ड व्यक्ति को दुर्घटना से हुए नुकसान को कवर करने के लिए फाइनेंशियल सहायता मिलती है. किसी भी प्रॉपर्टी के नुकसान या शारीरिक चोट के लिए भी थर्ड-पार्टी को कवर प्रदान किया जाता है.
कम्प्रीहेंसिव मोटर इंश्योरेंस होने से, दुर्घटना में शामिल न केवल खुद के वाहन के डैमेज के लिए, बल्कि थर्ड-पार्टी के प्रति देयता के लिए भी सुरक्षा का भरोसा मिलता है. मृत्यु के मामले में इंश्योरेंस कंपनी भरपाई के रूप में आसानी से क्लेम सेटल कर सकती है. दुर्घटना से मृत्यु होने पर, नॉमिनी को मोटर एक्सीडेंट केस ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) से भरपाई मिलती है.
भारत में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानूनन अनिवार्य है, लेकिन कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं है. यह वाहन के मालिक पर निर्भर है कि वह ज़रूरतों के अनुसार प्लान चुनें. आदर्श रूप से यह सुझाव दिया जाता है कि उपयुक्त इंश्योरेंस कवरेज चुनकर खुद को फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित करें.
सड़कों पर ड्राइविंग करते समय वाहन के साथ दुर्घटना होने की संभावना होती है. कभी-कभी डैमेज काफी अधिक हो सकता है. ऐसे डैमेज की मरम्मत की लागत कभी-कभी जेब पर बहुत भारी पड़ती है और आपकी बचत खत्म कर सकती है. इसलिए, कम्प्रीहेंसिव मोटर इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए
कम्प्रीहेंसिव कवरेज की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
यह ध्यान रखें कि कम्प्रीहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस थर्ड-पार्टी देयता को भी कवर करता है. थर्ड-पार्टी कवर होने से थर्ड-पार्टी या उसकी प्रॉपर्टी को हुए डैमेज से सुरक्षा मिलती है
अगर प्राकृतिक आपदा के कारण कोई डैमेज या नुकसान होता है, तो उसे भी कवर किया जाता है. इन आपदाओं में आमतौर पर तूफान, बाढ़ आदि शामिल हैं. अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला कवर अलग-अलग हो सकता है
व्यक्ति के स्थायी रूप से अशक्त होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में वाहन मालिक या ड्राइवर थर्ड-पार्टी को भरपाई देता है
आप बेस पॉलिसी में ऐड-ऑन जोड़कर भी मौजूदा मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की सुरक्षा का दायरा बढ़ा सकते हैं. आप कंज़्यूमेबल्स कवर, ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर आदि ऐड-ऑन लाभ शामिल कर सकते हैं.
आपके पास चाहे जो भी वाहन हो, कम्प्रीहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेहतर होता है. पर्याप्त कवरेज होने से आपको मन की शांति मिलती है और आपको फाइनेंशियल दायित्वों की चिंता नहीं करनी पड़ती है.
*यह विस्तृत लिस्ट नहीं है. कृपया मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की शब्दावली को ध्यान से पढ़ें. मानक नियम व शर्तें लागूकिसी भी फाइनेंशियल देयता से बचने के लिए, इंश्योरेंस में कम्प्रीहेंसिव कवरेज का विकल्प चुनने की सलाह दी जाती है. नीचे इसके लाभ के बारे में जानें:
ओन डैमेज कवर
कम्प्रीहेंसिव कवर होने का मतलब यह है कि वाहन अप्रिय घटना के कारण हुए डैमेज के लिए पूरे समय कवर रहता है. जैसे, अगर आपकी कार किसी पेड़ से टकरा जाती है, तो ऐसे में उसे हुए डैमेज के लिए मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी. कम्प्रीहेंसिव कवर होने से आपको किसी भी समय फाइनेंशियल रूप से फंसना नहीं पड़ेगा.
सुविधाजनक
आप ऑनलाइन कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज आसानी से ले सकते हैं. बजाज आलियांज़ जीआईसी से मोटर इंश्योरेंस खरीदना आसान और तेज़ है. अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्लान चुनें. खरीद पूरी होने के बाद, पॉलिसी से संबंधित डॉक्यूमेंट आपको मेल से भेज दिए जाएंगे
नेटवर्क गैराज
नेटवर्क गैराज ऐसे सर्विस स्टेशन हैं, जहां वाहन की सर्विस करवाने पर आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है. मरम्मत की लागत सीधे इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है. हमारे पास पूरे भारत में 6500+ से भी अधिक गैराज वाला मज़बूत नेटवर्क है.
क्लेम सेटलमेंट
हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98%* है, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है*. साथ ही हम 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस भी देते हैं. आप हमारी मोटर ऑन-द-स्पॉट सर्विस का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल और सेटल करने के प्रोसेस को आसान बनाती है टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम रु. 20,000 तक का और कारों के लिए रु. 30,000 तक का क्लेम हमारी केयरिंगली योर्स मोबाइल ऐप के ज़रिए मात्र 20 मिनटों* में सेटल हो जाता है.
यह भी जान लें कि कम्प्रीहेंसिव कवरेज में क्या शामिल नहीं है:
वाहन को सामान्य टूट-फूट और घिसाव के कारण होने वाले डैमेज या आयु बढ़ने के कारण होने वाले नुकसान को कवर नहीं किया जाता है.
अगर कोई दुर्घटना हुई है और यह पाया जाता है कि ड्राइवर एल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में था, तो क्लेम नहीं दिया जाएगा. ड्राइविंग एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है और सुरक्षित ढंग से ड्राइविंग करना आवश्यक है.
अगर आपको भारत में मान्य ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करते पाया जाता है, तो कम्प्रीहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस शून्य हो जाएगा.
युद्ध जैसी अनियंत्रित स्थितियों, जैसे परमाणु हमले, विद्रोह आदि के कारण इंश्योर्ड वाहन को हुआ नुकसान या डैमेज.
*यह विस्तृत लिस्ट नहीं है. कृपया मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की शब्दावली को ध्यान से पढ़ें. मानक नियम व शर्तें लागू
कम्प्रीहेंसिव कवरेज और थर्ड-पार्टी पॉलिसी के अंतर नीचे टेबल में दिए गए हैं:
पैरामीटर | कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस | थर्ड पार्टी इंश्योरेंस |
कवरेज |
यह किसी भी शारीरिक चोट या प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए इंश्योर्ड वाहन और थर्ड-पार्टी देयता को कवर करता है |
केवल थर्ड-पार्टी प्रॉपर्टी के नुकसान या शारीरिक चोट से उत्पन्न देयता को कवर किया जाता है |
प्रीमियम |
इसका प्रीमियम अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों में अलग-अलग होता है. मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे वाहन का मेक और मॉडल, आयु बढ़ना, भौगोलिक स्थान, ऐड-ऑन, आदि. |
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम आईआरडीएआई तय करती है |
सीएनजी किट कवर |
इसे ऐड-ऑन के रूप में लिया जा सकता है |
यह उपलब्ध नहीं है |
डेप्रिसिएशन प्रोटेक्शन, और इंजन प्रोटेक्शन |
कम्प्रीहेंसिव ऑटो कवरेज में ये दोनों शामिल होते हैं |
ये शामिल नहीं हैं |
*यह अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी में अलग-अलग हो सकता है. मानक नियम व शर्तें लागू
समय के साथ कार की कीमत कम होती जाती है. इसलिए, अगर आपको लगता है कि कार की कीमत वसूल हो चुकी है, तो आप कम्प्रीहेंसिव कवरेज छोड़ सकते हैं. इसके साथ ही बिना इंश्योरेंस के रहना समझदारी नहीं है, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी हो सकती हैं. साथ ही, पुराने वाहन के साथ या इससे दुर्घटना या टक्कर होने की संभावना तो होती ही है. उससे थर्ड-पार्टी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है. अंतिम निर्णय लेने से पहले, कम्प्रीहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होने के लाभों और नुकसानों पर विचार करें.
चोरी मोटर वाहनों के लिए मौजूद सबसे आम खतरों में से एक है. कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसीधारक को किसी भी खतरे, तोड़-फोड़ या मानव-निर्मित गतिविधियों से सुरक्षित रहने में मदद करती है. साथ ही, एआरएआई से प्रमाणित एंटी-थेफ्ट डिवाइस लगवाने से मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम घटाने में भी मदद मिलती है.
कम्प्रीहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने से पहले ज़रूरतों को ठीक से समझ लें, फिर वह प्लान चुनें, जो आपकी ज़रूरतें पूरी करता हो और आपकी जेब पर भारी भी न हो.
भारत में थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस एक कानूनी अनिवार्यता है. हालांकि, हमेशा कम्प्रीहेंसिव मोटर वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ही सलाह दी जाती है. कम्प्रीहेंसिव प्लान होने से किसी भी थर्ड-पार्टी देयता के लिए भी कवर मिलेगा.
मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 के अनुसार उपयुक्त इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना भारतीय सड़कों पर ड्राइव करना गैरकानूनी है. भारत सरकार के आदेशानुसार, भारतीय सड़कों पर चल रहे सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी देयता इंश्योरेंस अनिवार्य है.
कम्प्रीहेंसिव कवरेज होना बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह ओन डैमेज कवर और थर्ड-पार्टी कवर, दोनों प्रदान करती है. पर्याप्त सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है. अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम अलग-अलग होता है.
डिस्क्लेमर
मैं बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सुविधाजनक समय पर कॉल बैक करने के विशिष्ट अनुरोध के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं. मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि, पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्लॉक की गई श्रेणी के तहत राष्ट्रीय ग्राहक प्राथमिकता रजिस्टर (एनसीपीआर) पर रजिस्टर किए जाने के बावजूद, मेरे अनुरोध के जवाब में भेजे गए कोई भी कॉल या एसएमएस का अनावश्यक कमर्शियल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, भले ही कॉल की सामग्री विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विस या इंश्योरेंस बिज़नेस की आग्रह और खरीद के उद्देश्यों के लिए हो सकती है. इसके अलावा, मैं समझता/समझती हूं कि इन कॉल को क्वालिटी और ट्रेनिंग के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जाएगा, और अगर आवश्यकता हो, तो मेरे लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.
कृपया मान्य कोटेशन रेफरेंस ID दर्ज करें